मुख्यमंत्री कोविड-19 जन कल्याण योजना 2023: हाल की परिस्थितियों के चलते देश और देश के नागरिकों का बहुत ही बुरा हाल हो चुका है। इस बीमारी से आज के समय में हर कोई देशवासी अवगत हो चुके है। कोरोना महामारी की चपेट में आने से कई लोगों ने अपनी जान गवां दी है और कई लोगों ने अपने सगे-संबंधी परिवार वालों को भी खो दिया है। देश में ऐसे कई राज्य है जहाँ लोग आज कोविड 19 की वजह से लोगों की स्थिति बहुत ही गंभीर है। इन सभी लोगों को अच्छी से अच्छी सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार कई तरह के प्रयास कर रही है जिससे इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जा सके। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान जी द्वारा मुख्यमंत्री कोविड-19 जन कल्याण योजना को शुरू किया गया है।
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इस योजना के तहत देश में जितने भी लोगों ने कोविड-19 महामारी के कारण मर चुके है ऐसे लोगो के बेसहारा बच्चे जो अनाथ हो गए है उन्हें सरकार आर्थिक मदद प्रदान करेगी और जिन बच्चों की देखरेख के लिए कोई भी नहीं है ऐसे बच्चों के लिए Mukhyamantri COVID-19 Jan Kalyan Yojana के तहत 21 साल की उम्र तक निशुल्क शिक्षा और अपना जीवन व्यापन करने के लिए हर महीने 5000 रुपये प्रदान करेगी। अगर आप भी इसका लाभ पाना चाहते है तो इसके लिए आपको सम्बंधित कार्यालय में जाकर फॉर्म प्राप्त करना होगा और इसे भरके वही जमा करवाना होगा।
इस योजना के तहत लाभार्थी बच्चों को हर महीने मदद राशि दी जाएगी जो आवेदक के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी इसके लिए आवेदक के पास स्वयं का बैंक खाता होना बहुत जरुरी है जो कि आधार कार्ड से लिंक होना आवश्यक है। आज हम आपको योजना से सम्बंधित जानकारी जैसे: mukhymantri covid-19 Jan Kalyan yojana का आवेदन कैसे करें, मुख्यमंत्री कोविड -19 जन कल्याण योजना से मिलने वाले लाभ, उद्देश्य, योजना हेतु पत्राता, आवश्यक दस्तावेज आदि के बारे में बताने जा रहे है। जानकरी जानने के लिए आर्टिकल को अंत तक अवश्य पढ़े।
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मुख्यमंत्री कोविड-19 जन कल्याण योजना 2023
कोविड-19 जन कल्याण योजना के तहत मध्यप्रदेश राज्य की सरकार ने कोरोना महामारी से मरने वाले लोगो के अनाथ व बेसहारा बच्चों के लिए एक अच्छी सुरक्षा की पहल की है जिससे इन बच्चों को कही भी भटकना नहीं पड़ेगा। राज्य सरकार इन सभी बच्चों को मुफ्त राशन और 5000 रुपये की मासिक राशि उनके बैंक खातों में प्रदान करेगी। और इसके साथ साथ अच्छे इंस्टीटूशन से प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा का पूरा खर्चा सरकार द्वारा उठाया जायेगा।मध्यप्रदेश सरकार कोविड-19 जन कल्याण योजना के तहत उन सभी बच्चों की मदद करेगी जिनके माता-पिता की मृत्यु 1 मार्च से 2020 से 30 जुलाई 2021 के समय हुई हो। इससे उन सभी लोगो के बच्चों को किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और वह स्वयं से आत्मनिर्भर बन पाएंगे।
राज्य | मध्यप्रदेश |
योजना नाम | मुख्यमंत्री कोविड-19 जन कल्याण योजना |
साल | 2023 |
के द्वारा | शिवराजसिंह चौहान जी |
लाभ लेने वाले | राज्य के बच्चे जिनके माता-पिता की मृत्यु कोविड-19 से हुई होगी |
उदेश्य | कोरोना संक्रमण के कारण हुए मृत लोगों के बच्चों को सहायता प्रदान करना |
सहायता राशि | 5000 रुपये |
श्रेणी | राज्य सरकारी योजना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | अभी उपलब्ध नहीं है |
योजना का उद्देश्य
मुख्यमंत्री कोविड-19 जन कल्याण योजना को शुरू करने का उदेश्य यह है कि राज्य में जितने भी लोग कोरोना महामारी के चलते मरे है उन सभी के बेसहरा बच्चों को सहायता राशि प्रदान करना और उनके भविष्य हेतु कई सुविधाएं प्राप्त करवाना है। जिससे उन बच्चों के भविष्य में किसी प्रकार की आंच न आये और उन्हें इधर-उधर न भटकना पढ़े क्यूंकि इन सभी बच्चों को देखने के लिए को भी नहीं है उन्हें सरकार द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाएगी, जिसके माध्यम से इन बच्चों की पढाई-लिखाई और बच्चों की तरह आसानी से हो सके और यह एक दिन स्वयं के पैरो पर खड़े होकर मजबूत और आत्मनिर्भर बन पाएं।
MP COVID-19 जन कल्याण योजना आवेदन
