मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना 2024: ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन स्टेटस

मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना को हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा शुरू किया गया है। राज्य में जितने भी लोग है जिनके पास घर या दुकान होने के बाद भी वह उनपर अपना मालिकाना हक़ नहीं जाता पा रहे है। सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत उन्हें उनके घर व दुकान के मालिक होने का हक़ प्रदान किया जायेगा। जिस किसी आवेदक के पास दुकान व माकन पर 20 साल से अधिक का कब्ज़ा है उन्हें योजना का लाभ मिलेगा। 31 दिसंबर 2020 में 20 साल होने पर भी जो नागरिक दुकान का लीज (रेंट) भर रहे है या मकान का किराया भर रहे है उन्हें उनकी प्रॉपर्टी पर स्वामित्व प्रदान किया जायेगा। अगर आप भी इस योजना का आवेदन करना चाहते है तो आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://ulbshops.ulbharyana.gov.in पर जाना होगा।

मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना: ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन स्टेटस
Mukhyamantri sahari nikay swamitwa yojana

अगर आप भी योजना से जुडी जानकारी जैसे: मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना का आवेदन कैसे करें, Mukhymantri Shehri Nikay Swamitva Yojana से मिलने वाला लाभ, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज आदि के बारे में बताने जा रहे है। यदि आप जानकारी जानना चाहते है तो हमारे द्वारा लिखे गए आर्टिकल को अंत तक अवश्य पढ़े।

मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना 2023

योजना के तहत हरियाणा राज्य के फरीदाबाद व गुरुग्राम और अन्य शहरी निकायों के नागरिकों को मालिकाना हक़ दिलवाना योजना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह योजना इन सभी नागरिकों के लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगी। मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के तहत नागरिकों को कलेक्टर रेट से कम राशि का भुगतान करने पर उन्हें मालिकाना हक़ मिल जायेगा। मालिकाना हक़ प्रदान करने के लिए कलेक्टर रेट पर मैक्सिमम 50% की छूट दी जाएगी और जो आवेदक इस योजना के लाभार्थी नहीं होंगे उनसे मार्किट रेट पर किराया लिया जायेगा।

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राज्य के 25 हजार नागरिकों को इसका लाभ पहुंचाया जायेगा, अभी स्थानिया निकाय विभाग के पास 16000 लोगों का रिकॉर्ड उपलब्ध है और संभावना है कि अभी इसमें और नागरिक भी शामिल हो सकते है। योजना का आवेदन करने के लिए आवेदक को कही भी इधर-उधर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आवेदक आसानी से अपने मोबाइल व कंप्यूटर के जरिये ऑनलाइन माध्यम से योजना का आवेदन कर सकते है। इससे आवेदक का समय और पैसे दोनों की बचत होगी।

राज्यहरियाणा
योजनामुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना
साल 2023
लाभ लेने वालेराज्य के नागरिक
उदेश्यमालिकाना हक़ दिलवाना
श्रेणीराज्य सरकारी योजना
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन मोड
आधिकारिक वेबसाइटulbshops.ulbharyana.gov.in

योजना का उद्देश्य

योजना का उद्देश्य यह है कि हरियाणा राज्य में जितने भी नागरिक है उन्हें उनकी प्रॉपर्टी या जमीन ओर मालिकाना हक़ प्रदान करना है क्यूंकि राज्य के कई ऐसे नागरिक है जिनके पास मकान व दूकान दोनों होने के बावजूद वह उन्हें मकान के मालिक होने का हक़ प्रदान नहीं किआ गया है परन्तु सीएम शहरी निकाय स्वामित्व योजना के अंतर्गत राज्य के लोगों की जिंदगी में और अधिक सुधार आ सकेगा और इसके साथ-साथ वह मजबूत और आत्मनिर्भर भी बन पाएंगे। जिन नागरिकों का 20 साल से अधिक का कब्ज़ा है उन्हें सरकार मालिकाना हक़ दिलवाएगी।

स्वामित्व पर कलेक्टर रेट में मिलने वाली छूट

सीरियल नंबरघर या दुकान पर कब्जे का समयकलेक्टर रेट में छूट का परसेंट
1.20 साल20%
2.25 साल25%
3.30 साल30%
4.35 साल35%
5.40 साल40%
6.45 साल45%
7.50 साल या उससे अधिक साल50%

मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना, ऑनलाइन पोर्टल शुरू

पोर्टल को शुरू हरियाणा सरकार द्वारा किया गया। पोर्टल पर आवेदन करके नागरिक इस योजना का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आपको बता दें की प्रति सोमवार पोर्टल पर आवेदन हेतु एप्लीकेशन फॉर्म भरे जायेंगे। एक दिन में केवल 1000 आवेदन फॉर्म भरे जायेंगे। योजना का आवेदन करते वक़्त आवेदक को सेल्फ सर्टिफाइड लेटर की जानकरी भी आवेदन फॉर्म में देनी होगी।

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योजना से मिलने वाले लाभ एवं विशेषताएं

