उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सभी प्रकार के दस्तावेजों को ऑनलाइन बनवाने के लिए ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल लांच किया गया है। इसी प्रकार आप आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनवाने के लिए आधिकारिक वेबसाइट edistrict.up.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
यूपी आय प्रमाण पत्र के लिए राज्य के सभी नागरिक आवेदन कर सकते है। आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाओं का लाभ लेने और विभिन्न प्रकार के अन्य दस्तावेज बनवाने में पड़ती है।
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इस लेख में हम आपको बताएंगे कि Uttar Pradesh Income Certificate क्या है ? उत्तर प्रदेश आय प्रमाण पत्र आवेदन कैसे करे ? और इससे संबंधित अनेक जानकारी हम आपको अपने इस लेख में विस्तारपूर्वक उपलब्ध कराएँगे।
Uttar Pradesh Income Certificate Online Apply 2023 से जुडी अधिक जानकारी प्राप्त करने करने के लिए इस लेख को ध्यानपूर्वक अंत तक पढ़िए।
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Uttar Pradesh Income Certificate Online Apply 2023
जैसा की आप सभी जानते है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी प्रकार के दस्तावेज ऑनलाइन बनवाने के लिए ई-डिस्ट्रिक्ट यूपी पोर्टल को लांच किया है। आप इस वेबसाइट के माध्यम से घर बैठे अपना आय प्रमाण पत्र बनवा सकते है।
इसके लिए आपको कुछ जरूरी दस्तावेजों की जरूरत होगी और कुछ आवश्यक पात्रता को पूरा करना होगा। उसके बाद आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
पहले aay praman patra बनवाने के लिए या अन्य कोई भी दस्तावेज बनवाने के नागरिकों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं अब नागरिकों को इनकम सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। यूपी इनकम सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने से नागरिकों के समय की बचत भी होगी।
उत्तर प्रदेश आय प्रमाण पत्र आवश्यक जानकारी
आर्टिकल का नाम | उत्तर प्रदेश आय प्रमाण पत्र आवेदन कैसे करे |
साल | 2023 |
राज्य का नाम | Uttar Pradesh |
केटेगरी | आय प्रमाण पत्र |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | edistrict.up.gov.in |
उत्तर प्रदेश आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन ऐसे बनाएं
यूपी राज्य के वे सभी इच्छुक एवं उम्मीदवार नागरिक जो आय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है उन्हें नीचे बताएं गई प्रक्रिया को फॉलो करना होगा –
- UP Income Certificate Online Apply करने के लिए सबसे पहले ई -डिस्ट्रिक्ट की आधिकारिक वेबसाइट edistrict.up.gov.in पर जाएँ।
- उसके बाद आपकी स्क्रीन पर वेबसाइट का मुख्य पेज खुल जाएगा।
- इसी पेज पर आपको सिटीजन लॉगिन (ई-साथी) का विकल्प दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें।
- उसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा उसमें आपको नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण वे ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने ऑनलाइन पंजीकरण हेतु प्रपत्र खुल कर आएगा। आप नीचे दिए गए चित्र में देख सकते है।
- फॉर्म में आपको सबसे पहले लॉगिन आईडी दर्ज करनी होगी और उसके बाद उपलब्धता की जांच करें के बटन पर क्लिक कर दें।
- उसके बाद आपको आवेदक का नाम, जन्म तिथि, लिंग, आवसीय पता, पिन कोड, आदि दरक करने होंगे।
- उसके बाद आपको जिला का चयन करना होगा।
- अब आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और सुरक्षा कोड दर्ज करना होगा।
- इसके बाद आपको कैप्चा कोड भरकर सुरक्षित करें के बटन पर क्लिक कर देना है।
- अब आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के माध्यम से लॉगिन आईडी और ओटीपी भेज दिए जायेंगे।
स्टेप -2 लॉगिन करें
- इसके बाद आपको लॉगिन डिटेल्स भरकर लॉगिन प्रक्रिया को पूरा करना होगा।
- लॉगिन करते ही आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जहाँ पर आपको प्रमाण पत्र सेवा के सेक्शन में जाना होगा और आय प्रमाण पत्र के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- उसके बाद आपकी स्क्रीन पर आय प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र खुलकर आ जाता है।
- अब आपको फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को सही-सही और ध्यानपूर्वक दर्ज करनी होंगी।
- आपको फॉर्म में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र का चयन करना होगा।
