सरकार ने नागरिकों के लिए कई सारी योजनाओं को शुरू किया है जिससे वह आत्मनिर्भर बन सके। झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी द्वारा 15 अगस्त को झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना को शुरू किया है। झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना सरकार ने युवा नागरिकों के लिए बनाई है। योजना के माध्यम से राज्य सरकार शहरी क्षेत्र के गरीब लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाएगी। जितने भी प्रवासी मज़दूर कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन के समय में झारखंड लौट आयें है उन्हें सरकार रोजगार उपलब्ध करवाएगी।
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यह योजना भी महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MNREGA) की तरह शहरी अकुशल श्रमिकों को 100 दिन की नौकरी की गारंटी का रोजगार प्रदान करेगी। जो भी नागरिक योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते है उन्हें योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा।
योजना का लाभ नागरिक को तभी मिल सकेगा जब वह पोर्टल पर पंजीकरण करवा सकेंगे। आज हम आपको योजना से जुडी सभी जानकारी जैसे: झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, Jharkhand Mukhyamantri Shramik Rojgar Yojana से मिलने वाले लाभ, उद्देश्य, आवश्यक दस्तावेज, पात्रता, झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना क्या है आदि के बारे में बताने जा रहे है। जानकारी जानने के लिए आप हमारे द्वारा लिखे गए आर्टिकल को अंत तक अवश्य पढ़े।
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झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना
झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र व शहरी क्षेत्र के श्रमिक व बेरोजगार युवाओं को 100 दिन का गारंटी रोजगार दिया जायेगा और अगर किसी भी बेरोजगार को 15 दिन तक का काम नहीं मिलता तो उसे बेरोजगार भत्ता देने का प्रावधान सरकार द्वारा तय किया गया है। सरकार द्वारा सभी योजनाओं का लाभ लेने के लिए नागरिक के पास जॉब कार्ड होना जरुरी है।
सरकार ने जॉब कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल को जारी किया है योजना के माध्यम से राज्य के 5 लाख परिवारों को लाभ दिया जायेगा। योजना का आवेदन करने के लिए आवेदक को इधर-उधर कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है वह अपने मोबाइल व कंप्यूटर के जरिये ऑनलाइन माध्यम से योजना का आवेदन कर सकते है। ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने पर आवेदक का समय और पैसे दोनों की बचत हो सकेगी।
राज्य | झारखंड |
योजना का नाम | झारखण्ड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना |
के द्वारा | हेमंत सोरेन जी द्वारा |
विभाग | रोजगार श्रम विभाग |
लाभ लेने वाले | शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के प्रवासी अकुशल श्रमिक |
उद्देश्य | 100 दिन का गारंटी रोजगार उपलब्ध करवाना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन मोड |
आधिकारिक वेबसाइट | msy.jharkhand.gov.in |
योजना के तहत किये गए 35000 जॉब कार्ड जारी
शहर के क्षेत्र में जितने भी अकुशल श्रमिक है झारखंड सरकार ने उनके लिए मुख्यमत्री श्रमिक रोजगार योजना को शुरू किया जिसमे नागरिकों को 35000 जॉब कार्ड उपलब्ध करवाए गए है। जो श्रमिक कोरोना महामारी के कारण रोजगार करने में असक्षम है उन्हें योजना के तहत रोजगार प्रदान किया जायेगा।
योजना के तहत होने वाले काम
- चकबंदी कार्य का निर्माण
- मार्ग का निर्माण
- आवास निर्माण कार्य
- सिंचाई का काम
- वृक्षारोपण का काम
- भवनों का निर्माण
- सड़कों का निर्माण
- साफ़ सफाई स्वछता
- मरम्मत का काम
- कृषि से जुड़े काम
- गड्ढे व कुंवे खोदने का काम
- राज्य में सार्वजनिक स्थानों एवं विभिन्न प्रकार के संस्थानों के रखरखाव का काम आदि
Jharkhand Mukhyamantri Shramik Rojgar Yojana का उद्देश्य
योजना को शुरू करने का उद्देश्य यह है कि जितने भी प्रवासी मज़दूर अपने राज्य लौट आये है उन सभी को रोजगार उपलब्ध करवाना जिससे वह बिना किसी परेशानी के अपना और अपने परिवार का भरण-पोषण कर सके। जिस तरह महात्मा गाँधी मनरेगा के तहत गारंटी रोजगार देने के लिए जॉब कार्ड नागरिकों को दिया जाता है उसी तरह योजना के माध्यम से अकुशल श्रमिकों को रोजगार हेतु जॉब कार्ड उपलब्ध करवाया जायेगा। यह रोजगार नागरिकों को अपने राज्य में ही प्रदान किया जायेगा। जिससे उन्हें दोबारा रोजगार की तलाश में इधर-उधर जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
Shramik Rojgar Yojana से मिलने वाले लाभ एवं विषेशताएं
योजना से मिलने वाले लाभ एवं विषेशताएं जानने के लिए दिए गए पॉइंट्स को पूरा पढ़े।
- योजना के तहत 5 लाख श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया जायेगा।
- झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना के अंतर्गत हर वित्तीय साल के अंदर 100 दिन का रोजगार श्रमिकों को दिया जायेगा।
