बिहार सरकार द्वारा राज्य के बूढ़े व असहाय वृद्धा नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का आरम्भ किया गया है। इस योजना के माध्यम से सरकार राज्य के उन सभी 60 वर्ष या इसे अधिक आयु के वृद्धजनों को लाभान्वित करेगी।
जिनके पास वृद्धावस्था में आय का कोई श्रोत नहीं होता या उनकी देख-रेख करने वाला कोई ना हो, जिसके कारण उन्हें अपने जीवन यापन हेतु अपनी आर्थिक आवशयक्ताओं की पूर्ति के लिए सदा ही दूसरो पर आश्रित रहना पड़ता है,
ऐसे सभी वृद्धा नागरिकों (महिला एवं पुरुष) को सरकार Mukhyamantri Vridhjan Pension Yojana के माध्यम से आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए हर महीने (400 से 500 रूपये) पेंशन का लाभ प्रदान करती है, जिससे मिलने वाली सहायता राशि से यह सभी नागरिक अपने आर्थिक खर्चे खुद उठा सकेंगे।
राज्य के जो ऐसे बूढ़े व असहाय वृद्धा नागरिक है, जिन्हे किसी भी तरह की पेंशन योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है और वह सभी मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का लाभ लेने हेतु योजना में आवेदन सकेंगे, इसके लिए योजना में आवेदकों को क्या लाभ प्रदान किए जाएँगे और आवेदन के लिए उनकी क्या पात्रता व दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी, इससे जुडी सभी जानकारी आवेदक हमारे लेख के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे।
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Mukhyamantri Vridhjan Pension Yojana 2023
दोस्तों जैसा की आप सब जानते हैं, की हमारे देश में आज भी ऐसे बहुत से वृद्धा नागरिक हैं जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर न होने के चलते उनके परिवार के लोग उन्हें केवल एक बोझ समझकर उनसे दुर्व्यवहार करते हैं और उन्हें घर से निकाल देते हैं,
ऐसे सभी वृद्धा नागरिकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए राज्य व केंद्र सरकार दोनों मिलकर मिलकर अलग-अलग पेंशन योजनाओं जैसे (विधवा पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन) आदि के माध्यम से नागरिकों को लाभनावित करती है।
ऐसी ही एक पेंशन योजना का आरम्भ राज्य के वृद्धा नागरिकों को प्रदान करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार जी द्वारा 1 अप्रैल 2019 में मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के आरम्भ की गई थी, जिसका संचालन समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है,
जिसके अंतर्गत सरकार द्वारा राज्य के 60 से 79 वर्ष की आयु के वृद्धा नागरिकों को प्रतिमाह 400 रूपये पेंशन व 80 वर्ष या इससे अधिक आयु के वृद्धजनों को 500 रूपये प्रतिमाह पेंशन उनके बैंक खातों में ट्राँसफर किए जाएँगे।
वृद्धा पेंशन योजना में आवेदन की प्रक्रिया अभी जारी हैं, और आवेदन की अंतिम तिथि निर्धारित नहीं की गई है। राज्य के जो भी नागरिक पेंशन योजना में आवेदन करना चाहते हैं, या परिवार के किसी वृद्धा सदस्य को योजना का लाभ दिलवाना चाहते हैं।
वह अब कार्यालय जाए बिना ही आसानी से सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रबंधन सूचना प्रणाली की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन माध्यम से घर बैठे आवेदन कर सकेंगे, जिससे उनके समय की बचत हो सकेगी। बिहार आंगनबाड़ी लाभार्थी योजना के लिए यहाँ देखें।
Mukhyamantri Vridhjan Pension : Details
योजना का नाम | मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना |
शुरुआत की गई | बिहार सरकार द्वारा |
संबंधित विभाग | समाज कल्याण विभाग, बिहार |
साल | 2023 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
योजना के लाभार्थी | राज्य के वृद्धजन |
उद्देश्य | वृद्धा नागरिकों को आर्थिक सहयोग प्रदान करना |
योजना श्रेणी | राज्य सरकारी योजना |
आधिकारिक वेबसाइट | sspmis.bihar.gov.in |
मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लाभ
वृद्धजन पेंशन योजना में आवेदन करने वाले नागरिकों को दिए जाने वाले लाभ की जानकारी आवेदक यहाँ प्राप्त कर सकते हैं।
- बिहार सरकार द्वारा वृद्धजन योजना के अंतर्गत राज्य के सभी आर्थिक रूप से कमजोर वृद्धा नागरिकों को पेंशन का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- पेंशन योजना में आवेदन के लिए आवेदक नागरिक घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
