मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा कन्या अभिभावक पेंशन योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से राज्य के ऐसे अभिभावक जिसकी केवल एक ही बेटी है और बेटी की शादी हो चुकी है। ऐसे अभिभावक को अपने रोज़मर्रा के खर्चे करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में उन्हें आर्थिक सहायता की आवश्यकता होती है। जिसके लिए केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर कन्या अभिभावक पेंशन योजना को शुरू किया है।
बेटी की विदाई के बाद अभिभावक असहाय और बेसहारा महसूस न करें उसके लिए उन्हें प्रतिमाह 600 रुपये सहायता के रूप में दिए जायेंगे। तो आइये जानते है कन्या अभिभावक पेंशन योजना क्या है? योजना से जुड़ी विभिन्न जानकारी को लेने के लिए हमारे आर्टिकल को अंत तक पढ़े।
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कन्या अभिभावक पेंशन योजना
इस योजना का आरंभ मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा हुआ है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के गरीब और कमजोर वर्ग के अभिभावक जिनकी केवल एक ही संतान है और उसका विवाह हो गया है।
ऐसे में गरीब अभिभावकों के पास आय का कोई साधन नहीं होता है। वह बेसहारा महसूस करने लग जाते है, ऐसे में उन्हें सहायता देने के लिए हर महीने वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यदि अभिभावक की उम्र 60 से ऊपर है तो तभी वह इस योजना का लाभ ले सकते है। इस योजना के पात्र अभिभावकों को सहायता देने के लिए प्रत्येक महीने 600 रुपये दिए जाएंगे। जिससे वह अपने दैनिक जीवन की जरुरी चीज़ों को खरीद सकें और उसके लिए उन्हें किसी पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा।
MP Kanya Abhibhavak Pension Overview
आर्टिकल का नाम | कन्या अभिभावक पेंशन योजना |
वर्ष | 2024 |
योजना की शुरुआत | MP मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा |
लाभार्थी | राज्य के अभिभावक |
योजना का संचालन | सामाजिक न्याय विभाग |
लाभार्थी उम्र | 60 साल या उससे अधिक |
PDF फॉर्म | यहाँ क्लिक करें |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | mpedistrict.gov |
MP Kanya Abhibhavak Pension का उद्देश्य
इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य है, राज्य के ऐसे अभिभावक जिनका कोई पुत्र नहीं है और केवल एक बेटी है जिसका विवाह हो गया है। उन्हें आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए प्रत्येक महीने पेंशन के रूप में 600 रुपये प्रदान किए जाएंगे।
इस राशि से वह अपनी छोटी आवश्यकता की पूर्ति कर पाएंगे। वृद्ध अवस्था में उन्हें किसी पर निर्भर न होने उसके लिए ये योजना महत्वपूर्ण है। सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि सीधे अभिभावक के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
कन्या अभिभावक पेंशन योजना के लाभ
- इस योजना का लाभ राज्य के गरीब और कमजोर अभिभावक को मिलेगा।
- बुजुर्ग अभिभावक को बुढ़ापे में सहायता देने के लिए सरकार की तरफ से हर महीने 600 रुपये पेंशन के रूप में दिए जाएंगे।
- वृद्धावस्था में सही से जीवन यापन करने व सहारा देने के लिए ये योजना बेहद खास है।
- योजना से प्राप्त धनराशि से राज्य के अभिभावक आत्मनिर्भर बन पाएंगे। जीवन जीने के लिए उन्हें एक नई राह मिल पायेगी।
- यह योजना बुजुर्ग माता-पिता के लिए बेहद लाभदायक सिद्ध होगी।
MP Kanya Abhibhavak Pension के लिए पात्रता
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को मध्यप्रदेश राज्य का निवासी होना अनिवार्य है।
- आवेदन करने वाले अभिभावक की उम्र 60 साल या उससे अधिक होनी चाहिए।
- यदि कोई अभिभावक आय कर देते है तो वह इस योजना में आवेदन नहीं कर सकते है।
- जिन अभिभावक की एक ही बेटी है, उसका भी विवाह चूका है और उनका कोई पुत्र नहीं है तो वह इस योजना के पात्र है।
- यदि किसी अभिभावक की एक बेटी है लेकिन उसका विवाह नहीं हुआ है तो वह इस योजना में आवेदन नहीं कर सकते है।
- गरीब रेखा से नीचे वर्ग के सभी अभिभावक इस योजना के पात्र है।
कन्या अभिभावक पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
योजना का लाभ लेने के लिए नीचे बताएं गए दस्तावेज का होना अनिवार्य है जो की इस प्रकार से है –
- माता-पिता का आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- BPL राशन कार्ड
- विधवा महिला को अपने पति का मृत्य प्रमाण दिखाना होगा
- बैंक पासबुक
- मोबाइल नंबर
- दोनों दम्पति की पासपोर्ट साइज फोटो
MP Kanya Abhibhavak Pension योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले आवेदक को इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट mpedistrict.gov पर विजिट करना होगा।
- वेबसाइट का होम पेज ओपन होने पर आपको एमपी ई डिस्टिक पोर्टल के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने पेज ओपन होगा जहाँ पर आपको विभाग वार पर क्लिक करके सामाजिक न्याय विभाग का चयन करना है।
- चयन करने के लिए आपके सामने कन्या अभिभावक पेंशन योजना का आवेदन फॉर्म खुल जायेगा।
- जहॉ पर आपको पूछी गई सभी जानकारी जैसे- नाम, पता, आधार नंबर और मोबाइल नंबर आदि दर्ज कर लेने के बाद सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
- इसके बाद अपने सभी दस्तावेज को फॉर्म के साथ अटैच कर देना है।
- इस प्रकार से आपका कन्या अभिभावक पेंशन योजना में सफलतापूर्वक आवेदन हो जायेगा।
कन्या अभिभावक पेंशन योजना FAQs-
इस योजना का लाभ केवल मध्यप्रदेश राज्य के कमजोर अभिभावक ले सकते है।
Mp राज्य के ऐसे अभिभावक जिनकी उम्र 60 से अधिक है। जिनका कोई पुत्र नहीं। और एक बेटी है जिसकी शादी हो गई है ऐसे अभिभावक को जीवन यापन करने के लिए सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता दी जाएगी।
इस योजना के अंतर्गत बुजुर्ग अभिभावक को प्रतिमाह 600 रुपये पेंशन के रूप में दिए जायेगे।
योजना का मुख्य उद्देस्य निम्न वर्ग के बुजुर्ग अभिभावक को वृद्धावस्था में अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी के सामने नहीं झुकना पड़ेगा। प्राप्त धनराशि से अभिभावक अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सकते है।
इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट mpedistrict.gov है।