योजना से मिलने वाले लाभ एवं विशेषताएं जानने के लिए दिए गए पॉइंट्स को पूरा पढ़े।

  • योजना के माध्यम से सभी शहरी निकाय को मालिकाना हक़ प्रदान किया जायेगा।
  • ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने पर आवेदक के समय और पैसे दोनों की बचत हो पायेगी।
  • नागरिकों को कलेक्टर रेट से कम राशि का भुगतान करने पर उन्हें मालिकाना हक़ मिल जायेगा।
  • आवेदक आसानी से योजना का आवेदन अपने मोबाइल व कंप्यूटर द्वारा कर सकते है।
  • मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के तहत नागरिकों को मालिकाना हक़ के लिए 50% की छूट भी दी जाएगी।
  • जो भी नागरिक योजना के लाभार्थी नहीं होंगे उन्हें मार्किट रेट के अनुसार किराया देना पड़ेगा।
  • योजना के अंतर्गत 1000 करोड़ रुपये का राजस्व (रेवेन्यू) आना संभव है।
  • योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन करना बहुत जरुरी है।
  • विभाग द्वारा हफ्ते में केवल एक दिन यानि सोमवार को ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के लिए पोर्टल को खोला जायेगा, केवल 1000 आवेदन पत्र एक दिन में जमा हो सकेंगे जिसके बाद पोर्टल को फिर बंद कर दिया जाएगा।
  • पोर्टल पर 3 या 4 महीने में नागरिकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जमा हो जायेंगे।
  • योजना का लाभ राज्य के कुल 25 हजार नागरिकों को प्रदान किया जायेगा।
  • आवेदन फॉर्म जमा होने का बाद सभी अप्लीकेशन फॉर्म का अधिकारी द्वारा सत्यापन किया जायेगा।

Haryana CM Shehri Nikay Swamitva Yojana हेतु पात्रता

अगर आप ही इस योजना से मिलने वाला लाभ प्राप्त करना चाहते है तो इसके लिए आपको इसकी पात्रता का पता होना बहुत जरुरी है। आज हम आपको योजना से जुडी पात्रता के बारे में बताने जा रहे है आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़े।

  1. जो नागरिक योजना का आवेदन करना चाहते है वह हरियाणा राज्य के मूलनिवासी होने जरुरी है।
  2. आवेदन करने के लिए आवेदक के पास अपने सभी जरुरी दस्तावेज उपलब्ध होने चाहिए।
  3. आवेदक के पास अपनी दुकान या मकान पर 31 दिसंबर 2021 तक 20 साल या 20 साल से अधिक का कब्ज़ा होना चाहिए तभी उन्हें मालिकाना हक़ प्राप्त होगा।

हरियाणा सरकारी आवास आवंटन पोर्टल

आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज

आज हम आपको योजना का आवेदन करने के लिए आवेदन फॉर्म में मांगे गए सभी दस्तावेजों के बारे में जानकारी देने वाले है, जिससे आप आसानी से योजना का लाभ उठा सकेंगे। दस्तावेज इस प्रकार से है:

आधार कार्डरजिस्टर्ड मोबाइल नंबरफायर NOCपासपोर्ट साइज फोटो
आय प्रमाणपत्रवोटर ID कार्डड्राइविंग लाइसेंसराशन कार्ड
सेल्फ सर्टिफाइड लेटरमूल निवास प्रमाणपत्रपैन कार्डबिजली का बिल
पानी का बिलकिराये की रसीदकिराये का समझौता पत्र

मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना का आवेदन कैसे करें?

अगर आप भी योजना का आवेदन करना चाहते है और योजना से मिलने वाले लाभों को प्राप्त करना चाहते है तो इसके लिए आपको आवेदन प्रकिया का पता होना बहुत जरुरी है, आवेदन प्रक्रिया जानने के लिए हमारे द्वारा दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।

  • सबसे पहले आप हरियाणा राज्य की मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • जिसके बाद आपके सामने योजना का होम पेज खुल कर आजायेगा।
  • आपको होम पेज पर रजिस्टर हियर के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना
  • क्लिक करने के बाद आपके सामने नया पेज खुल जायेगा।
  • यहाँ आपको अपना नाम, ईमेल ID, मोबाइल नंबर भरना है। शहरी निकाय स्वामित्व योजना
  • जिसके बाद आप जेनरेट OTP के ऑप्शन पर क्लिक कर दें।
  • जैसे ही क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको OTP प्राप्त होगा, आप उसे दिए गए बॉक्स में भर दें।
  • अब आप सबमिट के बटन पर क्लिक कर दें।
  • इसके बाद आपको लॉगिन के ऑप्शन पर जाकर अपना यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा कोड को भर देना होगा।
  • जिसके बाद आपके सामने नया पेज खुल जायेगा।
  • नए पेज पर आप अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • क्लिक करने के बाद आपके सामने योजना का आवेदन फॉर्म खुल जायेगा।
  • आपको फॉर्म में पूछी गयी जानकारी जैसे: अपना नाम, पता, लिंग आदि को भरना है।
  • इसके बाद आपको फॉर्म में मांगे गए आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
  • सभी जानकारी भरने के पश्चात एक बार फॉर्म को दोबारा पढ़ लें, यदि किसी भी प्रकार की गलती होती है तो उसे सुधार लें।
  • अब आप सबमिट बटन पर क्लिक कर दें।
  • क्लिक करने के पश्चात आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