- राज्य के 60 वर्ष या इससे आयु के वृद्धजनों को सरकार द्वारा प्रतिमाह 400 से 500 रूपये पेंशन प्रदान की जाती है।
- पेंशन योजना के माध्यम से नागरिकों की सोच में बदलाव आ सकेगा और वह वृद्धजनों को केवल एक बोझ के रूप में ना देखकर उनका सम्मान करेंगे।
- योजना में वृद्धजनों को दी जाने वाली सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी।
- आवेदक वृद्धजनों को वृद्धावस्था के लिए एक सामाजिक सुरक्षा प्राप्त हो सकेगी।
- पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर आवेदक वृद्धजन अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति बिना किसी पर आश्रित रहे पूरी कर सकेंगे।
वृद्धजन पेंशन योजना की पात्रता
योजना के अंतर्गत आवेदन करने हेतु इसकी कुछ पात्रताएँ निर्धारित की गई हैं, जिन्हे पूरा करने वाले वृद्धा ही योजना में आवेदन कर सकें,गे इसके लिए योजना में आवेदन की पात्रता की जानकारी आवेदक यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं।
- पेंशन योजना में आवेदन करने वाले नागरिक बिहार के स्थाई निवासी होने चाहिए।
- आवेदन करने वाले वृद्धजनों की आयु 60 वर्ष या इससे अधिक होनी आवश्यक हैं।
- मुख्यमंत्री पेंशन योजना का लाभ सभी वर्गों के महिला व पुरुष वृद्धा नागरिकों को प्राप्त हो सकेगा।
- योजना में आवेदन करने वाले नागरिकों का बैंक में खाता होना अनिवार्य है, जो उनके आधारकार्ड से लिंक चाहिए।
- पेंशन योजना में आवेदक वृद्धजनों को यदि पहले से ही किसी सरकारी योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है तो वह पेंशन योजना में आवेदन के पात्र नहीं माने जाएँगे।
वृद्धा पेंशन योजना के दस्तावेज
वृद्धा पेंशन योजना में आवेदन करने वाले वृद्धजनों के पास सभी दस्तावेज होने आवश्यक है, जिसकी जानकारी आवेदक यहाँ से प्राप्त कर सकेंगे।
1. आवेदक का आधारकार्ड | 5. मोबाइल नंबर |
2. पहचान पत्र (पैनकार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस) | 6. बैंक की पासबुक |
3. निवास प्रमाण पत्र | 7. पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ |
4. आयु प्रमाण पत्र |
वृद्धजन पेंशन योजना का उद्देश्य
बिहार सरकार द्वारा वृद्धजन पेंशन योजना को आरम्भ करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के गरीब व असहाय वृद्ध नागरिकों को जीवन यापन हेतु आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान करना है, जिससे वृद्धा नागरिकों को दी जाने वाली पेंशन राशि से वह अपने खर्चे जैसे (खाने वा दवाइयाँ) खुद से उठाने में सक्षम हो सकेंगे,
इससे परिवार पर उनकी निर्भरता कम हो सकेगी, और परिवार के सदस्य भी उन्हें केवल एक बोझ के रूप में ना देख कर उनसे भी समान बर्ताव करेंगे, साथ ही वृद्धजन पेंशन योजना द्वारा बहुत से उन बुजुर्ग नागरिकों का भी गुजरा हो सकेगा जिनकी देखभाल करने वाला परिवार में कोई ना हो, वह सभी अब वृद्धजन पेंशन योजना के माध्यम से आत्मनिर्भर होकर एक सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकेंगे।
मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना की आवेदन प्रक्रिया
वृद्धजन पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक दी गई प्रक्रिया को पढ़कर योजना में आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदक को सबसे पहले समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा।
- अब आपकी स्क्रीन पर होम पेज खुलकर आ जाएगा, यहाँ होम पेज पर आपको Register for MVPY का विकल्प दिखाई देगा, जिस पर आपको क्लिक करना होगा।
- इसके बाद अगले पेज पर आपके सामने आधार सत्यापित करने के लिए फॉर्म खुलकर आ जाएगा।
- यहाँ फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे आधारकार्ड अनुसार आपके जिले का नाम, ब्लॉक, मतदाता संख्या, नाम मतदाता संख्या अनुसार नाम, आधार नंबर, आधार अनुसार नाम, जन्म तिथि आदि दर्ज करनी होगी।
- इसके बाद पेंशन योजना को आधारकार्ड को सत्यापित करने के लिए आवेदक को Validate Aadhar के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- अब आपका आधार वेरीफाई हो जाने के बाद आपको प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देना होगा।
- इसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा, जिसमे पूछी गई जानकारी जैसे आपका व्यक्तिगत विवरण (Personal Details), आवासीय पता विवरण, आधार विवरण, बैंक अकाउंट विवरण आदि जानकारी सही से दर्ज करनी होगी।
- अब आपको फॉर्म में माँगे गए सभी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी को अपलोड कर देना होगा।
- अब फॉर्म की दोबारा जाँच करके आपको Submit Application Details पर क्लिक करना देना होगा, जिसके बाद आपको आपकी पंजीकरण संख्या प्राप्त हो जाएगी।
- इस तरह योजना में आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
वृद्धजन पेंशन योजना बेनेफिशरी स्टेटस देखने की प्रक्रिया
योजना में जिन भी नागरिकों द्वारा आवेदन किया गया है, वह सभी बेनेफिशरी स्टेटस देखने के लिए दी गई प्रक्रिया को फॉलो कर सकते हैं।
- आवेदक को सबसे पहले समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपकी स्क्रीन पर होम पेज खुलकर आ जाएगा।
- यहाँ होम पेज पर आपको Beneficiary status के क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने स्टेटस देखने के लिए फॉर्म खुलकर आ जाएगा, जिसमे आपको अपना जिला, ब्लॉक, और बनेफिशरी आईडी का चयन करके आईडी दर्ज करनी होगी।
- अब दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज करके आपको सर्च के विकल्प पर क्लिक कर देना होगा।
- जिसके बाद आपके सामने बेनेफिशरी स्टेटस खुलकर आ जाएगा।
कांटेक्ट डिटेल्स देखने की प्रक्रिया
योजना में आवेदन से संबंधित कोई भी समस्या या जानकारी प्राप्त करने के लिए आवेदक दिए लिंक पर क्लिक करके योजना की कांटेक्ट डिटेल्स दी गई प्रक्रिया को पढ़कर देख सकते हैं।
- सबसे पहले आवेदक को योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपकी स्क्रीन पर होम पेज खुलकर आ जाएगा।
- यहाँ होम पेज पर आपको Contact details के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- जिसके बाद आपके सामने हेल्पलाइन नंबर्स की सूची खुलकर आ जाएगी, जिनमे आप संपर्क कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना से जुड़े प्रश्न/उत्तर
मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना में आवेदन के लिए आवेदक समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट www.sspmis.bihar.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं।
इस पेंशन योजना में 60 वर्ष या इससे अधिक आयु वाले वृद्धजनों को योजना का लाभ मिल सकेगा।
योजना में आवेदन करने वाले 60 से 79 वर्ष के वृद्धजनों को सरकार द्वारा 400 रूपये प्रतिमाह और 80 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों को 500 रूपये प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाएगी।
वृद्धा पेंशन योजना का संचालन समाज कल्याण विभाग, बिहार द्वारा किया जाता है।
जी नहीं, यदि आवेदक वृद्धजन को अन्य योजना द्वारा आर्थिक सहयोग प्राप्त हो रहा है तो वह आवेदन के पात्र नहीं होंगे इसके लिए केवल वह वृद्धा जिन्हे किसी भी तरह का पेंशन या संस्था से आर्थिक लाभ नहीं मिल रहा है वही आवेदन के पात्र होंगे।
पेंशन योजना में आवेदन की स्थिति देखने के लिए आवेदक को योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर बेनेफिशरी के विकल्प पर क्लिक करना होगा,
अब अगले पेज पर अपना जिला, ब्लॉक, और बनेफिशरी आईडी का चयन करके आईडी दर्ज करनी होगी .
अब कैप्चा कोड दर्ज करके सर्च के बटन पर क्लिक कर देना होगा।
जिसके बाद आपकी आवेदन स्थिति की जानकारी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी।
जी हाँ वृद्धा पेंशन योजना में दी जाने वाली पेंशन आवेदकों के बैंक खाते में हर महीने डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी।
योजना में ऑनलाइन आवेदन की ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया ऊपर लेख में प्रदान कर दी गई है, जिसे पढ़कर आवेदक योजना में आवेदन कर सकते है।
मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना से संबंधित सभी जानकारी हमने आपको अपने लेख के माध्यम से प्रदान करवा दी है और हमे उम्मीद है की यह जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी होगी, इसके लिए यदि आपको हमारा लेख पसंद आए या इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछना हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे।