यूपी जनसंख्या कानून 2023 : ड्राफ्ट तैयार, जनसंख्या विधेयक की सुविधाएं व कटौती

हाल ही में विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी के द्वारा जन संख्या नियंत्रित करने के लिए यूपी जनसंख्या कानून 2023 पेश किया गया है। इस कानून के लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है जिसमें उत्तर प्रदेश जन संख्या कानून 2023 से जुडी समस्त जानकारी उपलब्ध है। इस कानून को बनाने का मुख्य उद्देश्य परिवार नियोजन को बढ़ावा देना है और साथ ही जनसंख्या को नियंत्रित करना है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य जनसंख्या को कण्ट्रोल करना है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या कानून के लिए ड्राफ्ट तैयार किया गया है जिसे आपको आधिकारिक वेबसाइट upslc.upsdc.gov.in पर जाकर भी देख सकते है। क्योंकि सरकार द्वारा इस बिल को आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया है।

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यूपी जनसंख्या कानून 2022 : ड्राफ्ट तैयार, जनसंख्या विधेयक की सुविधाएं व कटौती
यूपी जनसंख्या कानून 2023 : ड्राफ्ट तैयार

यदि आप उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी है तो आपको सरकार द्वारा शुरू किये गए इस बिल के विषय में पूर्ण जानकारी होना बहुत आवश्यक है। Uttar Pradesh Jan Sankhya Kanoon 2023 से संबंधित समस्त जानकारी हम आपको इस लेख के माध्यम से विस्तारपूर्वक देने जा रहें है। यूपी जन संख्या नीति 2023 से जुडी अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इस लेख से अंत तक जुड़े रहिये।

UP Jan Sankhya Kanoon 2023

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आपको बता दें की उत्तर प्रदेश राज्य में आखिरी जन संख्या नीति साल 2000 में आई थी जिसे साल 2016 तक के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए लागू किया गया था। हाल ही में योगी सरकार द्वारा नई जन संख्या नीति को लागू किया गया है जो साल 2030 तक प्रभावी रहेगी। इस नीति के लिए ड्राफ्ट तैयार किया गया है जिसमें UP Jan Sankhya Kanoon 2023 से जुडी समस्त मुख्य बाते लिखी है। दो सन्तान की नीति को अपनाने वाले अभिभावकों को कुछ सुविधाओं का लाभ दिया जायेगा जबकि यदि किसी की दो से अधिक संतान है उन्हें सरकार नौकरी से हाथ धोने पड़ेंगे। दो से ज्यादा संन्तान होने पर नागरिकों को खामियाजा भुगतना पड़ेगा।

यूपी जनसंख्या विधेयक क्या है ?

राज्य के समस्त नागरिक जो दो से अधिक बच्चों के माता-पिता है उन्हें अब सरकार नौकरी का लाभ नहीं मिलेगा और ना ही सरकार द्वारा चलाई जा रही किसी सरकारी योजना का लाभ दिया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि राशन कार्ड में भी अब 4 सदस्यों से अधिक लोगो का नाम दर्ज नहीं होगा। यदि कोई नागरिक जिसकी दो से अधिक संतान है और वह गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करता है तो उसका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही जनसंख्या कानून लागू होने के बाद जो नागरिक सरकारी पद पर कार्य कर रहें है उन्हें एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा की वह जन संख्या कानून का किसी भी तरह से उल्लंघन नहीं करेंगे।

Uttar Pradesh Jan Sankhya Kanoon 2023 Highlights

उम्मीदवार ध्यान दें यहाँ हम आपको यूपी जनसंख्या कानून 2023 से जुडी कुछ प्रमुख जानकारी प्रदान करने जा रहें है जिनके विषय में आप नीचे दिए पॉइंट्स के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते है। ये सारणी निम्न प्रकार है –

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आर्टिकल का नाम यूपी जनसंख्या कानून 2023
साल2023
राज्यउत्तर प्रदेश
योजना का नामयूपी जन संख्या कानून
शुरू की गयीमुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी द्वारा
उद्देश्यपरिवार नियोजन को बढ़ावा देना
आधिकारिक वेबसाइट लिंकupslc.upsdc.gov.in

उत्तर प्रदेश जन संख्या कानून का उद्देश्य

राज्य की बढ़ती जनसंख्या को स्थिर करने के उद्देश्य से सीएम योगी जी के द्वारा यूपी जनसंख्या कानून पेश किया गया है। सीएम योगी ने कहा है – “जनसंख्या को स्थिर करना बेहद जरूरी। बढ़ती जनसँख्या प्रमुख समस्याओं का मूल है।”आपको बता दें कि साल 2026 तक कुल प्रजनन 2.1 और साल 2030 तक 1.9 तक का लक्ष्य रखा गया है। यूपी जनसंख्या नीति को साल 2022 से साल 2030 तक लागू किया जाएगा।

