भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए RTE Act 2009 लाया गया। शिक्षा का अधिकार अधिनियम देश के बच्चों को अनिवार्य।/जरुरी शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है

इस अधिनियम के तहत अब 6 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जा रही है। देश के 6 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे RTE Act 2009 के तहत मुफ्त शिक्षा का अधिकार रखते हैं।

भारतीय संविधान में आर्टिकल 21 A के अनुसार ,Right to Education (RTE) Act 2009 भारत में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बारे में विस्तार पूर्वक व्याख्या की गयी है।

भारत ही नहीं विश्व के कई अन्य देशों में भी शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है। 2 दिसंबर 2002 को संविधान का 86 वां संशोधन किया गया

जिसके तहत आर्टिकल /अनुच्छेद 21 A के अनुसार शिक्षा को मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) बनाया गया है। देश में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को

जिसके तहत आर्टिकल /अनुच्छेद 21 A के अनुसार शिक्षा को मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) बनाया गया है। देश में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को

अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए संसद द्वारा 4 अगस्त 2009 को RTE Act को पारित किया गया था। आरटीई एक्ट 2009 में 38 धाराएं और 7 अध्याय हैं।

अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए संसद द्वारा 4 अगस्त 2009 को RTE Act को पारित किया गया था। आरटीई एक्ट 2009 में 38 धाराएं और 7 अध्याय हैं।

Right to Education Act 2009 का उद्देश्य देश के अशिक्षित 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है।

Right to Education Act 2009 का उद्देश्य देश के अशिक्षित 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है।

Right to Education Act 2009 का उद्देश्य देश के अशिक्षित 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है।

Right to Education Act 2009 का उद्देश्य देश के अशिक्षित 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है।

Right to Education Act 2009 का उद्देश्य देश के अशिक्षित 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है।

Right to Education Act 2009 का उद्देश्य देश के अशिक्षित 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है।

Right to Education Act 2009 का उद्देश्य देश के अशिक्षित 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है।

Right to Education Act 2009 का उद्देश्य देश के अशिक्षित 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है।