मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के जीवन स्तर में आर्थिक व सामाजिक रूप से सुधार लाने के लिए कई तरह की योजनाओं का लाभ उन्हें प्रदान करवाती है। ऐसी ही एक योजना के माध्यम से राज्य के भूमिहीन परिवारों को आवास निर्माण के लिए प्लॉट की सुविधा प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना को शुरू किया गया है। जिसके तहत राज्य के निर्धन परिवारों को सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में निशुल्क भू-खंड प्रदान किए जाएँगे, इसके लिए Awasiya Bhu Adhikar Yojana क लाभ प्राप्त करने के लिए नागरिकों को पहले SAARA पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट saara.mp.gov.in पर पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरा करना होगा।
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आवासीय भू-अधिकार योजना के अंतर्गत पंजीकृत लाभार्थियों को मिलने वाले लाभ, योजना में आवेदन की पात्रता, आवश्यक दस्तावेज व पंजीकरण प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी आवेदक इस लेख के माध्यम से जान सकेंगे।
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एमपी आवासीय भू-अधिकार योजना
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना को आरम्भ करने की घोषणा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा 30 अक्टूबर 2021 को की गई थी। इस योजना के माध्यम से सरकार राज्य के उन सभी परिवारों को भू-खंड प्रदान करवा रही है, जिनके पास रहने के लिए न ही अपना घर है और न ही आवास निर्माण के लिए भू-खंड है। ऐसे सभी परिवारों को योजना के तहत निःशुल्क प्लॉट की सुविधा प्रदान की जाएगी, जिस पर वह बेहतर जीवन यापन के लिए अपने आवास का निर्माण कर सकेंगे, इसके लिए योजना के माध्यम से आवास निर्माण के लिए नागरिकों को ऋण लेने की सुविधा भी उपलब्ध हो सकेगी।
Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana 2023: Details
योजना का नाम | मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना |
शुरू की गई | मध्य प्रदेश सरकार द्वारा |
आरम्भ की घोषणा | 30 अक्टूबर 2021 |
आवेदन माध्यम | ऑनलाइन प्रक्रिया |
साल | 2023 |
योजना के लाभार्थी | राज्य के भूमिहीन नागरिक |
उद्देश्य | भूमिहीन परिवारों को मुफ्त प्लॉट की सुविधा प्रदान करना |
श्रेणी | राज्य सरकारी योजना |
आधिकारिक वेबसाइट | saara.mp.gov.in |
Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana 2023
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकारी योजना के तहत राज्य के नागरिकों को सम्मानपूर्वक जीवन यापन के लिए मूलभूत आवश्यकताओं में से एक आवास निर्माण के लिए सभी ग्राम पंचायतों में आबादी वाले क्षेत्रों में भूमिहीनों को निःशुल्क भू-खडं प्रदान किए जाएँगे। इसके लिए सरकार द्वारा योजना के तहत लाभार्थियों को 60 वर्ग मीटर का प्लॉट देने की घोषणा की गई है। इस योजना के तहत भूमिहीन निर्धन लाभार्थी मिलने वाले प्लॉट पर आवास निर्माण के लिए बैंकों से ऋण के अलावा प्रधानमंत्री आवास निर्माण योजना का लाभ प्राप्त कर अपने घर का निर्माण कर सकेंगे।
एमपी आवासीय भू-अधिकार योजना के लाभ एवं विशेषताएँ
एमपी आवास योजना के अंतर्गत पंजीकरण करने वाले लाभार्थियों को मिलने वाले लाभ की जानकारी कुछ इस प्रकार है।
- इस योजना के माध्यम से सरकार राज्य के उन परिवारों को भू-खंड की सुविधा मुहैया करवा रही है, जिनके पास अपने घर या भू-खंड नहीं हैं।
- योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को दी जाने वाली आवासीय सुविधा के लिए प्लॉट की सुविधा निःशुल्क होगी।
- एमपी आवासीय भू-अधिकार योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए नागरिक सारा पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे।
- इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले आबादी क्षेत्रों में पात्र लाभार्थी परिवारों को प्लॉट की सुविधा प्राप्त हो सकेगी।
- राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर निर्धन परिवार प्रतिष्ठापूर्वक जीवन यापन कर सकेंगे।
- योजना के तहत मिलने वाले आवासीय भू-खंड का आकार 60 वर्गमीटर होगा।
- इस योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले प्लाट पर भवन निर्माण के लिए लाभार्थियों को बैंक से ऋण की सुविधा भी प्राप्त हो सकेगी।
- इस योजना के अंतर्गत सभी परिवारों की ग्राम वार सूची प्रकाशित की जाएगी, जिससे संबंधित ग्रामवासियों से सुझाव या आपत्ति आमंत्रित किए जा सकेंगे।
- जो लाभार्थी भवन निर्माण के लिए बैंकों से ऋण नहीं लेना चाहते वह पीएम आवास योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
- भू-अधिकार योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को दिए गए प्लॉट पर किसी तरह के प्रीमियम का भुगतान नहीं करना होगा।