यूपी जन संख्या कानून ड्राफ्ट की प्रमुख बातें

UP Jan Sankhya Kanoon Draft में कुछ प्रमुख बातों पर विषय जोर दिया गया है। इन बातों को ध्यानपूर्वक पढ़ें हम आपको नीचे दिए गए पॉइंट्स के माध्यम से इसके विषय में सूचना प्रदान करने जा रहें है। ये पॉइंट्स निम्न प्रकार है –

  • जिनकी दो से ज्यादा संतान है वे अभिभावक सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी।
  • अब राशन कार्ड में भी केवल परिवार के 4 सदस्यों के नाम ही अंकित किये जायेंगे।
  • वे नागरिक जो सरकार नौकरी में कार्यरत है उन्हें इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगी कि वह कानून नहीं तोड़ेंगे।
  • दो से ज्यादा संतान होने पर पंचायत चुनाव और स्थानीय निकाय लड़ने पर रोक।
  • दो से अधिक संतान होने पर ऐसे नागरिकों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाएगा।
  • यदि किसी नागरिक के दो बच्चे है और दोनों निःशक्त है और वे तीसरा बच्चा गोद लेने के इच्छुक है तो ऐसी स्थिति में वे बच्चा गोद ले सकते है, उस पर कोई रोक नहीं है। और साथ ही ऐसी स्थिति में तीसरे बच्चे को भी समस्त सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा।
  • यदि कानून लागू हो जाता है और किसी स्त्री को प्रसव के दौरान जुड़वाँ बच्चो को जन्म देती है तो ऐसी स्थिति में वह कानून के दायरे में नहीं आएंगे।
  • विद्यालयों में बच्चों के सिलेबस में जनसंख्या नियंत्रण के विषय में पढ़ाने का सजेशन दिया जाएगा।

जनसंख्या विधेयक की सुविधाएं व कटौती

उम्मीदवार ध्यान दें यहाँ हम आपको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पेश किये गए यूपी जन संख्या कानून के तहत एक बच्चे के अभिभावक होने पर क्या सुविधा दी जाएगी उसके विषय में हम आपको कुछ जानकारी देने जा रहें है –

एकल संतान वाले पब्लिक सर्वेंट के लिए

आपको बता दें कि जो नागरिक सरकारी नौकरी कर रहें है और जिनकी एक संतान है और जो अपनी इच्छा से बध्याकरण कराकर जन संख्या कानून का पालन करेंगे उनके लिए सरकार दुवारा कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। आप इन सुविधाओं के विषय में नीचे दिए गए पॉइंट्स के माध्यम से समझ सकते है। ये निम्न प्रकार है –

  1. यदि किसी लोक सेवक की केवल एक संतान है तो उस बच्चे की आयु 20 साल पूरी होने तक स्वास्थ्य संबंधी सेवा और बीमा की सुविधा दी जाएगी।
  2. एकल संतान को उच्च स्तर की शिक्षा निःशुल्क प्रदान कराई जाएगी।
  3. लड़कियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कॉलरशिप की सुविधा दी जाएगी।
  4. ऐसे पब्लिक सर्वेंट की सैलरी में वृद्धि की जाएगी।
  5. एकल संतान होने पर बच्चे को गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रेफरेंस दिया जाएगा।
  6. और अन्य लाभ भी लाभार्थी को प्रदान किये जायेंगे।

दो संतान वालों के लिए

उम्मीदवार ध्यान यदि आपकी भी दो संतान है तो आप नीचे दी गयी जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यहाँ हमने आपको जनसंख्या कानून नीति से आपको जो सुविधाएं दी जाएँगी उनके विषय में बताया है। ये निम्न प्रकार है –

  • जो राज्य नागरिक दो संतान की नीति को अपनाएंगे उन्हें कई प्रकार के लाभ एवं सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएँगी।
  • एक बच्चे का जन्म होने पर यदि अभिभावक स्वयं बध्याकरण करा लेते है तो उनकी संतान को 20 वर्षों तक समस्त सुविधाएँ जैसे – शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा आदि।
  • ऐसे बच्चों को गवर्नमेंट जॉब के लिए भी प्रेफरेंस दिया जाएगा।
  • ऐसे नागरिकों को बिजली, पानी और हॉउस टैक्समें कुछ छूट प्रदान की जाएगी।
  • यदि बच्चे के अभिभावक सरकारी कर्मचारी है तो उन्हें आवासीय योजना में छूट, 2 इन्क्रीमेंट और प्रमोशन का लाभ दिया जाएगा।

गरीबी रेखा नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए

राज्य के ऐसे समस्त नागरिक एवं परिवार जो गरीबी रेखा (BPL) से नीचे अपना जीवन यापन कर रहें है उन्हें एकल संतान के जन्म के बाद अपनी इच्छा से बध्याकरण कराने वाले अभिभावकों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एकमुश्त राशि दी जाएगी। यदि लड़के का जन्म होता है तो 80 हजार रूपये यदि लड़की का जन्म होता है तो 1 लाख रूपये दिए जायेंगे।

