केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गयी योजना बेटी बचाओ – बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत बेटियों को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए इस योजना के अंतर्गत ही सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की गयी है जिसके अंतर्गत छोटी छोटी निवेश से आप बेटी के भविष्य हेतु निश्चिंत हो सकते है क्यूंकि यह योजना न सिर्फ बेटी के शादी-व्याह में मददगार है बल्कि बेटी की आर्थिक शिक्षा हेतु भी सहायता प्रदान करती है। इस योजना से न सिर्फ बेटियाँ न सिर्फ भविष्य हेतु उच्च शिक्षा पाने का सपना देख सकती है बल्कि परिवार को भी समृद्ध बना सकती है।
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सुकन्या समृद्धि योजना की मुख्य बातें
- इस योजना के अंतर्गत छोटी छोटी बचत से ही निवेश किया जा सकता है क्यूंकि इसमें सालाना सिर्फ 250 रुपया जमा करने जरुरी है जबकि अधिकतम 1. 5 लाख रुपए जमा कर सकते है अतः यह योजना सबके लिए सहज है.
- इस योजना के अंतर्गत अन्य ब्याज योजनाओ से अधिक व्याज मिलता है।
- इसमें मूलधन पर व्याज भी मिलता है और परिपक़्वता राशि भी कर मुक्त है।
- इसे वित् मंत्रालय द्वारा authorised है।
आवेदन हेतु शर्ते
- बालिका की उम्र दस वर्ष से कम होनी चाहिए।
- हर वर्ष खाते में न्यूनतम 250 रुपय जमा करवाने होंगे।
- न्यूनतम धनराशि जमा न करने पर रुपए 50 का दंड भी लगता है।
- 2 से अधिक खाते नहीं खोले जा सकते।
- खाता खोलने के 15 वर्षो तक निवेश आवश्यक है।
- परिपक़्वता की सीमा खाता खोलने से 21 वर्ष तक है।
- एक बच्ची के लिए सिर्फ एक ही खाता खोला जा सकता है और एक परिवार मैं दो से अधिक खाते नहीं खोले जा सकते।
- सुकन्या समृद्धि योजना के खाते को भारत में कहीं भी ट्रांसफर किया जा सकता है अर्थात एक बैंक /पोस्ट ऑफिस से दूसरे बैंक या पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर किया जा सकता है।
सुकन्या समृद्धि योजना खाता कहाँ खोला जा सकता है
किसी भी सरकारी बैंक, निजी बैंक या नजदीकी डाकघर में सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवा सकते है। इसके लिए सभी आवश्यक दस्तावेज लेकर अपने बैंक में या डाकघर में जाएँ और सुकन्या योजना का फॉर्म भरकर जमा करवा दें।
खाता खोलने हेतु आवश्यक दस्तावेज
सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवाने हेतु निम्न दस्तावेज आवश्यक है
- बालिका का जन्म प्रमाण पत्र
- माता पिता का पहचान पत्र
- माता पिता का निवास प्रमाण पत्र
- माता पिता की फोटोग्राफ
सुकन्या समृद्धि योजना मुख्य तथ्य
सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बालिका का खोला गया अकाउंट खाता खोलने के बाद 21 वर्ष में परिपक़्व हो जाता है और इसके पश्चात ही इससे पैसे निकले जा सकते है परन्तु यदि बालिका 18 वर्ष की आयु के पश्चात विवाह कर दिया जाता है तो इस स्थिति में भी इस अकाउंट से पैसे निकले जा सकते है। इसके पश्चात इस अकाउंट मैं पैसे जमा नहीं कराये जा सकते।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को पंख
वास्तव में जब प्रधानमन्त्री जी ने हरियाणा में इस योजना को शुरू किया था तब हरियाणा में लिंगानुपात बहुत अधिक चिंताजनक था परन्तु इस योजना के लागू होने के पश्चात इस में बहुत अधिक सुधार देखा गया है। वास्तव में सुकन्या समृद्धि योजना इस प्रकार की योजनाओ को गति देती है और बालिकाओ बोझ न समझकर उन्हें भी समानता के अवसर प्रदान करती है।
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