क़ानूनी रूप से भारत के प्रत्येक व्यवसाय और व्यक्ति को टैक्स देने के लिए पात्र माना गया है। 2.5 लाख रुपए से अधिक की कमाई वाले व्यक्ति या व्यवसाय को अलग अलग मापदंडों के अनुसार इनकम टैक्स देना होता है।
इनकम टैक्स प्रत्येक व्यक्ति की आय पर भारत सरकार द्वारा लगाए जाने वाला कर है। इनकम टैक्स से जुड़े कानूनों के प्रावधानों को income tax ACT 1961 में दिया गया है।
किसी भी देश का विकास तभी संभव है जब वहां के नागरिक ईमानदारी के साथ समय पर अपना टैक्स चुकाते हैं। भारत में कई ऐसे लोग हैं जो टैक्स चोरी करते हैं जिसका सीधा असर देश के विकास कार्यों में पड़ता है। कई
लोग बेनामी संम्पति बना लेते हैं ताकि वह आसानी से इनकम टैक्स देने से बच सकें जो की गैरकानूनी है। यह जुर्म की श्रेणी में आता है।
Tax Evasion पर लगाम लगाने के लिए आयकर विभाग द्वारा शिकायतों पर उचित कार्यवाही की जाती है। और इनकम विभाग द्वारा छापेमारी की जाती।
यदि आपके मन में सवाल है की की कोई भी व्यक्ति income tax evasion की complaint कर सकता है तो आपको बता दें की शिकायत करने वाला व्यक्ति कोई भी हो सकता है। आप किसी भी जाति ,लिंग,उम्र ,राज्य के है
ऑनलाइन इनकम टैक्स चोरी की शिकायत (file Income Tax evasion complaint) या बेनामी संपत्ति की शिकायत करने में आम नागरिक काफी हिचकिचाता है।
यदि आप भी किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो इनकम टैक्स की चोरी कर रहा है या जिसके पास बेनामी संपत्ति है तो आप उसकी शिकायत नीचे दी गयी प्रक्रिया को फॉलो कर आसानी से कर सकते हैं-
सबसे पहले आपको भारत सरकार की आयकर विभाग (income tax department) की ऑफिसियल वेबसाइट incometaxindia.gov.in पर विजिट करना होगा।