UP EWS Certificate:- भारत सरकार द्वारा अब देश में आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों EWS – Economical weaker section को भी अब आरक्षण प्रदान किया जाएगा। ये आरक्षण आर्थिक रूप के आधार पर मिलेगा। आप को बता दें की इस सर्टिफिकेट को सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोग ही बनवा सकते हैं।
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इस आरक्षण की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 12 जनवरी 2019 को किया था। आज हम इस लेख के माध्यम से आप को UP EWS Certificate / उत्तर प्रदेश EWS प्रमाण पत्र के बारे में बताएंगे। साथ ही इस से जुडी सभी आवश्यक बातें जैसे की UP EWS Certificate क्या होता है? उत्तर प्रदेश EWS प्रमाण पत्र कैसे बनाये (ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र कैसे बनायें)। यूपी EWS प्रमाण पत्र में कौन कौन आवेदन कर सकता है आदि के बारे में जानकारी साझा करेंगे। कृपया जानने के लिए हमारे इस लेख को पूरा पढ़ें।
UP EWS Certificate 2023 – ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र
जैसा की सभी जानते हैं की हमारे देश में सामान्य वर्ग को छोड़कर बाकी सभी जातियों को आरक्षण की सुविधा प्रदान की जाती है। इस आरक्षण के माध्यम से भारत सरकार ने उन्हें समाज में हर क्षेत्र में बराबरी का दर्जा दिलाने और विकास करने का अवसर दिया है। अब सरकार द्वारा सामान्य वर्ग को भी आरक्षण दिया जा रहा है।
आप को बता दें की ये 10 प्रतिशत आरक्षण जो सामान्य वर्ग के लिए दिया जा रहा है वो इस वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों और परिवारों के लिए है। इस आरक्षण का लाभ लेने के लिए सभी पात्र व्यक्तियों को UP EWS Certificate बनवाना होगा। ये सर्टिफिकेट बनवाने के लिए अभी ऑफलाइन माध्यम से ही आवेदन करना होगा। इस प्रमाण पत्र की वैधता एक 1 साल रहती है। जिसे अगले वर्ष फिर से रीन्यू करना होता होता है।
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UP EWS Certificate Highlights
आर्टिकल का नाम | UP EWS Certificate |
राज्य का नाम | उत्तर प्रदेश |
सम्बन्धित विभाग | राजस्व विभाग |
आवेदन मोड | ऑफलाइन मोड |
लाभ | 10 % आरक्षण |
लाभार्थी | सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग |
वर्तमान वर्ष | 2023 |
फॉर्म पीडीऍफ़ | EWS Certificate Form pdf |
उद्देश्य | आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को आरक्षण देना। |
EWS Ka Full Form Kya Hai?
E.W.S Full Form in Hindi :- EWS Ka Full Form “Economically Weaker Section” होता है। और हिंदी में अर्थ यानी EWS Full Form in Hindi “आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग” होता है। यह प्रमाण पत्र जनरल वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगो का बनाया जाता है। यहां इसकी आवेदन प्रक्रिया बताई जा रही है।
यूपी EWS प्रमाण पत्र के उद्देश्य
UP EWS Praman Patra बनवाने के पीछे सरकार का उद्देश्य सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को आरक्षण प्राप्त करना जिस से उन्हें भी आर्थिक करने से किसी भी क्षेत्र में पीछे न रहना पड़े। जैसे की आप जानते ही होंगे की काफी समय से ये मांग उठ रही थी की सरकार को आर्थिक आधार पर आरक्षण प्रदान करना चाहिए। इससे समाज में आर्थिक रूप कमजोर व्यक्तियों को भी बराबरी का मौका व अवसर मिलेगा। इस बात को ध्यान में रखकर सरकार ने अब सामान्य वर्ग में economical weaker section वाले लोगों को भी आरक्षण उपलब्ध कराया है। इस के अतिरिक्त ओबीसी, एससी और एसटी वर्गों को पहले ही जाति के आधार पर आरक्षण प्राप्त हो रहा है।