UP Jan Sankhya Kanoon Bill Download Kaise Karen

नागरिक आधिकारिक वेबसाइट से जन संख्या कानून बिल पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते है उसकी प्रोसेस हम आपको कुछ आसान से स्टेप्स के माध्यम से बताने जा रहें है। ये प्रक्रिया निम्न प्रकार है –

  • उम्मीदवार उत्तर प्रदेश जन संख्या कानून 2023 बिल डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
  • जैसा की नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है। जनसंख्या विधेयक की सुविधाएं व कटौती
  • उसके बाद वेबसाइट का होम पेज आपकी स्क्रीन पर खुल जाएगा।
  • होम पेज पर आपको जन संख्या कानून 2023 बिल का लिंक दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें।
  • लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने पीडीएफ फॉर्मेट में जन संख्या कानून बिल खुलकर आ जाएगा।
  • अब आपको ऊपर दिए गए सेव के आइकॉन पर क्लिक करके इस बिल को सेव या डाउनलोड कर सकते है।
  • इस प्रकार आपकी UP Jan Sankhya Kanoon Bill Download करने की प्रोसेस पूर्ण हो जाती है।

यूपी जनसंख्या कानून 2023 से संबंधित कुछ प्रश्न और उनके उत्तर

उत्तर प्रदेश जन संख्या कानून नीति क्या है ?

यूपी के मुख्यमंत्री योगी के द्वारा हाल ही में जनसंख्या कानून पेश किया गया है ताकि राज्य की बढ़ती जन संख्या को नियंत्रित किया जा सके। इस कानून के तहत दो सन्तानो वाले अभिभावकों कई सुविधाएं दी जाएगी। साथ ही जिनकी दो से अधिक संतान है उन्हें इस कानून के तहत सरकारी नौकरी से हाथ धोने पढ़ेंगे। यह जन संख्या कानून साल 2021-30 तक प्रभावी रहेगा।

जान संख्या को किसके द्वारा शुरू किया गया है ?

उत्तर प्रदेश राज्य के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा यूपी जन संख्या कानून को लागू किया गया है।

यूपी जन संख्या नीति कितने समय तक मान्य होगी ?

योगी सरकार शुरू की गयी उत्तर प्रदेश जन संख्या नीति अगले दस वर्षों तक मान्य होगी।

क्या दो से अधिक संतान होने पर स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव लड़ सकते है ?

जी नहीं, जो नागरिक दो से अधिक संतान के अभिभावक है वे स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते है।

उत्तर प्रदेश नई जन संख्या नीति के अनुसार राशन कार्ड में कितने सदस्यों के नाम दर्ज होंगे ?

यूपी नई जन संख्या नीति के अनुसार सरकार द्वारा राशन कार्ड में केवल 4 सदस्यों के नाम दर्ज करने के आदेश दिए है।

पब्लिक सर्वेंट की एकल संतान के जन्म पर कितनी राशि एकमुश्त दी जाएगी ?

यदि किसी सरकारी क्रमचारी की केवल एक संतान है, यदि लड़की है तो 1 लाख रूपये और यदि लकड़ा है तो 80 हजार रूपये एकमुश्त दिए जायेंगे।

यूपी जनसंख्या कानून को कब से लागू किया जाएगा ?

इस कानून को लगभग एक वर्ष के उपरान्त लागू किया जाएगा।

कितनी वर्ष की आयु के किशोरों के पोषण, शिक्षा और स्वस्थ्य का प्रबंध किया जाएगा ?

11 साल से 19 साल तक के किशोरों के पोषण, शिक्षा और उनके स्वास्थय का प्रबंध सरकार द्वारा किया जाएगा।

यूपी सरकार द्वारा बिल ऑफिसियल वेबसाइट पर अपलोड करके जनता से कब तक राय मांगी है ?

19 जुलाई तक यूपी सरकार द्वारा जन संख्या कानून के लिए वेबसाइट पर बिल जारी किया गया है और उसके लिए जनता से राय भी मांगी है।

क्या दो निःशक्त संतान होने के बावजूद तीसरी संतान को गोद ले सकते है ?

जी हाँ, यदि किसी नागरिक की पहले से ही दो निःशक्त संतान है और वह तीसरी संतान को गोद लेना चाहते है तो वे ले सकते है। गोद लेने पर कोई प्रतिबंध नहीं है साथ ही ऐसी स्थिति में तीसरी संतान को सुविधाओं से वंचित नहीं रखा जाएगा। उसे समस्त सुविधाएं दी जाएगी।

हेल्पलाइन नंबर

इस आर्टिकल में हमने आपको यूपी जनसंख्या कानून 2023 से जुडी जानकारी प्रदान की है। यदि आपको इससे संबंधित कोई अन्य सूचना चाहिए तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते है। आपके सवाल का जवाब अवश्य दिया जाएगा।

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