उत्तराखंड सरकार हमेशा से राज्य के नागरिकों का विकास करने एवं उन्हें प्रत्येक क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए नई-नई योजनाओं को आरंभ करती है। इसी के चलते सरकार ने राज्य की बेटियों की शादी सम्पूर्ण तरीके से करने के लिए अहम कदम उठाया है। जिसका नाम है उत्तराखंड शादी अनुदान योजना। इस योजना के माध्यम से राज्य की गरीब और कमजोर वर्ग की बेटियों को शादी करने में किसी प्रकार की समस्या न आये उसके लिए सरकार उन्हें 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।
इस राशि का लाभ केवल गरीब रेखा से नीचे वर्ग के नागरिक ही ले सकते है। यदि आप भी उत्तराखंड के मूल निवासी है तो ऑनलाइन आवेदन कर इस योजना का लाभ ले सकते है। तो आइये जानते है उत्तराखंड शादी अनुदान योजना क्या है? योजना से जुड़ी अन्य जानकारी को लेने के लिए आर्टिकल को विस्तारपूर्वक अंत तक पढ़े।
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उत्तराखंड शादी अनुदान योजना
उत्तराखंड सरकार द्वारा Uttarakhand Shadi Anudan Yojana की शुरुआत हुई है। इस योजना का लाभ ऐसे परिवारों को मिलेगा जो गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे है। और आर्थिक स्थिति ख़राब होने के कारण अपनी बेटी का विवाह न कर पा रहे है।
ऐसे परिवार की बेटी का विवाह करने के लिए सरकार 50 हजार रुपये की सहायता प्रदान करेगी। जिस परिवार की वित्तीय आय 48,000 रुपए तक होगी वही इस योजना में आवेदन करने के पात्र है पहले इस योजना की अनुदान राशि 15 हजार रुपये थी जिसे हाल ही में बढ़ा दिया है।
योजना का नाम | उत्तराखंड शादी अनुदान योजना |
वर्ष | 2024 |
योजना का आरंभ | उत्तराखंड सरकार द्वारा |
लाभार्थी | निम्न वर्ग की बेटियां |
लाभ | 50,000 रुपए |
उद्देस्य | कमजोर वर्ग की बेटियों के लिए शादी करवाने हेतु आर्थिक सहायता |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | socialwelfare.uk |
उत्तराखंड शादी अनुदान योजना में आवेदन करने के लिए पात्रता
- इस योजना में लाभ प्राप्त करने के लिए उत्तराखंड का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- योजना में आवेदन करने वाली लड़की की उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए।
- इस योजना के अंतर्गत केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामान्य वर्ग की विधवा महिला आवेदन करने के पात्र है।
- एक परिवार की सिर्फ दो बेटियों को इस योजना का लाभ प्राप्त होगा।
- जिन बेटियों के अभिभावक की वार्षिक आय 48,000 रुपए से कम हो यानि वह BPL श्रेणी और अंत्योदय कार्ड धारक है तो वही इस योजना में आवेदन कर सकते है।
आवेदन करने हेतु जरूरी दस्तावेज
योजना का लाभ लेने के लिए विभिन्न दस्तावेज का होना अनिवार्य है जो की इस प्रकार से है –
- लाभार्थी का आधार कार्ड
- अभिभावक का आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- शादी का कार्ड
- अंत्योदय कार्ड
- BPL कार्ड
- विधवा महिला (पति का मृत्य प्रमाण पत्र)
- शपथ प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- शादी का पंजीयन कार्यालय द्वारा विवाह प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- मोबाइल नंबर
यदि किसी के पास आय प्रमाण पत्र नहीं है तो वह राज्य की ई-डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकता है।
