वोट डालने के लिए वोटर लिस्ट (Voter List) में नाम होना जरूरी है अन्यथा आप 18 साल के होने के बावजूद वोट नहीं डाल सकते हैं।
हर वर्ष हजारों नाम वोटर आईडी कार्ड में जोड़े जाते है जिसके लिए नए नाम की सूची जारी की जाती है। यदि आपके पास वोटर कार्ड नहीं है तो आप इसके लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में आवेदन कर सकते हैं।
मतदान करने के लिए वोटर आईडी और वोटर लिस्ट में नाम होना जरूरी है. वोटर आईडी नहीं और आपने बनवाया है तो उसे ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं।
आप 2 विकल्प के माध्यम से अपना नाम लिस्ट में ढूंढ सकेंगे। पहला आप ऑनलाइन अपना नाम सर्च कर सकते हैं दूसरा आप अपने क्षेत्र की लिस्ट के पीडीएफ को डाउनलोड कर उसमे आप अपना नाम देख सकते हैं।
वोटर लिस्ट (Voter list) में नाम देखना हो या अपनी वोटर आईडी सर्च करनी हो, इसके लिए ऑनलाइन सुविधा दी जाती है. यह सुविधा आप चुनाव आयोग की वेबसाइट पर ले सकते हैं।
चुनाव आयोग की वेसबाइट पर अपना वोटर आईडी कार्ड सर्च करने के लिए आपको इलेक्टोरल सर्च वेबसाइट पर जाना है।
यह वेबसाइट मतदाता पहचान पत्र के लिए आवेदन करने के 2 या 3 सप्ताह के बाद सभी मतदाता की जानकारी सेव रखती है
वेबसाइट के होमपेज पर आपको अपना विवरण जानने के लिए 2 विकल्प उपलब्ध होंगे पहला तरीका है अपना एपिक नंबर (EPIC) टाइप करना और दूसरा अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरकर सर्च करना।
एपिक नंबर वाले विकल्प पर आपको राज्य और सुरक्षा कोड दर्ज करना होगा और “सर्च” पर क्लिक करना होगा. यदि आप एक रजिस्टर्ड वोटर है, तो आपका विवरण स्क्रीन पर दिखेगा
आप “सर्च बाय डिटेल्स” विकल्प का चयन भी कर सकते हैं जिसमे आपको अपनी पूरी डिटेल्स भरनी है और “सर्च”बटन पर क्लिक करना हैं। यदि आप एक रजिस्टर्ड वोटर हैं, तो आपका विवरण स्क्रीन पर दिखाई देगा
यदि आप इलेक्टोरल सर्च वेबसाइट पर अपना विवरण नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो आप अपने राज्य की चुनाव वेबसाइट पर जा सकते हैं.
देश के हर राज्य में एक सीईओ वेबसाइट है जो मतदाता की जानकारी को स्टोर रखती है इसके लिए अपने राज्य की चुनाव वेबसाइट पर जाए
अपने राज्य की चुनाव वेबसाइट पर अपना बुनियादी विवरण दर्ज करें और “सर्च” बटन पर क्लिक करें इसके बाद आपको प्रोफाइल की एक सूची दिखाई देगी जो आपके द्वारा दी गई जानकारी से मेल खाती है।
इस सूचि में अपना नाम चुनें और विस्तृत जानकारी पाने के लिए उस पर क्लिक करेंयदि आप अपने मतदाता पहचान पत्र का विवरण ऑनलाइन नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो निकटतम निर्वाचन कार्यालय में जाएं।