प्रत्येक राज्य सरकार अपने राज्य के नागरिकों को विभिन्न पेंशन योजनाओं का लाभ देती हैं। सामान्य रूप से हर राज्य में विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धजन पेंशन योजनाओं को चलाया जा रहा है जिसके माध्यम से नागरिकों को प्रत्येक माह आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। हरियाणा राज्य सरकार द्वारा भी नागरिकों को पेंशन के माध्यम से लाभ प्रदान किया जाता है। हरियाणा राज्य सरकार द्वारा राज्य के विधुर अविवाहित व्यक्तियों के लिए Haryana Vidhur Pension Yojana की घोषणा की गयी है।
पात्र आवेदन हरियाणा विधुर अविवाहित मासिक पेंशन योजना का लाभ आवेदन के पश्चात् ले सकेंगे। योजना में पात्र लाभार्थियों को हर महीने मासिक वेतन प्रदान किया जायेगा। आइये जानते हैं कैसे आप हरियाणा विधुर अविवाहित मासिक पेंशन योजना में आवेदन कर सकेंगें।
Table of Contents
हरियाणा विधुर अविवाहित मासिक पेंशन योजना
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा राज्य में संचालित पेंशन योजनाओं के जैसे ही विधुर नागरिकों के लिए ‘विधुर अविवाहित मासिक पेंशन योजना’ को शुरू किया है। यह योजना ऐसे व्यक्तियों के लिए शुरू की गयी है जिनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है और उन्होंने इसके बाद पुनर्विवाह नहीं किया है।
Haryana Vidhur Pension Yojana के माध्यम से राज्य के विधुर व्यक्तियों को सभी पात्रता शर्तों को पूरा करने पर आवेदन के पश्चात हर महीने 2250 रुपए का मासिक पेंशन दिया जायेगा। योजना का लाभ 3 लाख रुपए से कम वार्षिक आय के विधुर आवेदकों को प्रदान किया जायेगा।
हरियाणा सरकार द्वारा विधुर पेंशन योजना के साथ साथ राज्य के अविवाहित नागरिकों को भी पेंशन योजना का लाभ दिया जायेगा।
Haryana Vidhur Pension Yojana 2023
योजना का नाम | हरियाणा विधुर अविवाहित मासिक पेंशन योजना आवेदन |
सम्बंधित विभाग | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा सरकार |
योजना सञ्चालन के द्वारा | मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा |
सम्बंधित राज्य | हरियाणा |
योजना लाभार्थी | राज्य के विधुर व्यक्ति (जिसकी पत्नी की मृत्यु हो गयी हो) |
साल | 2023 |
योजना की आधिकारिक वेबसाइट | जल्द जारी की जाएगी |
हरियाणा विधुर पेंशन योजना हेतु पात्रता
हरियाणा विधुर पेंशन पंजीकरण के लिए आपको नीचे दी गयी पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा तभी आप इस योजना का लाभ ले सकेंगें –
- निवासी – आवेदक व्यक्ति हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।
- आयु सीमा –आवेदन करने वाले इच्छुक व्यक्ति की आयु कम से कम 45 वर्ष होनी आवश्यक है।
- आवेदनकर्ता एक विधुर व्यक्ति होना चाहिए (विधुर व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी हो)।
- सबसे जरुरी बात यह है की विधुर व्यक्ति ने पुन कोई विवाह नहीं किया हो।
- व्यक्ति की वार्षिक आय ₹3 लाख से कम होनी चाहिए।
- हरियाणा के 45 से 60 वर्ष की आयु वाले अविवाहित पुरुष और महिला को भी योजना का लाभ मिलेगा।
- हरियाणा की अविवाहित पेंशन स्कीम के लिए पुरुष और महिला कुंवारे होने चाहिए। और उनकी वार्षिक आय ₹1.80 लाख से कम होनी चाहिए।
विधुर पेंशन योजना का लाभ
- इस योजना के माध्यम से राज्य के विधुर व्यक्तियों को सरकार प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।
- यह आर्थिक सहायता आवेदक विधुर व्यक्ति के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
- राज्य में विधुर नागरिकों का सामजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाय जा सकेगा।
- हरियाणा विधुर अविवाहित मासिक पेंशन योजना के तहत विधुर व्यक्ति अपने दैनिक जीवन की जरूरतों को पूरा कर सकेंगें।
- सरकार पात्र आवेदकों को हर महीने 2750 रुपए प्रदान करेगी।
- हरियाणा के अविवाहित पेंशन योजना के तहत ऐसे सभी अविवाहित महिला एवं पुरुष जिनकी आयु 45 से 60 वर्ष तक है उन्हें भी 2750 रुपए प्रदान करेगी।
Haryana विधुर अविवाहित मासिक पेंशन योजना आवेदन
यदि आप पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। योजना में आवेदन के लिए आपको कुछ समय इंतजार करना होगा क्यूंकि अभी इस स्कीम के लिए ऑनलाइन आवेदन हेतु पोर्टल विकसहित नहीं किया गया है। जल्द ही हरियाणा राज्य सरकार द्वारा इस योजना के संचालन हेतु आवेदन की सुविधा प्रदान कर दी जाएगी।
नागरिकों को विधुर अविवाहित मासिक पेंशन योजना में आवेदन हेतु नाये अपडेट के लिए सरकार अपनी ऑफिसियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी कर देगी। जैसे ही इस योजना से जुडी कोई अपडेट आएगी आपको हमारे द्वारा उसकी सुचना प्रदान कर दी जाएगी।
Haryana Vidhur Pension Yojana से जुड़े अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)-
राज्य के पात्र विधुर और अविवाहित व्यक्तियों को हरियाणा विधुर अविवाहित मासिक पेंशन योजना के माध्यम से हर महीने 2750 रुपए प्रदान किये जायेंगें।
हरियाणा राज्य के 40 से 60 के आयु वर्ग के विधुर जिनकी सालाना आय 3 लाख रुपये से कम है उन्हें विधुर मासिक पेंशन का लाभ दिया जायेगा।
हरियाणा सरकार द्वारा 45 से 60 साल की आयु वाले व्यक्तियों जिनकी आय 1.80 लाख रुपये से कम है, उन्हें हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना के लिए पात्र माना जायेगा।
Vidur pension ke registration Kab chalu Hoge