उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के वृद्ध नागरिकों को आर्थिक सहायता और आत्मनिर्भर बनने के लिए महात्मा गांधी पेंशन योजना को आरंभ किया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के ऐसे नागरिक जिनकी उम्र 60 साल या इससे अधिक है, उन्हें अपनी आवश्यक वस्तु लेने के लिए किसी पर निर्भर न रहना पड़े उसके लिए उन्हें हर महीने 1000 रुपए प्रदान किए जायेंगे। इस पेंशन की सहायता से वह आत्मनिर्भर बन पाएंगे।
यदि आप भी उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी है तो इस योजना का लाभ उठा सकते है तो आइये जानते है Mahatma Gandhi Pension Scheme क्या है? योजना से जुड़ी सभी जानकारी को लेने के लिए हमारे आर्टिकल को विस्तारपूर्वक अंत तक पड़े।
Table of Contents
महात्मा गांधी पेंशन योजना
उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा राज्य के नागरिकों को आर्थिक सहायता और सुरक्षा देने के लिए महात्मा गांधी पेंशन योजना को शुरू किया गया है। इस पेंशन की सहायता से वह अपने दैनिक खर्चो का निर्वाहन और उत्तम जीवन यापन कर पाएंगे। राज्य के ऐसे नागरिक जिनकी उम्र 60 साल या उससे अधिक उन्हें पेंशन के रूप में प्रतिमाह 1000 रुपए प्रदान किए जाएंगे।
इस राशि को सीधे उनके बैंक अकाउंट में DBT के माध्यम से भेज दिए जाएंगे। यदि पेंशन लेने वाले नागरिक की मृत्यु हो जाती है तो पेंशन की राशि उनकी पत्नी/ पति को दे दी जाएगी। इस योजना का लाभ राज्य के सभी वर्ग के नागरिक ले सकते है।
योजना का नाम | उत्तर प्रदेश महात्मा गांधी पेंशन योजना |
वर्ष | 2024 |
राज्य | उत्तरप्रदेश |
लाभार्थी | राज्य के वृद्ध नागरिक |
पेंशन | 1000 रुपए प्रतिमाह |
आयु सीमा | 60 वर्ष या उससे अधिक |
उद्देश्य | आत्मनिर्भर बनने हेतु आर्थिक सहायता |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन |
उत्तर प्रदेश महात्मा गांधी पेंशन योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के श्रमिक जो 60 साल के बाद अधिक काम नहीं कर पाते है। ऐसे में उन्हें विभिन्न समस्या का सामना करना पड़ता है। इसलिए उन्हें आर्थिक सहायता देने के लिए सरकार 60 वर्ष या इससे अधिक उम्र के नागरिक को जीवन यापन करने के लिए प्रतिमाह 1000 रुपए पेंशन के रूप में देगी। इस राशि से राज्य के श्रमिक अपने परिवार का सही से भरण-पोषण कर पाएंगे।
राज्य के श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए सरकार ने ई-सेवा पोर्टल के माध्यम से उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय द्वारा राज्य के औद्योगिक विकास के लिए सरकारी नीतियां संचालित की है, जहाँ ऑनलाइन आवेदन कर रोजगार का अवसर प्राप्त कर सकते है।
Mahatma Gandhi Pension Scheme के लाभ
- महात्मा गाँधी पेंशन योजना की सहायता से राज्य के श्रमिकों को आर्थिक मदद मिलेगी।
- जीवन यापन करने एवं परिवार को चलाने के लिए हर महीने 1,000 रुपए की सहायता प्राप्त होगी।
- सरकार ने ये भी ऐलान किया है कि हर 2 साल में इस पेंशन में बढ़ोतरी होगी। जिससे उनकी स्थिति बेहतर हो सकें।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिक को सबसे पहले स्वयं का पंजीकरण करवाना होगा।
- योजना के तहत पेंशन को सीधे श्रमिक के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जायेंगे।
- राज्य के श्रमिकों का कल्याण करने एवं उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए ये योजना बेहद महत्वपूर्ण है।
योजना के लिए पात्रता
- इस योजना में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को उत्तरप्रदेश का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की उम्र 60 साल या उससे अधिक होनी चाहिए।
- अन्य पेंशन योजना का लाभ लेने वाले नागरिक इस योजना में आवेदन करने के पात्र नहीं है।
आवश्यक दस्तावेज
- 60 साल पुरे होने का प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- साल के अप्रैल महीने में जीवित प्रमाण पत्र देना
- बैंक पासबुक
- पास पोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
उत्तर प्रदेश महात्मा गांधी पेंशन योजना में आवेदन ऐसे करें
ऑफलाइन आवेदन के माध्यम से राज्य के नागरिक इस योजना का लाभ ले सकते है। नीचे बताएं गए स्टेप को फॉलो कर आप इसमें आवेदन कर सकते है:-
- सबसे पहले आवेदक को अपने नजदीकी श्रम विभाग कार्यालय में जाना होगा।
- इसके बाद आवेदक को वहाँ के अधिकारी से महात्मा गाँधी पेंशन योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना है।
- आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को सही से भर लेना है और जरूरत के अनुसार अपने दस्तावेज को फॉर्म के साथ अटैच कर देना है।
- सभी जानकारी भरने के बाद फॉर्म को विभाग में जमा करवा देना है।
- आवेदन फॉर्म जमा होने के बाद आपको अधिकारी के माध्यम से रसीद प्राप्त होगी। जिसे आपने संभाल कर रखना है।
- इस प्रकार से आपका Mahatma Gandhi Pension Scheme में आसानी से आवेदन पूर्ण हो जायेगा।
Mahatma Gandhi Pension Scheme से पूछे जानें वाले सवाल-
उत्तर प्रदेश महात्मा गांधी पेंशन योजना राज्य के सभी श्रमिक नागरिक जिनकी उम्र 60 साल या इससे अधिक है उन्हें ही इस योजना का लाभ प्राप्त होगा।
इस योजना की शुरुआत साल 2022 में हुई थी।
इस योजना का लाभ केवल उत्तरप्रदेश राज्य के श्रमिक नागरिक ले सकते है।
जो श्रमिक सरकार की अन्य पेंशन योजना का लाभ ले रहे है। वह इस योजना में आवेदन करने के पात्र नहीं है।
इस योजना के अंतर्गत राज्य के श्रमिको को हर महीने 1,000 रुपए पेंशन दी जाएगी।