- योजना का लाभ पाने के लिए आवेदक को पोर्टल पर पंजीकरण करवाना आवश्यक है।
- Shramik Rojgar Yojana में जिन नागरिक श्रमिकों की आयु 18 साल या उससे अधिक होगी वह इसका लाभ प्राप्त कर सकते है।
- श्रमिकों को पहले महीने एक अंदर भत्ते के रूप में न्यूनतम मजदूरी का एक चौथा भाग ही प्रदान किया जायेगा।
- उसके बाद श्रमिक को 60 दिन का कार्य करने के बाद मजदूरी का आधा हिस्सा दिया जायेगा।
- श्रमिक को 100 दिन का रोजगार पूरा कर लेने के पश्चात सम्पूर्ण राशि दे दी जाएगी।
- कोरोना महामारी के कारण जितने भी नागरिक अपने मूल राज्य वापस लौटे होंगे उन्हें सहायता प्रदान की जाएगी।
- झारखंड राज्य ग्रामीण विकास विभाग द्वारा यह पता लगाया गया है की विभिन्न राज्य से लौटे 2.5 लाख प्रवासी मज़दूर में से 30% श्रमिक अकुशल (अनस्किल्ड) है।
- नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राज्य शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत श्रमिक रोजगार योजना को निर्देशित किया जायेगा।
- श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए कई कार्यो को योजना के तहत शामिल किया जायेगा।
- योजना के माध्यम से जितने भी श्रमिक अकुशल है उन्हें जॉब कार्ड उपलब्ध करवाया जायेगा। इसी के अनुसार उन्हें रोजगार उपलब्ध होगा।
श्रमिक रोजगार योजना हेतु पात्रता
सरकार द्वारा कुछ पात्रताएं नागरिकों के लिए निर्धारित की गयी है। बताई गयी पात्रता के अनुसार ही आप योजना का आवेदन कर पाएंगे। हम आपको पात्रता के बारे में बताने जा रहे है। पात्रता जानने के लिए दिए गए स्टेप्स को फोल्लो करें।
- झारखंड श्रमिक रोजगार योजना का आवेदन वही श्रमिक नागरिक कर सकते है जिनकी आयु 18 साल से ऊपर होगी।
- योजना के अंतर्गत श्रमिक 1 अप्रैल 2015 से शहरी क्षेत्र में निवास करने वाला होना चाहिए।
- मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए ग्रामीण छेत्रो में रह रहे श्रमिक नागरिक के पास मनरेगा कार्ड नहीं होना चाहिए अन्यथा वह इस योजना का आवेदन नहीं कर सकते।
- इस योजना में महिला व पुरुष दोनों ही पंजीकरण करवाने हेतु पात्र है।
आवश्यक दस्तावेज
यदि आप भी योजना का आवेदन करना चाहते है तो इसके लिए आपको आवेदन फॉर्म में मांगे जरुरी दस्तावेजों की जानकारी होनी जरुरी है। हम आपको दस्तावेजों की जानकारी के बारे में बताने जा रहे है। जानकारी जानने के लिए हमारे द्वारा दी गयी तालिका को पढ़े।
श्रमिक मजदूर का आधार कार्ड | मूल निवास प्रमाणपत्र | बैंक अकाउंट डिटेल्स |
वोटर ID कार्ड | रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर | पासपोर्ट साइज फोटो |
आय प्रमाणपत्र | ड्राइविंग लाइसेंस |
झारखण्ड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
अगर आप भी योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते है तो आज हम उन्हें योजना की आवेदन प्रक्रिया के बारे में बताने जा रहे है। आवेदन प्रक्रिया जानने के लिए हमारे द्वारा दिए गए सस्टेप्स को पूरा पढ़े।
- सबसे पहले आवेदक को योजना की आधिकारिक वेबसाइट (msy.jharkhand.gov.in) पर जाना है।
- जिसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल कर आजायेगा।
- होम पेज पर आपको आवेदन सेक्शन पर जाकर जॉब कार्ड के लिए आवेदन करें पर क्लिक करना है।
- क्लिक करते ही आपके सामने नया पेज खुल जायेगा।
- आपको नए पेज पर पूछी गयी जानकारी जैसे: जिला, शहरी, स्थानीय निकाय, वार्ड नंबर, पता, पिन कोड, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड आदि को भरना है।
- सभी जानकारी भरने के बाद आवेदक को फॉर्म के आखिरी में डिक्लेरेशन और आधार वाले ऑप्शन पर टिक करके कैप्चा कोड को भर देना है।
- इसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है।
- एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको पंजीकरण रेफ़्रेन्स नंबर प्राप्त होगा।
- आप इसे भविष्य हेतु संभाल कर रख लें।
मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना जॉब कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया
जॉब कार्ड डाउनलोड करने के लिए हमारे द्वारा दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।
- आवेदक को सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।
- यहाँ आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल कर आजायेगा।
- होम पेज पर आपको आवेदन सेक्शन पर जाकर जॉब कार्ड डाउनलोड करें के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- क्लिक करते ही आपके सामने नया पेज खुल जायेगा।
- नए पेज पर आपको एप्लीकेशन रेफ़्रेन्स नंबर और आधार नंबर को दर्ज करके कैप्चा कोड को भर दें।
- सभी जानकारी भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना है।
- क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पर जॉब कार्ड की समस्त डिटेल दिखाई देगी।
- जिसे आप डाउनलोड कर लें और रोजगार प्राप्त करने के लिए संभाल कर रख लें।
शिकायत दर्ज कैसे करें?