- योजना के तहत सभी आवेदनों एवं स्वीकृत प्रकरणों की मॉनिटरिंग राजयसभा अधिकारी द्वारा की जाएगी।
- योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले भू-खंड पर भू-स्वामी अधिकार पति-पत्नी के संयुक्त नाम से प्राप्त होगा।
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना की भूमि आवंटन प्रक्रिया
इस योजना के अंतर्गत भू-खंड का लाभ प्राप्त करने वाले नागरिको को आवेदनों को सम्बंधित ग्राम पंचायत के सचिव एवं पटवारी के माध्यम से परीक्षण करके तहसीलदार को प्रेषित किया जाएगा। जिसके बाद पात्र और अपात्र लाभार्थियों को लिस्ट तैयार की जाएगी, योजना के 10 दिनों के अंदर ग्रामवासियों द्वारा आपत्तियों और सुझाव प्रदान करने के लिए सूची को प्रकाशित किया जाएगा। जिसके सूचना नागरिकों तक चौपाल, गुड़ी, चावड़ी आदि द्वारा पहुँचाई जाएगी। इसके बाद आपत्तियों और सुझाव के परिक्षण होने के बाद तहसीलदार द्वारा सभी पात्र एवं अपात्र आवेदकों की सूची तैयार करके संबंधित ग्रामसभा में प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद तहसीलदार द्वारा विधि अनुसार परीक्षण करते पात्र नागरिकों को प्लॉट आवंटन के लिए आदेश जारी किए जाएँगे, जिसके लिए आवेदकों को किसी प्रकार के प्रीमियम का भुगतान नहीं करना होगा।
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना का उद्देश्य
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री भू-अधिकार योजना को आरम्भ करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को जीवन यापन के लिए मुलभूत आवश्यक्ताओं में से एक खुद के आवास की सुविधा प्रदान करने के लिए निःशुल्क भू-खंड की सुविधा प्रदान करना है। इससे राज्य के ऐसे परिवार जिनकी आर्थिक स्थिति बेहतर ना होने के कारण उन्हें बेहद ही कठिनाइयों में अपना जीवन यापन करना पड़ता है, वह भी बिना किसी आर्थिक समस्या के निःशुल्क अपने ही क्षेत्र में सरकार द्वारा दिए जा रहे प्लॉट की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। इसके साथ ही प्लॉट मिलने के बाद पीएम आवास योजना या बैंकों के माध्यम से भी उन्हें भवन निर्माण के लिए ऋण की सुविधा प्राप्त हो सकेगी। इससे गरीब परिवार भी बिना इसी समस्या के प्रतिष्ठापूर्ण जीवन यापन कर सकेंगे और इससे उनके जीवन स्तर में भी सुधार हो सकेगा।
एमपी मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना की पात्रता
योजना में आवेदन के लिए नागरिकों को इसकी निर्धारित पात्रताओं को पूरा करना आवश्यक है, जिसे पूरा करने वाले नागरिकों को ही योजना का लाभ मिल सकेगा, जिसके पात्रता निम्नानुसार है।
- योजना में अंतर्गत मध्यप्रदेश के स्थाई निवासी आवेदन के पात्र माने जाएँगे।
- राज्य के वह निर्धन व भूमिहीन परिवार जिनके पास ना ही अपना घर है और ना ही भू-खंड वह सभी योजना में आवेदन के पात्र होंगे।
- आवासीय भू-अधिकार योजना के अंतर्गत वह परिवार जिनके पास 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि है, वह योजना में आवेदन के पात्र नहीं होंगे।
- राज्य के उन्ही नागरिकों को योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा, जिनके द्वारा योजना में आवेदन की प्रक्रिया पूरी की गई हो।
- आवेदन की प्रकारिया नागरिकों को सारा पोर्टल पर पूरी करनी होगी।
- योजना में राज्य के केवल वही ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवार आवेदन के पात्र माने जाएँगे, जिनके पास अपना कोई आवासीय भू-खंड मौजूद ना हो।
- योजना में ऐसे परिवार जिनके सदस्य सरकारी नौकरी में सेवारत हैं वह आयकरदाता है वह योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन के पात्र नहीं होंगे।
- आवेदक नागरिक का नाम उसी ग्राम पंचायत लिस्ट में होना चाहिए जहाँ वह प्लॉट चाहते हैं।
- राज्य के वह परिवार जो सार्वजनिक वित्तरण प्राणाली के तहत राशन की खरीद नहीं कर सकते या जो राशन कार्ड के लिए पात्र नहीं है वह योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन के पात्र नहीं होंगे।
- अन्य राज्य के नागरिक योजना में आवेदन के पात्र नहीं होंगे।
आवासीय भू-अधिकार योजना के आवश्यक दस्तावेज
इस योजना में आवेदन के लिए आवेदक के पास सभी महत्त्वपूर्ण दस्तावेज होने आवश्यक है, जिनकी जानकारी कुछ इस प्रकार है।
- आवेदक का आधार कार्ड
- समग्र आईडी
- मतदाता पहचान पत्र
- राशन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
राज्य के जो भी नागरिक मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना में ऑनलइन आवेदन करना चाहते हैं, वह यहाँ बताई गई प्रक्रिया को पढ़कर आवेदन पूरा कर सकते हैं।
- इसके लिए आवेदक सबसे पहले SAARA पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।
- अब होम पेज पर आपको मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना का विकल्प दिखाई देगा।
