आवेदक कम से कम 10वीं कक्षा तक पास होना चाहिए, आयु न्यूनतम 21 वर्ष हो, बैंक खाते में कम से कम 40000 रूपये होने चाहिए, पहले से राशन दुकान आवंटित नहीं होनी चाहिए।
राशन कार्ड डीलर बनने के लिए सर्वपर्थम आपको खाद्य विभाग से फॉर्म प्राप्त करना होगा, फॉर्म को प्राप्त करने के बाद सबसे पहले आपको अपनी आम जानकारी जैसे नाम, पता और पिता/पति का नाम आदि भरने होंगे।
इसके बाद शैक्षिक योग्यता और जन्म तिथि आदि के बारे में जानकारी देनी होगी, सभी जानकारी को अच्छे से चेक करने के बाद इस फॉर्म को अनुमंडल पदाधिकारी / खंड विकास अधिकारी के पास जमा करवा दें।
इसके बाद जिलास्तरीय चयन समिति द्वारा डीलर बनने के लिए जांच की जाती है।
सारी जांच होने के बाद राशन डीलर बनने के लिए आपको लाइसेंस प्रदान किया जाता है।