आपको बता देते है है की अगर आप भी इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते है तो उसके लिए अभी इसका आवेदन ऑफलाइन माध्यम से ही करना होगा। सरकार द्वारा अभी इस योजना का आवेदन करने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं बनायीं गयी है। जो भी नागरिक चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र से सम्बन्ध रखते है या शहर से सम्बन्ध रखते है वह लाभ प्राप्त करने के लिए जिला पंचायत, CEO ऑफिस, नगर परिषद् व नगर पालिका के कार्यालय जाकर आवेदन कर सकते है। बच्चों को 1500 की धनराशि अपना गुजरा करने के लिए और यदि कोई ग्रामीण क्षेत्रों में पीजी में रह रहे होंगे उन्हें 300 रुपये प्रति महीने और जो बच्चे शहर में रह रहे होंगे उन्हें 500 रुपये की मदद राशि भी योजना के तहत प्रदान की जाएगी।
योजना में मिलने वाले लाभ एवं विषेशताएं
अगर आप भी योजना से मिलने वाले लाभों के बारे में जानकारी जानना चाहते है तो आप दिए गए पॉइंट्स को ध्यानपूर्वक पढ़े।
- योजना के तहत राज्य में जितने भी लोगो की मृत्यु कोरोना महामारी के कारण हुई है उन सभी लोगों के बच्चे को सरकार हर महीने 5000 रूपए की सहायता राशि प्रदान करेगी।
- सरकार इन सभी बच्चों को मुख्यमंत्री COVID-19 जन कल्याण योजना के तहत शिक्षा हेतु उन्हें बड़े संस्थानों में निशुल्क पढाई करवाएगी।
- जन कल्याण योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा हर जिले में 6 सदस्य की एक समिति तैयार करेगी जिससे योजना के कार्य को और अधिक बनाया जा सके।
- योजना के तहत हर महीने लाभार्थी को 5000 रुपये दिए जायेंगे।
- इसमें आवेदक को भत्ता के तौर पर 1500 रुपये की मदद राशि और वाहन भत्ते के रूप में 500 रुपये दिए जायेंगे।
- इस योजना का लाभ बच्चों की 21 साल की आयु तक प्रदान किया जायेगा जिससे वह आत्मनिर्भर बन सके और उन्हें किसी के आगे झुकना ना पढ़े।
- COVID-19 जन कल्याण योजना के जरिये बेसहारा और अनाथ बच्चों को मुफ्त शिक्षा, भरण-पोषण हेतु राशन और वित्तीय सहयता राशि दी जाएगी।
- जिस किसी बच्चों के माता-पिता की मृत्यु कोरोना महामारी के चलते इलाज के दौरान दो महीने बाद हुई होगी उन्हें इसका लाभ दिया जायेगा।
- योजना से मिलने वाले लाभों से बच्चे किसी पर निर्भर नहीं रहेंगी।
योजना हेतु पात्रता
आगर आप भी COVID-19 जन कल्याण योजना पर आवेदन करना चाहते है तो इसके लिए आपको योजना की पत्राता का पता होना बहुत आवश्यक है तभी आप इस योजना हेतु आवेदन कर पाएंगे। योजना से जुडी पात्रता जानने के लिए नीचे दी गयी जानकारी को अवश्य पढ़े।
- योजना का आवेदन करने के लिए मध्यप्रदेश का स्थायी निवासी होना जरुरी है।
- जिस किसी बच्चों के माता-पिता की मृत्यु कोरोना महामारी की वजह से 1 मई 2021 से 30 जून 2021 के अंदर हुई हो उन बच्चों को इसका लाभ प्रदान किया जायेगा।
- आवेदक के पास आवेदन करने के लिए अपने पास सभी ओरिजिनल डॉक्युमनेट्स और उनकी फोटोकॉपी होनी बहुत जरुरी है।
- योजना के अंतर्गत आवेदक के परिवार वाले किसी और अन्य योजना का लाभ न ले रहा हो।
- जिस किसी बच्चे के माता-पिता की मृत्यु पहले ही हो गयी हो और अभिवाहक की मृत्यु कोविड-19 के कारण हुई होगी वह भी इसके पात्र समझे जायेंगे।
- RT-PCR, रैपिड एंटीजेन टेस्ट और सिटी-स्कैन के आधार पर डॉक्टर्स द्वारा कोरोना की जाँच की गयी हो।
- जन कल्याण योजना के तहत लाभार्थी बनने के लिए आवेदक की आयु 21 साल से उससे नीचे होनी चाहिए।
- वह आवेदक भी इसके पात्र समझे जायेंगे जिन बच्चों के माता-पिता में से किसी एक की मृत्यु पहले हो गयी हो और दूसरे की मृत्यु कोरोना संक्रमण के कारण हो गयी होगी।
आवश्यक दस्तावेज
योजना का आवेदन हेतु सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज होने बहुत आवश्यक है, तभी वह आसानी से योजना का आवेदन फॉर्म भर सकते है और योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है। योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज इस प्रकार से है:
आधार कार्ड | रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर | पासपोर्ट साइज फोटो |
मूलनिवासी प्रमाणपत्र | जन्म प्रमाणपत्र | कोरोना से मृत परिजन का मेडिकल बोर्ड प्रमाणपत्र |
शैक्षिणिक दस्तावेज |
MP COVID-19 जन कल्याण योजना आवेदन ऐसे करें?
