राजस्थान सरकार द्वारा राज्य की महिलाओं को उज्जवल भविष्य प्रदान करने के लिए विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना की शुरुआत की गई है।
इस योजना के माध्यम से राज्य की असहाय एवं कमजोर विधवा महिलाओं को शिक्षित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। राज्य में कई महिलाए ऐसी है, जो कम उम्र में विधवा हो चुकी है। जिस वजह से उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और वह अपनी आगे की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाती है।
इस योजना के तहत उन महिलाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जाएगा और B.Ed की पढ़ाई करवाई जाएगी। विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना को 2015-16 से लागू कर दिया गया है। यदि आप भी इस योजना के तहत B.Ed की शिक्षा प्राप्त करना चाहते है, तो ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है।
तो आइये जानते है राजस्थान विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना क्या है ? योजना से जुड़ी सभी जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमारे आर्टिकल को अंत तक पढ़े।
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राजस्थान विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना
राजस्थान सरकार द्वारा राज्य की कमजोर एवं असहाय महिलाओं का कल्याण करने के लिए विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना शुरू की गई है।
राज्य की कई महिलाएं जो छोटी सी उम्र में शादी करके विधवा हो जाती है, ख़राब परिस्थिति होने के वजह से वह उत्तम शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाती है। यदि उन्हें आर्थिक सहायता दी जाएं तो वह अपना उज्जवल भविष्य बना सकती है।
इस योजना के माध्यम से बेसहारा महिला को B.ED संबंधित सभी पाठ्यक्रम नि:शुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे। ताकि कोई भी महिला उच्च शिक्षा से वंचित न रह जाएं। शिक्षा प्राप्त करके वह आत्मनिर्भर बन पाएगी और अपने जीवन स्तर में सुधार कर पायेंगी।
इसी प्रकार से राज्य के श्रमिक वर्ग की महिलाओं एवं बालिकाओं का विकास करने हेतु राजस्थान शुभ शक्ति योजना के तहत 55,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
Mukhyamantri Widow (B.Ed.) Sambal Yojana Overview
योजना का नाम | विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना |
राज्य | राजस्थान |
लागू की गई | 2015-16 |
लाभार्थी | विधवा एवं परित्यक्ता |
लाभ | उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु B.ED की ट्रेनिंग |
उद्देश्य | राज्य की बेसहारा और असहाय महिला को आर्थिक सहायता देकर शिक्षित करना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन /ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | rajasthan.gov.in |
राजस्थान विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना के उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की विधवा/परित्यक्ता महिलाओं को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए उच्च शिक्षा देकर उनका उत्थान करना है। ताकि वह शिक्षा प्राप्त करके आत्मनिर्भर एवं सशक्त बन सकें।
अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उन्हें किसी पर निर्भर न होना पड़े। योजना के तहत नि:शुल्क शिक्षा प्राप्त करके महिला रोजगार कार्य या खुद का छोटा व्यवसाय शुरू करके अपने जीवन स्तर में सुधार कर पायेंगी।
Widow (B.Ed.) Sambal Yojana के लाभ
- राजस्थान सरकार द्वारा राज्य की महिलाओं का विकास एवं कल्याण करने के लिए विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना का शुभारंभ किया गया है।
- संबल योजना के माध्यम से विधवा/परित्यक्ता श्रेणी की महिलाओं को B.ED की पढ़ाई नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।
- योजना के अंतर्गत नि:शुल्क उच्च शिक्षा मिलने से राज्य की बेसहरा एवं असहाय महिला को आगे का जीवन व्यतीत करने में आसानी होनी।
- योजना के तहत दी जाने वाली अनुदान राशि को लाभार्थी के बैंक खाते में DBT के माध्यम से ट्रांसफर कर दिए जाएंगे।
- विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना के लिए ऑनलाइन /ऑफलाइन आवेदन नि:शुल्क है।
राजस्थान विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना के लिए पात्रता
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
- संबल योजना के अंतर्गत केवल महिलाएं ही आवेदन कर सकती है।
- योजना के तहत B.ED की शिक्षा प्राप्त करने के लिए महिला का तलाक़शुदा या परित्यक्ता श्रेणी का होना चाहिए।
- योजना के माध्यम से B.ED की पढ़ाई कर रही महिला की कॉलेज में 75% उपस्थिति होनी चाहिए।
- यदि वह महिला अन्य किसी भी प्रकार के योजना/ छात्रवृत्ति का लाभ ले रही है तो वह आवेदन करने के पात्र नहीं है।
- आवेदक महिला को बी.एड कॉलेज को बीच में नहीं छोड़ना होगा।
- तलाक़शुदा या परित्यक्ता श्रेणी की महिला राजस्थान के किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त प्राइवेट बी.एड संस्थान में अपना एडमिशन कर सकती है।
आवश्यक दस्तावेज
- निवास प्रमाण पत्र
- जन आधार कार्ड
- आधार कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- विधवा महिला ( पति का मृत्यु प्रमाण पत्र)
- परित्यक्ता या तलाक की स्थिति में तलाक़शुदा होने का प्रमाण पत्र
- तलाक़शुदा होने की स्थिति में समाज के दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के स्टाम्प पेपर पर निर्धारित नोटेरी द्वारा प्रमाणित तलाक होने का प्रमाण पत्र
- SSO ID
- बैंक खाता वितरण
- 10वीं एवं 12वीं कक्षा की मार्कशीट
- यदि महिला BPL धारक है तो BPL कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- कॉलेज में जमा की गई फीस की रसीद
राजस्थान विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले लाभार्थी को योजना की आधिकारिक वेबसाइट rajasthan.gov.in पर जाना होगा।
- अब आपके सामने वेबसाइट का होम पेज ओपन हो जाएगा।
- होम पेज पर आपको “Online Scholarship” के ऑप्शन पर जाना है।
- यहाँ पर सबसे पहले आपको SSO ID में register करना होगा उसके लिए आपको Register के ऑप्शन पर क्लिक करके आईडी बनानी होगी।
- अब आपको SSO होम पर दिखाई दे रहे “scholarship” के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- अगले पेज पर आपको Student Scholarship के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद New Application विकल्प पर आ जाना है।
- अब आपके सामने आवेदन फॉर्म खुलकर आ जाएगा। आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को सही से दर्ज करने के बाद मांगे गए दस्तावेजों को फॉर्म के साथ अटैच कर देना है और Submit के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
- सभी जानकारी सही से भरने के बाद आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट निकाल देना है।
Mukhyamantri Widow (B.Ed.) Sambal Yojana FAQs-
राज्य की विधवा/परित्यक्ता श्रेणी की महिलाओं को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित एवं जागरूप करने हेतु इस योजना के माध्यम से महिलाओं को बी.एड की नि:शुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी।
राज्य की कई महिलाएं जो कम उम्र में ही विधवा या तलाक़शुदा हो जाती है। पढ़ाई पूरी न होने के वजह से वह खुद को बेसहारा व असहाय महसूस करने लग जाती है। इसलिए उन्हें आर्थिक सहायता देने के लिए निशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। ताकि वह कोई रोजगार करके अच्छी आय प्राप्त कर सकें।
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन के माता-पिता की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपए से कम होनी चाहिए।
विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना की आधिकारिक वेबसाइट rajasthan.gov.in है।
जी नहीं, यदि किसी विधवा/परित्यक्ता श्रेणी की महिला ने पहले से बी.एड किया हुआ है तो वह इस योजना में आवेदन नहीं कर सकती है।