एमपी सरकार द्वारा राज्य के ऐसे परिवारों के लिए Rashtriya Parivar Sahayata Yojana का शुभारम्भ किया गया है जिन परिवारों के मुखिया की मृत्यु हो जाती है। राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना मध्य प्रदेश का लाभ कमजोर वर्ग के लोगो और गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाले लोगो को दिया जाएगा। इस योजना का आवेदन करने के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होगी। एमपी राष्ट्रीय परिवार योजना का आवेदन कौन कर सकते है ? Rashtriya Parivar Sahayata Yojana के क्या उद्देश्य है ? आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है ? इन सभी विषयो से संबंधित जानकारी हम आपको इस लेख के माध्यम से विस्तारपूर्वक देंगे।
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यदि आपको भी इस योजना के पात्र है और योजना का आवेदन करने के इच्छुक है तो जल्द ही फॉर्म भरकर आवेदन करें। हम आपको राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया पूर्ण विस्तार से बताएंगे। Rashtriya Parivar Sahayata Yojana MP 2023 से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इस लेख से जुड़े रहिये।
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राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना मध्य प्रदेश
राज्य सरकार द्वारा उन परिवारों के लिए Rashtriya Parivar Sahayata Yojana MP 2023 की शुरुआत की है जिनके परिवार के मुखिया की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाने पर मृतक के परिवार को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि पूरा परिवार कमाऊ व्यक्ति पर ही आश्रित रहता है यदि ऐसी स्थिति में कुमाऊ व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और पीड़ित परिवार की आय का कोई साधन नहीं है तो उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी स्थिति को देखते हुए एमपी सरकार द्वारा एमपी राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत पीड़ित परिवार को 20 हजार रूपये की आर्थिक मदद दी जाती है। आवेदन करने की प्रकिया हम आपको आगे दी गयी जानकारी के जरिए उपलब्ध कराएँगे।
Key Points of Rashtriya Parivar Sahayata Yojana 2023
यहाँ हम आपको महत्वपूर्ण सूचनाओं से अवगत कराया गया है। आप इन सूचनाओं के विषय में जानने के लिए नीचे दी गयी जानकारी पढ़ें-
आर्टिकल का नाम | राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना मध्य प्रदेश |
वर्ष | 2023 |
विभाग का नाम | समाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग,मध्य प्रदेश शासन |
राज्य | मध्य प्रदेश |
योजना का नाम | राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना (RPSY) |
उद्देश्य | वित्तीय सहायता प्रदान करना |
लाभार्थी | राज्य के सभी लोग |
लाभ राशि | 20,000 रूपये |
आवेदन माध्यम | ऑफलाइन ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | यहाँ क्लिक करें |
एमपी राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के उद्देश्य
भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय समाजिक सहायता कार्यमक्रम के तहत (बीपीएल) गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाले ऐसे परिवारों से है जिनके घर के कुमाऊ व्यक्ति की प्राकृतिक/अप्राकृतिक मृत्यु हो जाती है। इस योजना का उद्देश्य मृतक के परिवार को 20,000 हजार रूपये एकमुश्त आर्थिक सहायता के रूप में दिए जाते है जिससे की मृतक के परिवार को कुछ सहायता मिल सके। परिवार के कुमाऊ सदस्य की मृत्यु हो जाने पर परिवार के अन्य व्यक्तियों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है इसी स्थिति को देखते हुए एमपी सरकार द्वारा राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना मध्य प्रदेश शुरू की गयी है।
