केन्‍द्र और राज्‍य सरकार द्वारा 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए वृद्धावस्‍था पेंशन योजना का लाभ दिया जाता है.

उप्र वृद्धा पेंशन स्‍कीम के तहत 500 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे.  उम्‍मीदवार को  योजना का लाभ लेने के लिए  यूपी की अधिकारिक वेबसाइट sspy-up.gov.in पर जाकर लॉगइन कर आवेदन  प्रक्रिया को पूरा करना होगा। 

ऑनलाइन आवेदन करने वालों को भी मोबाइल नंबर देना जरूरी है. 1500 रुपए तिमाही ये पेंशन खाते में जाएगी. यही वजह है कि लाभार्थी का बैंक खाता होना भी जरूरी है

60 साल या उससे अधिक आयु के वृद्ध इसके पात्र हैं. शहरी क्षेत्र के रहने वाले वृद्ध की वार्षिक आय 56,460 और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले ऐसे बुजुर्ग जिनकी वार्षिक आय 46,080 है, वे  आवेदन कर सकते हैं.

इस योजना के अंतर्गत पेंशन की राशि प्रतिमाह लाभार्थी के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से ट्रांसफर की जाती है. इसके लिए आवेदक का बैंक खाता आधार से लिंक होना अनिवार्य है.

आवेदक को यूपी पेंशन योजना का लाभ पाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्‍य का निवासी होना जरूरी है. आवेदक गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करता हो तो  आवेदक के पास बीपीएल का प्रमाणपत्र होना चाहिए.

यदि आवेदक समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का हो. वृद्धावस्‍था पेंशन पाने के लिए आवेदन करने वाले बुजुर्गों को जन्‍म और आयु प्रमाण पत्र की आवश्‍यकता होगी. इसके अलावा पहचान पत्र होना चाहिए। 

वृद्धावस्‍था पेंशन के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट sspy-up.gov.in पर जाना होगा अब आपको यहां पर वृद्धावस्‍था पेंशन के आप्‍शन पर क्लिक करना होगा। 

अब ऑनलाइन आवेदन के लिंक पर जाकर अगले पेज पर रजिस्‍ट्रेशन का आप्‍शन दिखेगा. यहाँ  रजिस्‍ट्रेशन फार्म में पूछी गई सभी जानकारी और व्‍यक्तिगत वि‍वरण को अंकित करना होगा। 

ज़रूरी दस्तावेज़ों को अपलोड करना होगा. डिक्लेरेशन पर सही का निशान लगाना होगा. आवेदन फॉर्म में सभी जानकारी भरने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करने पर आवेदन पूरा हो जाएगा.