- उसके बाद आपको अन्य जानकारी जैसे – प्रार्थी का नाम, पिता/पति का नाम, माता का नाम, वर्तमान पता, स्थायी पता, आदि अन्य जानकारी दर्ज करें।
- इसके बाद संलग्न करें और upload के बटन पर क्लिक कर दें।
- अब आपको नीचे दिए गए दर्ज करें के बटन पर क्लिक करके फॉर्म को सबमिट कर देना है।
- इसके बाद सेवा शुल्क का भुगतान का चयन करें और आवेदन संख्या भरकर सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है।
- अब आपको भुगतान का प्रकार चुनना होगा और सेवा शुल्क का भुगतान कर देना है।
उत्तर प्रदेश इनकम सर्टिफिकेट के लिए निर्धारित पात्रता
आवेदकों को Uttar Pradesh Income Certificate Online Apply के लिए कुछ आवश्यक पात्रता को पूरा करना होगा। जो उम्मीदवार इन पात्रता को पूरा करेंगे केवल वही यूपी आय प्रमाण पत्र आवेदन हेतु पात्र होंगे। ये पात्रता निम्न प्रकार है –
- उम्मीदवार उत्तर राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- यूपी राज्य के सभी नागरिक आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते है।
यूपी आय प्रमाण पत्र के लिए जरूरी दस्तावेज
आवेदकों को उत्तर प्रदेश आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों की जरूरत होगी। इन दस्तावेजों के आधार पर ही आप UP Income Certificate के लिए आवेदन कर सकते है। ये दस्तावेज निम्न प्रकार है –
- आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- शपथ पत्र
- मोबाइल नंबर
- जन्म तिथि प्रमाण हेतु 10वीं की मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड
- सैलरी स्लिप (नौकरी करने वालो के लिए)
आय प्रमाण पत्र up आवेदन की स्थिति कैसे चेक करें ?
वे नागरिक जिन्होंने उत्तर प्रदेश इनकम सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई किया है वे अपने आवेदन की स्थिति चेक कर सकते है। जिसकी पूरी प्रक्रिया हमने आपको कुछ आसान से स्टेप्स के माध्यम से बतायी है। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप आसानी से अपने आय प्रमाण पत्र की आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते है। ये प्रक्रिया निम्न प्रकार है –
- आय प्रमाण पत्र यूपी की आवेदन स्थिति चेक करने के लिए ई -डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट edistrict.up.gov.in पर जाएँ।
- उसके बाद आपकी स्क्रीन पर वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
- होम पेज पर आपको आवेदन की स्थिति का विकल्प दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें।
- क्लिक करते ही आपके सामने आवेदन की स्थिति ट्रैक करने के लिए आवेदन संख्या दर्ज करने जा ऑप्शन आएगा, आवेदन संख्या दर्ज करें।
- उसके बाद आपको सर्च के आइकॉन पर क्लिक कर देना है।
- अब अगले पेज में आपके सामने यूपी आय प्रमाण पत्र आवेदन की स्थिति खुल कर आ जाएगी।
- इस प्रकार से आप आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन माध्यम से चेक कर सकते है।
UP Income Certificate Online Apply संबंधित कुछ प्रश्न और उत्तर
यूपी आय प्रमाण पत्र से सम्बंधित आधिकारिक वेबसाइट edistrict.up.gov.in है। इस वेबसाइट का लिंक हमने आपको अपने इस लेख में उपलब्ध करा दिया है।
यह एक प्रकार का सरकारी दस्तावेज है, यह दस्तावेज किसी व्यक्ति की वार्षिक आय का सत्य प्रमाण होता है।
आप उत्तर प्रदेश आय प्रमाण पत्र को ई-डिस्ट्रिक्ट यूपी की ऑफिसियल वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरकर बनवा सकते है।
आवेदन करने की तिथि से लगभग 15 दिन के भीतर आय प्रमाण पत्र बनकर आ जाता है।
आपको यूपी आय प्रमाण पत्र अप्लाई करने के लिए कुछ जरूरी डाक्यूमेंट्स चाहिए होंगे जैसे – आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो, राशन कार्ड, आधार कार्ड,शपथ पत्र, मोबाइल नंबर, जन्म तिथि प्रमाण हेतु 10वीं की मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड सैलरी स्लिप (नौकरी करने वालो के लिए) आदि।
यदि आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते है तो अपने गांव के पटवारी, तहसीलदार के ऑफिस में जाएं या अपने सभी दस्तावेजों को लेकर कॉमन सर्विस सेंटर पर लेकर जाएं। सभी डॉक्यूमेंट सही होने के बाद आपका आय प्रमाण पत्र बन जायेगा।
हेल्पलाइन नंबर
जैसे कि हमने इस लेख में आपसे उत्तर प्रदेश इनकम सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई से संबंधित समस्त जानकारी साझा की है, यदि आपको इन जानकारियों के अलावा कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जाकर मैसेज करके पूछ सकते है। आपके सभी प्रश्नो के उत्तर अवश्य दिए जायेंगे। आशा करते है आपको हमारे द्वारा दी गयी जानकारी से सहायता मिलेगी।