यदि आपकी कुल आय 2.5 लाख रुपए सी अधिक है तो ऐसी स्थिति में आप टैक्स के दायरे में आते हैं। आपको इसके लिए Income Tax Return file करना जरुरी है।

टैक्स कितना भरना होता है यह आपकी आय और आपकी आयु के साथ साथ आपके द्वारा चुने गए टैक्स रेजिम (Tax Regime) पर निर्भर होती है।

हर वित्त वर्ष के 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच आईटीआर (ITR) भरा जाता है। यदि आप इसके बाद अपनी आईटीआर (ITR) फाइल करते हैं तो आपको इसके लिए लेट फीस का भुगतान करना होगा।

हर वित्त वर्ष में आयकर की श्रेणी में आने वाले व्यक्तियों को 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच ITR भरना होता है। अक्सर अपने सुना होगा की मुझे अपना आईटीआर फाइल करना है

इनकम टैक्स रिटर्न जिसे आईटीआर के नाम से जाना जाता है। यह एक प्रकार का टैक्स रिटर्न फॉर्म होता है। इस फॉर्म में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स-पे करने वाले व्यक्तियों

संस्था आदि द्वारा अपनी संपत्ति या अपनी आय की रिपोर्ट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इस फॉर्म में करदाताओं यानी taxpayers का पर्सनल और फाइनेंसियल डाटा का पूरा विवरण होता है।

करदाता ऑनलाइन माध्यम से बड़ी ही आसानी से अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते है। इसके लिए आपको अपने पास जरुरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड ,पैनकार्ड ,वोटर आईडी कार्ड को साथ में रखना है।

सबसे पहले आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल या दाखिल करने के लिए आयकर विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट incometax.gov.in पर विजिट करें।