यदि आप इसका आवेदन करना चाहते है और इसका लाभ प्राप्त करना चाहते है तो इसके लिए आपको दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें।
- मुख्यमंत्री कोविड-19 जन कल्याण योजना के लिए सबसे पहले आपको अपने आस-पास के पंचायत कार्यालय या नगर परिषद् CMO ऑफिस जाना है।
- आवेदक ध्यान रखे वह अपने साथ योजना से सम्बंधित जरुरी डाक्यूमेंट्स भी लेकर जाएं।
- अब आप अधिकारी के पास जाकर योजना का आवेदन फॉर्म ले लें।
- आप आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी जरुरी जानकरी जैसे: आवेदक का नाम, पता, मोबाइल नंबर, आवेदक का बच्चे से रिश्ता, मृत्यु की तारीख, मृत्यु का स्थान, मृतक के परिवार की समग्र ID, मृतक के निवास का पता, जाति आदि को भर दें।
- अब आप फॉर्म में मांगे गए आवश्यक दस्तावेज को साथ में अटैच कर दें।
- फॉर्म भरने के पश्चात आप एक बार फॉर्म को दोबारा पढ़ ले और यदि किसी भी प्रकार की गलती हुई हो तो उसका सुधार कर लें।
- और फॉर्म को कार्यालय के अधिकारी के पास जमा करवा दें।
- जिसके बाद अधिकारी द्वारा आपके सभी दस्तावेजों का सत्यापन किया जायेगा, जिसके बाद आवेदक को योजना का लाभ दे दिया जायेगा।
प्रश्न/उत्तर
MP COVID-19 जन कल्याण योजना की शुरुवात माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा की गयी है।
योजना की आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन माध्यम से होगी, अभी राज्य सरकार द्वारा योजना के लिए कोई आधिकारिक वेबसाइट और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जारी नहीं की गयी है। यदि भविष्य में योजना की ऑनलाइन प्रकिया शुरू होती है तो हमारे आर्टिकल के माध्यम से आपको सूचित कर दिया जायेगा।
कोरोना काल में अपने माता-पिता में से किसी एक को खोने पर या अपने अभिभावक में दोनों को खो देने के पश्चात अनाथ हुए बच्चो को एमपी सरकार के द्वारा MP COVID-19 जन कल्याण योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
मुख्यमंत्री कोविड-19 जन कल्याण योजना का लाभ राज्य में जितने भी लोगो की मृत्यु कोरोना महामारी के कारण हुई है उन सभी के बेसहारा और अनाथ बच्चों को मिलेगा। योजना का लाभ बच्चों की 21 साल की आयु तक प्रदान किया जायेगा। जिससे वह आत्मनिर्भर बन सके और उन्हें किसी के आगे झुकना ना पढ़े।
जी नहीं, इस योजना का आवेदन किसी अन्य राज्य के नागरिक नहीं कर सकते है। केवल जो आवेदक मध्यप्रदेश के मूलनिवासी होगा वही कोविड-19 जन कलयाण योजना का आवेदन कर सकते है।
जन कल्याण योजना के तहत 5000 रुपये की सहायता राशि लाभार्थी को दी जाएगी। इसके साथ साथ बच्चो को भरण-पोषण और शिक्षा हेतु निशुल्क सुविधा प्रदान की जाएगी।
हमारे द्वारा लिखे गए आर्टिकल में मुख्यमंत्री कोविड-19 जन कल्याण योजना के बारे में सभी जानकारियों को विस्तारपूर्वक आपको बता दी है, यदि आपको जानकारी पसंद आयी हो तो आप हमे मैसेज बॉक्स में मैसेज करके बता सकते है। यदि आपको योजना से सम्बंधित कोई भी समस्या या सवाल पूछने है तो आप हमे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते है।