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अंतर्गत मृतक व्यक्ति के मृत्यु के समय परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु यह योजना जारी की गयी है। इस मुश्किल स्थिति के समय में योजना के तहत वित्तीय सहायता राशि का लाभ प्राप्त करके परिवार को राहत मिलेगी। आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी वाले ऐसे सभी नागरिक योजना हेतु आवेदन कर सकते है जिनके परिवार में आय अर्जित करने वाले सदस्य की मृत्यु हो चुकी है। और उनके परिवार में आय अर्जित करने के लिए किसी प्रकार का कोई सहारा नहीं है।
RPSY योजना के लाभ एवं विशेषताएं
आवेदन करने से कौन कौन से लाभ प्राप्त होंगे और इस योजना की क्या विशेषताएं है। इनके विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप नीचे दिए गए पॉइंट्स पढ़ सकते है। ये स्टेप्स निम्न प्रकार है –
- इस योजना अंतर्गत मृतक के परिवार को 20 हजार रूपये एकमुश्त दिए जाएंगे।
- RPSY के अंतर्गत शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के नागरिको को शामिल किया गया है।
- सहायता राशि के माध्यम से मृतक व्यक्ति के परिवार को कुछ सहायता मिलेगी।
- केवल मध्य प्रदेश राज्य के पात्र परिवार ही इस योजना का आवेदन कर सकते है।
- पहले लाभार्थी परिवार को 10 हजार रूपये दिए जाते है जिसे बढाकर अब 20 हजार रूपये कर दिया गया है।
एमपी राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना आवेदन हेतु पात्रता
RPSY Yojana MP 2023 का आवदेन फॉर्म भरने के लिए उम्मीदवारों को इन निर्धारित पात्रता को पूरा करना होगा। जिनके बारे में हम आपको नीचे दिए गए पॉइंट्स के जरिए सूचित करने जा रहें है –
- मृतक व्यक्ति मध्य प्रदेश राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- मृतक का परिवार गरीब रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हों।
- यदि मृतक के परिवार में कोई अन्य व्यक्ति कमाने वाला नहीं है, तो मृतक के परिवार जन आवेदन करने के पात्र होंगे।
- विवाहित व्यक्ति की मृत्यु होने पर मृतक के -पति, पत्नी, छोटे बच्चे, अविवाहित लड़की या माता पिता आवेदन के पात्र होंगे।
- अविवाहित व्यक्ति की मृत्यु के संबंध में मृतक के भाई/बहन या माता पिता आवेदन करने के पात्र होंगे।
- मृतक व्यक्ति की उम्र न्यूनतम 18 साल और अधिकतम उम्र 60 साल होनी चाहिए।
जरूरी दस्तावेज
जो इच्छुक उम्मीदवार मध्य प्रदेश राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का आवेदन करने चाहते है उनके पास निम्न दस्तावेज होने चाहिए। इन दस्तावेज के आधार पर ही आप आवेदन फॉर्म भरकर योजना का लाभ उठा सकते है। ये दस्तावेज निम्न प्रकार है –
- आधार कार्ड
- बीपीएल प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पासबुक
- मृतक की मृत्यु के सम्बन्ध में एफआईआर रिपोर्ट
मध्य प्रदेश राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना आवेदन कैसे करें ?
यदि आप MP Rashtriya Parivar Sahayata Yojana का लाभ उठाना चाहते है तो आपको आवेदन फॉर्म भरना होगा। जिसके बारे में हम आपको पूरी प्रकिया के विषय में बताने जा रहें है। इस योजना के लिए बीपीएल परिवार एवं कमजोर वर्ग के वे परिवार आवेदन कर सकते है.
- सबसे पहले आपको एमपी राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा।
- एमपी राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना आवेदन पत्र डाउनलोड करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पर पीडीएफ फाइल के रूप में फॉर्म खुल जाएगा।
- उसके बाद आप ऊपर दिए गए सेव के आइकॉन पर क्लिक करके फॉर्म को सेव कर सकते है।
- फॉर्म को प्रिंट करने के लिए आप ऊपर दिए गए प्रिंट के आइकॉन पर क्लिक कर दें।
- आपका राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना फॉर्म प्रिंट हो जाएगा।
- अब आपको फॉर्म में पूछी गयी समस्त जानकारी दर्ज करनी होगी।
- उसके बाद आपको सभी दस्तावेज फॉर्म के साथ संलग्न करने होंगे।
- फॉर्म को पूरी तरह से तैयार करने के बाद फॉर्म में दर्ज सूचनाओं को जांच लें।
- उसके बाद शहरी क्षेत्र के नागरिक नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत में जाकर फॉर्म दर्ज करा दें।
- और ग्रामीण क्षेत्र के नागरिक ग्राम पंचायत/जनपद कार्यालय में जाकर जमा करा दें।
बेनेफिशरी ट्रैक कैसे करें ?