- यहाँ आपको Apply के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपकी स्क्रीन पर नया पेज खुलकर आ जाएगा, यहाँ आपको दिए गए दिशा-निर्देशों को पढ़कर आपको आवेदन करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपकी स्क्रीन पर आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
- यहाँ आपको फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे जिला, तहसील, पटवारी हल्का, ग्राम का नाम, व्यक्तिगत जानकारी, मोबाइल नंबर आदि ध्यानपूर्वक भरनी होगी।
- सारी जानकारी भरकर आपको डिक्लरेशन बॉक्स में टिक करके Submit के बटन पर क्लिक कर देना होगा।
- इस तरह योजना में आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
SAARA पोर्टल पर लॉगिन करने की प्रक्रिया
पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए आवेदक यहाँ बताई गई प्रक्रिया को फॉलो करें।
- आवेदक सबसे पहले SAARA पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।
- अब होम पेज पर आपको लॉगिन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपकी स्क्रीन पर लॉगिन फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
- यहाँ आपको फॉर्म में अपना यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करना होगा।
- अब आपको दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज करके लॉगिन के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा।
- इस तरह आपकी लॉगिन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
आवासीय भू-अधिकार योजना आवेदन सर्च करने की प्रक्रिया
- आवेदक सबसे पहले SAARA पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।
- अब होम पेज पर आपको मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना का विकल्प दिखाई देगा।
- यहाँ आपको Apply के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपकी स्क्रीन पर नया पेज खुलकर आ जाएगा, यहाँ आपको दिए गए दिशा-निर्देशों को पढ़कर आपको आवेदन सर्च के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद अगले पेज में आपको अपनी समग्र आईडी और मोबाइल नंबर दर्ज करके खोजें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके आवेदन से संबंधित जानकारी आपकी स्क्रीन पर खुलकर आ जाएगी।
आवासीय भू-अधिकार योजना डैशबोर्ड देखने की प्रक्रिया
- डैशबोर्ड चेक करने के लिए आवेदक सबसे पहले SAARA पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।
- अब होम पेज पर मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना का विकल्प दिखाई देगा।
- यहाँ आपको Dashboard के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- जिसके बाद आपकी स्क्रीन पर योजना का डैशबोर्ड खुलकर आ जाएगा।
- यहाँ आप दी गई रिपोर्ट में जो भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं उसे देख सकेंगे।
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना से जुड़े प्रश्न/उत्तर
Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई योजना है, जिसके माध्यम से सरकार राज्य के ग्राम पंचायतों में आबादी वाले क्षेत्रों में भूमिहीनों परिवारों को निःशुल्क भू-खडं की सुविधा प्रदान करेगी।
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना में आवेदन के लिए आवेदक स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन (SAARA) की आधिकारिक वेबसाइट saara.mp.gov.in पर आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे।
आवासीय भू-अधिकार योजना के तहत आवेदन करने वाले लाभार्थियों को सरकार द्वारा निःशुल्क प्लॉट की सुविधा प्रदान की जाएगी, जिसके लिए उन्हें किसी तरह के प्रीमियम का भुगतान नहीं करना होगा, योजना के तहत मिलने वाले आवासीय भू-खंड का आकार 60 वर्गमीटर होगा। इसके साथ ही घर निर्माण के लिए नागरिक पीएम आवास योजना या बैंक से ऋण की सुविधा का भी लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना में आवेदन के लिए आवेदक मध्य प्रदेश के स्थाई निवासी होने चाहिए, जिनके पास 5 एकड़ से कम की कृषि भूमि होनी आवश्यक है, इसके साथ ही जिन आवेदको के पास अपना घर या प्लॉट नहीं है वह सभी योजना में आवेदन के पात्र होंगे।
आवासीय भू-अधिकार योजना में आवेदन की प्रक्रिया ऊपर लेख के माध्यम से प्रदान करवा दी गई है, जिसे पढ़कर आवेदक योजना में आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकेंगे।
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना 2023 से संबंधित सभी जानकारी हमने आपको अपने लेख के माध्यम से प्रदान करवा दी है और हमे उम्मीद है की यह जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी होगी, इसके लिए यदि आपको हमारा लेख पसंद आए या इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे।