मध्य प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर कई लाभकारी योजनाओं का संचालित किया जाता है। राज्य में मुख्यमंत्री जी द्वारा कई प्रकार की योजनाओं को कन्याओं के लिए चलाया जा रहा है। प्रदेश की विधवा महिलाओं को उनके विवाह पर आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना 2022-23 को शुरू किया गया है।
राज्य की विधवाओं के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए शासकीय शब्दावली में उन्हें विधवा के स्थान पर कल्याणी कहा जायेगा।
राज्य सरकार की विधवाओं के लिए शुरू की गयी इस योजना को मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना के नाम से जाना जाता है। आज के इस लेख में हम आपको MP Kalyani Vivah Sahayata Yojana 2023 के बारे में जानकारी देंगे। मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना 2023 रजिस्ट्रेशन फॉर्म ,योजना के लाभ और पात्रता के बारे में जानने के लिए आर्टिकल को पूरा पढ़ें।
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मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना 2022-23
मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कल्याणी (विधवा) विवाह सहायता योजना को राज्य की विधवाओं के लिए शुरू किया गया है। योजना साल 2018 से क्रियान्वित है। मध्य प्रदेश सरकार के सामाजिक न्याय एवं निशक्त कल्याण विभाग द्वारा विधवाओं (कल्याणियों) को सामाजिक
और आर्थिक सुरक्षा देने हेतु Kalyani Vivah Sahayata Yojana के अंतर्गत 2 लाख रुपए कल्याणी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किये जायेंगे। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदनकर्ता को योजना के अंतर्गत दिए गए नियम शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
Key Highlights Of Mukhyamantri Kalyani Vivah Sahayata Yojana 2023
योजना का नाम | मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना |
सम्बंधित विभाग | सामाजिक न्याय एवं निशक्त कल्याण विभाग |
राज्य | मध्य प्रदेश |
योजना प्रारम्भ की गयी | 3 मई 2018 |
उदेश्य | कन्याओं को सामाजिक सुरक्षा व जीवन निर्वाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना |
लाभ | कल्याणियों को विवाह के समय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी |
लाभार्थी | राज्य की 18 वर्ष से अधिक आयु की सभी वर्ग की कल्याणी (विधवा) |
आधिकारिक वेबसाइट | socialjustice.mp.gov.in |
MP Kalyani Vivah Sahayata Yojana का उद्देश्य
- योजना का उद्देश्य मध्य प्रदेश की बेटियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।
- राज्य Kalyani Vivah Sahayata Yojana में सभी वर्ग की कल्याणियों को उनके विवाह के अवसर पर सरकार द्वारा 2,00000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- इस आर्थिक सहायता के माध्यम से राज्य की कल्याणियों को अपने जीवन यापन करने में किसी प्रकार की कठनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा।
- इस योजना के माध्यम से राज्य के नागरिकों का जीवन स्तर सुधरेगा।
- राज्य में अब कल्याणी विवाह सहायता योजना के तहत किसी भी सदस्य को अब अपनी बेटी के विवाह के ऋण की आवश्यकता नहीं होगी। इस योजना में मध्य प्रदेश सरकार पात्र कल्याणियों को आर्थिक सहायता दी जाएगी।
मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह योजना के लाभ तथा विशेषताएं
- Kalyani Vivah Sahayata Yojana के माध्यम से एमपी राज्य की विधवा बेटियों को उनके विवाह के समय 200000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
- यह राशि पात्र कल्याणियों को उनके बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी।
- कल्याणी द्वारा मुख्यमंत्री कल्याणी सहायता योजना हेतु आवेदन को 30 दिनों के भीतर स्वीकृत किया जायेगा।
- योजना को मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा 3 मई 2018 से संचालित किया गया है।
- सीएम कल्याणी विवाह सहायता का लाभ प्रदेश की कल्याणी के विवाह करने पर ही दिया जायेगा। और यह लाभ कल्याणी को उसके जीवनकाल में केवल एक बार ही प्रदान किया जायेगा।
- सामाजिक न्याय एवं निशक्त कल्याण विभाग द्वारा योजना को चलाया जा रहा है।
- इस योजना के माध्यम से अब राज्य की बेटियों की आर्थिक स्थिति में सुधार आ सकेगा।
- योजना में कल्याणी की आर्थिक सुरक्षा के लिए 18 से 79 वर्ष तक हर महीने 300 रुपए और 80 वर्ष या इससे अधिक पर 500 रुपए हर महीने पेंशन दी जाएगी।
- कल्याणी के विवाह के बाद यदि 7 वर्ष से पूर्व तलाक हो जाता है तो योजना के माध्यम से दी गयी सहायता राशि को कल्याणी से वसूल लिया जायेगा।
- मध्य प्रदेश Kalyani Vivah Sahayata Yojana के लिए सामूहिक विवाह में विवाह करने के लिए कोई बंधन नहीं है।
योजना हेतु आवश्यक पात्रता एवं शर्तें
- कल्याणी विवाह सहायता योजना में आवेदन के लिए कल्याणी को मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
- कल्याणी की आयु 18 वर्ष या 45 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- आवेदक कल्याणी को किसी सरकारी कार्यालय /संस्था में कर्मचारी या अधिकारी नहीं होना चाहिए।
- आवेदनकर्ता महिला के पास आवेदन करते समय अपने पति का मृत्य प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।
- आवेदिका को योजना का लाभ लेने के लिए आयकरदाता की श्रेणी में नहीं होना चाहिए।
- यदि आवेदक महिला को पारिवारिक पेंशन मिल रही है तो वह Mukhyamantri Kalyani Vivah Sahayata Yojana में आवेदन की पात्र नहीं होगी।
योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज
- कल्याणी और उसके पति का आय प्रमाण पत्र
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- कल्याणी आयकर दाता नहीं है इसका स्वघोषित प्रमाण पत्र
- कल्याणी किसी सरकारी कार्यालय में कार्यरत नहीं है इसका स्वघोषित प्रमाण पत्र
- आयु का प्रमाण
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विवाह प्रमाणपत्र
- विवाह के समय संयुक्त रूप से फोटो ग्राफ
- बैंक पासबुक
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- राशन कार्ड आदि
एमपी कल्याणी विवाह सहायता योजना आवेदन प्रक्रिया (रजिस्ट्रेशन फॉर्म)
मध्य प्रदेश कल्याणी विवाह सहायता योजना में आवेदन के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें –
- सबसे पहले आपको आवेदन के लिए अपने जिले के कलेक्टर/संयुक्त संचालक/सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण के दफ्तर में सभी जरुरी डाक्यूमेंट्स को लेकर जाना होगा।
- इस योजना में आवेदन के लिए दफ्तर में अधिकारी से आवेदन पत्र प्राप्त करें।
- आवेदन पत्र में अब आपको सभी जानकारियों को सही से भरना है।
- सभी जानकारी भरकर एप्लीकेशन फॉर्म में आपको अपने दस्तावेजों की फोटोकॉपी अटैच करनी है।
- अब आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को कार्यालय में जमा कर देना है।
- अब आपका आवेदन पूरा हो जायेगा।
- आपके आवेदन पत्र की सम्बंधित अधिकारीयों द्वारा जाँच होगी जिसमे उपरांत आपको पात्र माने जाने पर योजना में मिलने वाली धनराशि को आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जायेगा।
मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना से सम्बंधित प्रश्नोत्तर –
मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विधवा महिलाओं के लिए चलायी गयी योजना है। इस योजना के माध्यम से विधवा या कल्याणियों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
मध्य प्रदेश सरकार के कल्याणी विवाह सहायता योजना में राज्य की सभी वर्ग की विधवा महिलाओं को जिनकी आयु 18 से 45 वर्ष है को वित्तीय सहायता दी जाएगी।
mp Kalyani Vivah Sahayata Yojana में आप निशुल्क आवेदन कर सकते हैं। योजना में आवेदन शुल्क नहीं लिया जायेगा।
हितग्राहियों को कल्याणी सहायता योजना के माध्यम से मिलने वाली लाभ राशि को उनके बैंक अकाउंट में भेजा जायेगा।
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