यहां हम आपको Beneficiary track करने की प्रक्रिया के विषय में बताने जा रहें है। आप बेनेफिशरी ट्रैक करने की प्रोसेस जानने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते है। Beneficiary track करने के स्टेप्स निम्न प्रकार है –
- Beneficiary track करने के लिए सबसे पहले इस लिंक पर क्लिक करें।
- क्लिक करते ही आपके सामने वेबसाइट का होम पेज ओपन हो जाता है।
- जिसके बाद आपको इस पेज पर Track The Beneficiary के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- क्लिक करते ही आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाता है।
- इस फॉर्म में आपको परिवार आईडी नंबर या समग्र आईडी नंबर दर्ज करना होगा।
- उसके बाद आपको आवेदक का स्टेटस जाने के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने पूरी डिटेल्स आ जाएगी।
- इस प्रकार आपकी बेनेफिशरी ट्रैक करने की प्रोसेस पूरी हो जाती है।
लाभान्वित हितग्राहियों की सूची
- राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अंतर्गत लाभार्थी नागरिको की सूची देखने के लिए http://socialsecurity.mp.gov.in पोर्टल में जाएँ।
- पोर्टल में जाने के पश्चात होम पेज में लाभार्थी व्यक्ति को लाभान्वित हितग्राहियों की सूची के विकल्प का चयन करना है।
- नए पेज में लाभार्थियों की स्वीकृति सूची की जांच करने के लिए दी गई सभी जानकारी को भरें।
- जैसे जिले का नाम ,स्थानीय निकाय तिथि आदि।
- सभी विवरण भरने के बाद सूची के ऑप्शन में क्लिक करें।
- अब राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना में लाभान्वित हितग्राहियों की सूची से सभी विवरण स्क्रीन में दिखाई देंगे।
- इस तरह से लाभान्वित हितग्राहियों की सूची देखने की सभी प्रक्रिया नागरिक की पूर्ण हो जाएगी।
संबंधित कुछ प्रश्न/उत्तर
राष्टीय परिवार सहायता योजना सहायता राशि का भुगतान सीधे आवेदक के बैंक खाते के माध्यम से किया जाता है।
जिनके परिवार के मुखिया या कुमाऊ व्यक्ति की मृत्यु हो गयी है वह परिवार इस योजना का आवेदन करने के पात्र होंगे।
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत 20 हजार रुपए आर्थिक सहायता के रूप में दिए जाएंगे।
यदि विवाहित व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो उस व्यक्ति की पति/पत्नी, छोटे बच्चे, अविवाहित बेटी या माता-पिता योजना का आवेदन कर सकते है और योजना से मिलने वाला लाभ प्राप्त कर सकते है।
यदि आप राष्टीय परिवार सहायता योजना से जुडी किसी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते है या किसी प्रकार की शिकायत दर्ज करना चाहते है तो आप इस 1800 233 4397 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते है। आपकी समस्या का समाधान अवश्य किया जायेगा।
यदि मृतक व्यक्ति अविवाहित है तो ऐसी स्थिति में मृतक के भाई/बहन या माता-पिता योजना का आवेदन करके योजना से मिलने वाला लाभ प्राप्त कर सकते है।
हेल्पलाइन नंबर
जैसे कि हमने आपको इस लेख में मध्य प्रदेश राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना से जुडी सारी जानकारी प्रदान की है। यदि आप को इन जानकारियों से अलग कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जाकर मैसेज करके पूछ सकते है। हमारे द्वारा आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दिया जायेगा। यदि आप राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना से संबंधित किसी समस्या का समाधान या शिकायत दर्ज करना चाहते है तो आप इस 18002334397 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते है।