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EWS Praman Patra Reservation Eligibility से लाभ
- इस प्रमाण पत्र से सभी आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में 10 प्रतिशत का आरक्षण प्राप्त होगा।
- विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आरक्षण की सुविधा प्राप्त होती है। आर्थिक कमी के कारण जो विद्यार्थी परीक्षा के लिए कोचिंग आदि नहीं कर पाते उनके लिए ये आरक्षण काफी सहायक होगा।
- जो लोग इस केटेगरी में आते हैं उन्हें इसका फायदा सरकारी नौकरी में भी प्राप्त होगा। नौकरी में आवेदन से लेकर प्रमोशन आदि में भी लाभ प्राप्त होगा।
- जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर थे और सामान्य वर्ग में होने के चलते बहुत से लाभ एवं अवसरों से वंचित रह जाते थे उन्हें अब आसानी से वो अवसर प्राप्त हो जाएंगे।
- इस प्रमाण पत्र के माध्यम से इस वर्ग में आने वाले लोगों को अब अलग अलग क्षेत्रों जैसे की स्कूल, कॉलेज, प्रतियोगी परीक्षा आदि में लाभ प्राप्त होगा।
- अब उन्हें सामान्य वर्ग में होने तथा आर्थिक रूप से कमजोर होने की स्थिति में किसी प्रकार के सुविधा और अवसरों से वंचित नहीं होना पड़ेगा। उन्हें भी पूरा अवसर मिलेगा।
EWS Certificate पात्रता मानदंड
अगर आप भी अपने लिए UP EWS Certificate बनवाना चाहते हैं तो आप को पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा। हम इस लेख के माध्यम से आप को इस ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र बनाने के लिए निर्धारित की गयी पात्रता मानदंडों के बारे में बताने जा रहे हैं। यहाँ से आप जान सकते हैं की सवर्ण आरक्षण पत्र कौन कौन बना सकते हैं ?
- सबसे पहले आप उत्तर प्रदेश के मूल / स्थायी निवासी होने चाहिए।
- आप सामान्य वर्ग के परिवार से होने चाहिए।
- आवेदक के परिवार की सालाना आय 8 लाख रूपए से कम होनी चाहिए।
- आवेदनकर्ता परिवार के पास 5 एकड़ (8 बीघा या 2 हेक्टेयर) से कम कृषि भूमि होनी चाहिए।
- सवर्ण परिवार जो आवेदन कर रहा हो उसका 1000 वर्ग फ़ीट से कम का आवासीय फ्लैट हो।
- जो लोग/ परिवार शहरी क्षेत्र में रह रहे हों वो लोग 100 वर्ग गज से ज्यादा का आवासीय भूखंड के स्वामी नहीं होने चाहिए।
- जो परिवार ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हों उनके पास 200 वर्ग गज से ज्यादा का आवासीय भूखंड होने पर वो ये प्रमाण पत्र बनाने के पात्र नहीं होंगे।
नोट : कृपया ध्यान दें आय में परिवार के सभी सदस्य जैसे की – माता पिता, पति – पत्नी, अविवाहित बच्चे सभी की आय शामिल की जाएगी।
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ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र हेतु दस्तावेज
अगर आप सामान्य वर्ग के Economical weaker section (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के अंतर्गत आते हैं तो आप को ईडब्ल्यूएस (EWS Certificate) UP / UP EWS Certificate बनवा सकते हैं।
आप को बता दें की अभी EWS प्रमाण पत्र UP Online apply की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस के लिए आप को ऑफलाइन माध्यम से ही आवेदन करना होगा। आइये जानते हैं उन आवश्यक दस्तवेजों के बारे में जिन्हे आप को आवेदन के समय देना होगा।
- पहचान पत्र की कॉपी (आधार कार्ड , वोटर आईडी आदि )
- पैन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- बीपीएल राशन कार्ड
- बैंक स्टेटमेंट
- स्व घोषित शपथ पत्र
- मूल / स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
- जमीन व सम्पती से जुड़े दस्तावेज।
