निर्मला सीतारमण जी द्वारा ऑनलाइन सुविधा को पोर्टल पर लॉन्च किया, 12 फरवरी 2020 को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ई-फिलिंग पोर्टल पर इस सेवा को नागरिकों के लिए जारी किया गया है। 

इंस्टेंट ई-पैन कार्ड बनाने के लिए आवेदक को ज्यादा डाक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं है केवल कुछ दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड व मोबाइल नंबर के जरिये पैन कार्ड हेतु आवेदन किया जा सकता है।

अगर आवेदक इंस्टेंट पैन कार्ड बनवाना चाहते है तो आवेदक की आयु 18 साल या उससे अधिक होनी चाहिए। आवेदक के पास स्वयं का आधार कार्ड होना जरुरी है जिसमे मोबाइल नंबर होना जरुरी है।

अगर आप भी इंस्टेंट पैन कार्ड बनाना चाहते है तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर इसका आवेदन करना है। जिसमे आपको फॉर्म में पूछी गयी जानकारियों को भरना है।

ऑनलाइन माध्यम से पैनकार्ड का आवेदन करने पर आवेदक का समय और पैसे दोनों की बचत हो सकेगी। अब पैन कार्ड का आवेदन करने के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।

ई-पैन कार्ड बनाने हेतु आवश्यक दस्तावेज क्या क्या होंगे आदि के बारे में बताने जा रहे है। यदि आप जानकारी जानना चाहते है तो हमारे द्वारा दिए गए आर्टिकल को अंत तक अवश्य पढ़े।