Uttarakhand Shadi Anudan Yojana के तहत आवेदन प्रक्रिया
नीचे बताएं गए स्टेप को फॉलो कर आप इस योजना का लाभ ले सकते है –
- सर्वप्रथम आवेदक को योजना की आधिकारिक वेबसाइट socialwelfare.uk पर जाना होगा।
- होम पेज पर आपको आवेदन पत्र के ऑप्शन पर जाकर विभिन्न पेंशन तथा अनुदान योजना हेतु आवेदन पत्र के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने अनुदान योजना का पेज ओपन होगा जहाँ पर आपको निराश्रित विधवा के पुत्रियों की शादी हेतु वित्तीय सहायता और अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की पुत्री की शादी हेतु वित्तीय सहायता के विकल्प पर क्लिक कर देना है।
- क्लिक करने के बाद आवेदन फॉर्म खुल जायेगा। फॉर्म का प्रिंट आउट निकल ले।
- फॉर्म में पूछी सभी जानकारी को सही से भर कर लेने के बाद मांगे गए सभी दस्तावेज को फॉर्म के साथ अटैच कर लेना है।
- इसके बाद फॉर्म को समाज कल्याण के कार्यालय ने जमा कर देना है।
- इस प्रकार से आपका इस योजना में सफलतापूर्वक आवेदन हो जायेगा।
Uttarakhand Shadi Anudan Yojana के लाभ
- इस योजना के अंतर्गत राज्य के विभिन्न वर्ग जैसे – सामान्य वर्ग, ओबीसी एसटी तथा एससी वर्ग के सभी नागरिकों की बेटी को लाभ दिया जायेगा।
- उत्तराखंड शादी अनुदन योजना के अंतर्गत राज्य की बेटियों की शादी करने के लिए सरकार 50,000 रुपए आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान करेगी।
- प्राप्त धनराशि को सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जायेगा।
- राज्य में जो BPL कार्ड परिवार की विधवा महिला है उनकी केवल प्रथम 2 कन्याओं के लिए शादी अनुदान योजना का लाभ मिलगा। लाभ लेने के लिए शादी से 3 माह पहले आवेदन करना अनिवार्य है।
- जिस वर्ष बेटियाँ की शादी हुई हो उस वर्ष के 1 मार्च से अलगे वर्ष के 28-29 फरवरी तक आवेदन पत्र को स्वीकृत माना जायेगा।
- योजना का लाभ लेने के लिए BPL धारक को BPL कार्ड को प्रस्तुत करना होगा तभी जाकर वह इस योजना का लाभ ले सकता है।
उत्तराखंड शादी अनुदान योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में कमजोर और गरीब बेटियों का विवाह करने में किसी प्रकार की समस्या न आये उसके लिए उन्हें अनुदान दिया जायेगा। कई बेटियाँ आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण शादी नहीं कर पाती जिस वजह से वह परेशान हो जाती है।
निम्न वर्ग के नागरिको को जीवन यापन करने व कन्या का विवाह करने में समस्या का सामना न करना पड़े। योजना से प्राप्त राशि को बेटी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जायेगे।
उत्तराखंड शादी अनुदान योजना से सम्बंधित प्रश्नोत्तर-
इस योजना के अंतर्गत राज्य के सामान्य वर्ग, ओबीसी एसटी तथा एससी वर्ग के सभी नागरिकों की बेटी को लाभ प्राप्त होगा।
इस योजना का लाभ उन नागरिकों को नहीं मिलेगा जिन अभिभावक की वार्षिक आय 48 हजार से अधिक है वह इस योजना में आवेदन करने के पात्र नहीं है।
इस योजना से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप टोल फ्री नंबर 1800-180-4094 पर संपर्क कर सकते है।
योजना का लाभ लेने के लिए कन्या की उम्र 18 वर्ष से अधिक और वर की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए तभी वह इस योजना का लाभ ले पाएंगे।
इस योजना के तहत गरीब वर्ग की लड़की को उसका विवाह करने के लिए 50 हजार रुपए वित्तीय सहायता के रूप में दिए जायेगे।