जैसे की आप सब लोगों ने जाति प्रमाण पत्र का नाम सुना तो होगा। ये एक ऐसा दस्तावेज है, जो किसी व्यक्ति विशेष की जाति को प्रमाणित करते है। इसका उपयोग राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में होता है।
इसके अतिरिक्त अन्य कई कार्यों के लिए इस दस्तावेज की आवश्यकता पड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति का जाति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। कुछ समय पहले जाति प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए सरकार दफ्तर जाना पड़ता था जिस वजह से नागरिकों को कई परेशानियां आती थी।
अब सरकार ने लोगों को सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल को जारी कर दिया है। कोई भी नागरिक ऑनलाइन माध्यम से आसानी से घर बैठे जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते है।
तो आइये जानते है छत्तीसगढ़ जाति प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं ? आर्टिकल से जुड़ी विभिन्न जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमारे लेख को अंत तक पढ़े।
Table of Contents
छत्तीसगढ़ जाति प्रमाण पत्र क्या है ?
जाति प्रमाण पत्र एक ऐसा दस्तावेज है, जो किसी नागरिक के जाति, धर्म, नाम, पिता का नाम आदि की जानकारी बताता है। मुख्य रूप से ये दस्तावेज देश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए लाभदायक है।
भारत देश का कोई भी नागरिक जाति प्रमाण पत्र को बनवा सकता है। इस दस्तावेज का मुख्य उद्देश्य निम्न वर्ग के नागरिकों का विकास एवं उत्थान करना। ताकि उनके जीवन में आर्थिक सुधार आ सकें। और सामान्य लोगों के समान वह भी अपना जीवन व्यतीत कर सकें।
सरकार की विभिन्न सेवाओं एवं सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए आप छत्तीसगढ़ ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाकर विभिन्न दस्तावेजों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
Chhattisgarh caste certificate Overview
आर्टिकल का नाम | छत्तीसगढ़ जाति प्रमाण पत्र |
राज्य | छत्तीसगढ़ |
लाभार्थी | अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग |
लाभ | विभिन्न क्षेत्रों में आरक्षण एवं छूट का लाभ, सरकारी सुविधाएं |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन/ ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | edistrict.cgstate |
Chhattisgarh caste certificate बनवाने के लिए योग्यता
यदि आप जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना चाहते है, तो नागरिक के पास नीचे दिए गए योग्यता हो होना आवश्यक है जो की इस प्रकार से है –
- इस पोर्टल के अंतर्गत आवेदन करने के लिए नागरिक को छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना चाहिए। इसके अलावा वह या उसके माता-पिता 1950 के बाद से छत्तीसगढ़ के स्थाई निवासी हो।
- इस पोर्टल के अंतर्गत केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के नागरिक आवेदन कर सकते है।
छत्तीसगढ़ जाति प्रमाण पत्र बनवाने हेतु आवश्यक दस्तावेज
जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदक के पास निम्नलिखित दस्तावेजों का होना जरुरी है जो की इस प्रकार से है –
- निवास प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- पटवारी द्वारा एक लिखित प्रमाण पत्र (हस्ताक्षर सहित)
- आय प्रमाण पत्र
- 8,10,या 12वीं कक्षा में से किसी एक का सर्टिफिकेट
- पासपोर्ट साइज फोटो
छत्तीसगढ़ जाति प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं ?
- सबसे पहले नागरिक को छत्तीसगढ़ “ई- डिस्ट्रिक्ट पोर्टल” की आधिकारिक वेबसाइट edistrict.cgstate पर जाना होगा।
- अब आपके सामने वेबसाइट का होम पेज ओपन हो जाएगा।
- होम पेज पर आपको “प्रमाण पत्र सेवाएं” के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- इसके बाद आपके सामने नया पेज खुलकर आ जाएगा। इस पेज पर आपको अनुसूचित जाति/ अनुचित जनजाति के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- अगले पेज पर आपको जाति प्रमाण पत्र से जुड़ी कुछ जानकारी मिल जाएगी जिसे ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए।
- इसके बाद आपको “Login” के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
- अब आपके सामने “आवेदन फॉर्म” खुलकर आ जाएगा। जहाँ पर आपको आवेदक का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और अन्य सभी जानकारी दर्ज कर लेने के बाद “जमा करें” के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- अगले पेज पर भी आपको आवेदक से संबंधित कुछ जानकारी दर्ज करनी होगी। जिसे सही से दर्ज करने के बाद आपको अपने दस्तावजों को अपलोड कर देना है।
- इस प्रकार से आप सफलतापूर्वक Chhattisgarh caste certificate बनवाने के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते है।
Chhattisgarh caste certificate बनवाने हेतु लगने वाले शुल्क-
लोक सेवा केंद्र | 30 रुपए |
स्वयं ऑनलाइन द्वारा | नि:शुल्क |
Chhattisgarh caste certificate के लाभ
यदि आप ST,SC और अन्य पिछड़ी जाति के अंतर्गत आते है, तो आप जाति प्रमाण पत्र बनवाकर सरकार की विभिन्न योजनाओं और सेवाओं का लाभ उठा सकते है।
- जाति प्रमाण पत्र होने से नागरिक को सरकार की विभिन्न सुविधाओं का लाभ मिलता है।जिसका लाभ लेकर वह अपना भविष्य उज्जवल बना सकते है।
- ये दस्तावेज उन लोगों के लिए सहायक सीध होता है जो आरक्षण वर्ग से संबंधित है।
- जाति प्रमाण पत्र होने से ST,SC और अन्य पिछड़ी जाति के नागरिकों को सरकारी अनुदान प्राप्त करने, स्कूल/ कॉलेज में एडमिशन के समय फीस माफ़ी में छूट, सरकारी नौकरी प्राप्त करने में आरक्षण आदि अन्य सुविधाएं उपलब्ध होती है।
- कई प्राइवेट नौकरी में आवेदन करने के लिए आरक्षण प्राप्त करने के लिए जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।
- वोट के समय ST,SC और अन्य पिछड़ी जाति को सीट मिलने में आरक्षण सुविधा मिलती है।
- इस दस्तावेज के होने से छात्रों को छात्रवृत्ति मिलने में सहायता प्रदान होती है।
छत्तीसगढ़ जाति प्रमाण पत्र से संबंधित सवालो के जवाब
भारत सरकार द्वारा प्रमाणित ये महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। जो किसी विशेष व्यक्ति की जाति को प्रमाणित करता है। ये दस्तावेज मुख्य रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति और पिछडे वर्ग के लोगों का उत्थान करने हेतु बनाया जाता है।
इस दस्तावेज को उपयोग राज्य और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ ST,SC और अन्य पिछड़ी जाति के लोगों को उपलब्ध करवाना। ताकि वह आत्मनिर्भर एवं सशक्त होकर अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकें।
यदि आप जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑफलाइन आवेदन करना चाहते है तो आप नजदीकी जन सेवा केंद्र, तहसील , CSC सेंटर में जाकर आवेदन कर सकते है।
छत्तीसगढ़ जाति प्रमाण पत्र की आधिकारिक वेबसाइट edistrict.cgstate है। वेबसाइट का लिंक ऊपर आर्टिकल में दिया हुआ है।
यदि कोई व्यक्ति ऑफलाइन माध्यम से जाति प्रमाण पत्र बनवाता है तो उसे 30 रुपए का शुल्क देना होगा।