शिकायत दर्ज करने के लिए आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं । अब आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल कर आजायेगा। होम पेज पर आपको शिकायत सेक्शन पर जाकर शिकायत दर्ज करें के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने नया पेज खुल जायेगा। नए पेज पर आपको पूछी गयी जानकारी जैसे: आवेदक का जॉब कार्ड नंबर, आधार नंबर, शिकायत का प्रकार, शिकायत की जानकारी को भरना है। सभी जानकारी भेने के बाद आपको कैप्चा कोड को भर देना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपकी शिकायत दर्ज की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
शिकायत की स्थिति की जांच कैसे करें?
- सबसे पहले आवेदक श्रमिक रोजगार योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।
- जिसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
- होम पेज पर आपको शिकायत वाले सेक्शन में शिकायत की स्थिति की जांच करें पर क्लिक करना है।
- क्लिक करते ही नए पेज पर आप शिकायत संदर्भ संख्या भर दें।
- अब आप सबमिट बटन पर क्लिक कर दें।
- क्लिक करते ही शिकायत से जुडी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिखाई देगी।
श्रमिक रोजगार योजना से जुड़े प्रश्न/उत्तर
यह योजना झारखण्ड सरकार ने युवा नागरिकों के लिए बनायीं है। योजना के माध्यम से राज्य सरकार शहरी क्षेत्र व ग्रामीण क्षेत्र के गरीब लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाएगी।
योजना की शुरुवात 15 अगस्त 2020 को झारखण्ड राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी द्वारा की गयी।
मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना के तहत हर साल युवा नागरिकों को 100 दिन तक का रोजगार उपलब्ध करवाया जायेगा। यह रोजगार हर साल श्रमिक नागरिक को दिए जायेंगे।
जी हाँ, मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना के तहत शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को रोजगार दिया जायेगा।
जो भी श्रमिक रोजगार नागरिक योजना का लाभ लेना चाहते है उन्हें पोर्टल पर जाकर पंजीकरण करवाना होगा। पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात वह रोजगार संबंधी सभी सुविधाओं का लाभ आसानी से ले सकते है।
झारखण्ड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना का लाभ राज्य के 5 लाख श्रमिक मजदूरों को प्रदान किया जायेगा।
प्रवासी श्रमिक नागरिकों के लिए जॉब कार्ड का आवेदन करने की आधिकारिक वेबसाइट msy.jharkhand.gov.in है। आवेदक ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर योजना का आवेदन कर सकते है।
जी हाँ, यदि श्रमिक नागरिक को रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो उन्हें सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता उपलब्ध करवाया जायेगा।
योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज की जानकारी हमने आपको अपने आर्टिकल में बता दी है। जानकरी जानने के लिए आवेदक हमारे द्वारा लिखे आर्टिकल को पूरा पढ़े।
हमने आपको अपने आर्टिकल में मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना के बारे में सभी जानकारी को विस्तार पूर्वक हिंदी भाषा में बता दिया है। यदि आपको जानकारी पसंद आयी हो तो आप हमे मैसेज करके बता सकते है और इसके अलावा यदि आपको कोई भी समस्या या योजना से जुड़े सवालों के जवाब जानने है तो आप हमे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते है। हमारी टीम आपके सभी सवालों का जवाब देने की जरूर कोशिश करेगी।