- जाति प्रमाण पत्र
- एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट
- मोबाइल नंबर
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EWS सर्टिफिकेट कैसे बनाएं (2023) | Ews Pdf फॉर्म डाउनलोड करें
आप को ईडब्ल्यूएस (EWS Certificate UP) बनाने के लिए ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा। जैसा की अभी तक आप जान ही चुके हैं की आवेदन के लिए अभी ऑनलाइन माध्यम से आवेदन की प्रक्रिया शुरू नहीं की गयी है। इस के लिए आप को अभी कुछ वक्त और इंतज़ार करना होगा। तब तक आप ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं।
- सबसे पहले आप को UP EWS Certificate के लिए आवेदन पत्र लेना होगा।
- आप चाहें तो इसे सम्बन्धित कार्यालयों से भी प्राप्त कर सकते हैं।
- अब आप आवेदन में पूछी गयी सभी जानकारी को पूरा भर दें।
- इस के बाद आप को अपने सभी संबंधित आवश्यक दस्तावेजों को इसी Application Form के साथ संलग्न करना होगा।
- अब आप UP EWS Certificate Application Form को तहसील या जिला मजिस्ट्रेट / अपर जिलाअधिकारी / कलेक्टर / अतिरिक्त ‘डिप्टी कमिश्नर से / तहसीलदार / उप-विभाग अधिकारी के कार्यालय में जमा कर दें।
- कार्यालय अधिकारी के द्वारा आपके आवेदन की जाँच होने के बाद आवेदन को स्वीकार कर लिया जाएगा। जिसके बाद निश्चित समय अवधि में अपने तहसील क्षेत्र के कार्यालय जाकर UP EWS Certificate प्राप्त करना होगा।
- इस तरह से आपकी EWS सर्टिफिकेट को बनवाने की प्रक्रिया पूर्ण हो जायेगी।
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UP EWS Certificate से सम्बंधित प्रश्न उत्तर
EWS Certificate बनवाने के बाद इसकी वैधता एक वर्ष की होती है। एक वर्ष के बाद आप को अपना सर्टिफिकेट फिर से रिन्यू करना होता है।
यह इकोनोमिकल वीकर सेक्शन के लिए जारी किया जाता है। जिसे राज्य सरकार जारी करती हैं। आप जिस राज्य के मूल निवासी हैं आप को वहां की राज्य सरकार ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र जारी करेगी।
EWS प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश किन लोगों के लिए जारी किया जाता है ?
ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र राज्य के सामान्य वर्ग के EWS – Economical weaker section यानी आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है।
आप को ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा। EWS प्रमाण पत्र UP Online apply की सुविधा अभी उपलब्ध नहीं है।
अगर आप को Economically Weaker Section Certificate/ ईडब्ल्यूएस सामान्य श्रेणी बनवाना है तो आप को इसके लिए कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे की – आधार कार्ड , बैंक स्टेटमेंट , पैन कार्ड , आय प्रमाण पत्र , बीपीएल राशन कार्ड , शपथ पत्र , मूल निवास प्रमाण पत्र आदि की फोटोकॉपी की आवश्यकता होगी। इस के अतिरिक्त आप को अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी देने होगी।
इस की शुरुआत माननीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 12 जनवरी 2019 को की गयी है।
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इस लेख के माध्यम से हमने आप को UP EWS Certificate कैसे बनाएं ? और EWS प्रमाण पत्र के लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है , और कौन कौन से दस्तावेज चाहिए आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। अगर आप को इस सम्बन्ध में और भी जानकारी चाहिए या आप को कुछ पूछना हो तो आप हम से संपर्क कर सकते हैं।
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