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सिटीजन लॉगिन करने की प्रक्रिया

सिटीजन लॉगिन करने के लिए दिए गए स्टेप्स को ध्यानपूर्वक पढ़े।

  1. आवेदक को सर्वप्रथम मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
  2. यहाँ आपके सामने होम पेज खुल कर आजायेगा।
  3. होम पेज पर सिटीजन लॉगिन के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करें। mukhymantri seheri nikay swamitav yojana online awedan
  4. जिसके बाद आप नीचे दिए गए दो ऑप्शन जैसे: अप्लाई फॉर सेल ऑफ़ शॉप/हाउस और रेज क्लेम/ऑब्जेक्शन में से किसी एक को अपनी आवश्यकता अनुसार सेलेक्ट कर लें।
  5. इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर भरना है और सेंड OTP पर क्लिक कर देना है।
  6. अब आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आये हुए OTP (वन टाइम पासवर्ड) को बॉक्स में भर देना होगा।
  7. जिसके बाद आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर दें।
  8. क्लिक करने के बाद आप सिटीजन लॉगिन कर पाएंगे।

ULB लॉगिन कैसे करें?

  1. ULB लॉगिन करने के लिए आप योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।
  2. अब आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल कर आजायेगा।
  3. होम पेज पर ULB लॉगिन के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करें।Haryana Mukhymantri Shehri Nikay Swamitva Yojana
  4. यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर भरना है और सेंड OTP पर क्लिक कर देना है।
  5. अब आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आये हुए OTP (वन टाइम पासवर्ड) को बॉक्स में भर देना होगा।
  6. जिसके बाद आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर दें।
  7. क्लिक करने के बाद आप ULB लॉगिन कर पाएंगे।

मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना से जुड़े प्रश्न/उत्तर

मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना क्या है?

मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना में राज्य में जितने भी लोग है जिनके पास घर या दुकान होने के बाद भी वह उनपर अपना मालिकाना हक़ नहीं जाता पा रहे है। सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत उन्हें उनके घर
व दुकान के मालिक होने का हक़ प्रदान किया जायेगा।

Haryana Mukhymantri Shehri Nikay Swamitva Yojana  किसके द्वारा शुरू हुई?

हरियाणा मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा शुरू की गयी।

योजना का आवेदन करने की आधिकारिक वेबसाइट क्या होगी?

योजना का आवेदन करने की आधिकारिक वेबसाइट https://ulbshops.ulbharyana.gov.in है।

क्या इस योजना का आवेदन अन्य राज्य के नागरिक कर सकेंगे?

जी नहीं, शहरी निकाय स्वामित्व योजना का आवेदन अन्य राज्य के नागरिक नहीं कर सकेंगे, केवल हरियाणा राज्य के मूलनिवासी नागरिक योजना के पात्र समझे जायेंगे।

शहरी निकाय स्वामित्व योजना की आवेदन प्रक्रिया क्या है?

शहरी निकाय स्वामित्व योजना की आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन मोड द्वारा पूरी की गयी है। आवेदक को इसके लिए योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन फॉर्म को भरना है। जिसके बाद वह इसका लाभ पा सकेंगे।

योजना का लाभ किसे प्रदान किया जायेगा?

योजना का लाभ जिस किसी आवेदक के पास दुकान व माकन पर 20 साल से अधिक का कब्ज़ा है उन्हें योजना का लाभ मिलेगा। 31 दिसंबर 2020 में 20 साल होने पर भी जो नागरिक दुकान का लीज (रेंट) भर रहे है या मकान का किराया भर रहे है उन्हें उनकी प्रॉपर्टी पर स्वामित्व प्रदान किया जायेगा।

Mukhymantri Shehri Nikay Swamitva Yojana के लिए आवेदन प्रक्रिया कब शुरू की गयी?

मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया जुलाई 2021 से शुरू की गयी। नागरिक केवल हफ्ते में सोमवार को ही ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन फॉर्म भर सकते है। एक दिन में केवल 1 हजार ही आवेदन फॉर्म स्वीकार किये जायेंगे।

हमने आपको अपने आर्टिकल में मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना से सम्बंधित सभी जानकारियों को हिंदी में विस्तारपूर्वक बता दिया है, यदि आपको जानकारी पसंद आयी हो तो आप हमे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते है या इससे सम्बंधित कोई भी सवाल या जानकारी आपको जाननी है तो आप हमे मैसेज कर सकते है। हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की जरूर कोशिश करेंगे।

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