राजस्थान राज्य के सभी नागरिकों की सुविधा के लिए राज्य सरकार ने जन्मप्रमाण पत्र जैसे अति आवश्यक दस्तावेज को बनवाने के लिए एक पोर्टल को लांच किया है। जो नागरिक जन्म प्रमाण पत्र बनवाना चाहते है वह राजस्थान सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल द्वारा घर बैठे जन्म प्रमाण पत्र बना सकते है।
जैसा की आप सभी जानते हैं जन्म प्रमाण पत्र एक आवश्यक दस्तावेज है और इसे कई जगह जैसे: स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लेते वक़्त, नौकरी प्राप्त करने के लिए आदि कई महत्वपूर्ण कार्यों के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है।
आपको बता दें कि राजस्थान राज्य के नियम 2000 के अंतर्गत बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट दोनों ही बनवाना आवश्यक हो गया है। नागरिक को अपने बच्चे के जन्म के 21 दिन के अंदर अंदर बच्चे का जन्मप्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य है।
इसी प्रकार से बच्चे का मूल निवास प्रमाण पत्र बनाना भी अनिवार्य है ये प्रमाण पत्र इस बात का सबूत है की बच्चे का जन्म किस स्थान पर हुआ है और आने वाले भविष्य में सभी काम में इस दस्तावेज की जरुरत होती है।
इसके लिए नागरिक को पंजीकरण करवाना जरुरी है। आज हम आपको बर्थ सर्टिफिकेट से जुडी जानकारी जैसे: जन्मप्रमाण पात्र के लाभ,बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई प्रोसेस ,और आवश्यक दस्तावेज आदि के बारे में बताने जा रहे है।
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राजस्थान जन्म प्रमाण पत्र 2023
जन्म प्रमाण पत्र में हमारे जन्म से सम्बंधित सभी जानकारी जैसे: माता-पिता से जुडी जानकारी, जन्म के समय अस्पताल से जुडी जानकारी, बच्चे के जन्म स्थान, समय आदि उपलब्ध होती है और कई जगह इसका उपयोग होता है।
बर्थ सर्टिफिकेट के जरिये बच्चे के एडमिशन, आधार से सम्बंधित सभी कार्यो के लिए, शिक्षा समाप्त होने के पश्चात नौकरी के लिए, रिटायर्ड होने के बाद पेंशन प्राप्त करने के लिए जन्म प्रमाणपत्र माँगा जाता है।
जो भी नागरिक बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए अप्लाई करना चाहता है उसे इधर-उधर किसी भी कार्यालय के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं होगी वह अपने मोबाइल व कम्प्यूटर के जरिये ऑनलाइन माध्यम से इसका आवेदन कर सकते है इससे उनका समय और पैसे दोनों की बचत हो पायेगी।
राजस्थान की सरकार ने राज्य के लोगों को विभिन्न तरह की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए जन सूचना पोर्टल को शुरू किया है, जिसके माध्यम से राज्य की सभी योजना और सूचना की जानकारी एक ही स्थान पर मिल जाएगी। क्या आप जानते हो जान सूचना पोर्टल क्या है।
राज्य | राजस्थान |
आर्टिकल | राजस्थान जन्म प्रमाण पत्र |
पोर्टल | राजस्थान सिविल रजिस्ट्रेशन प्रणाली पहचान |
लाभ लेने वाले | राज्य के नागरिक |
उद्देश्य | ऑनलाइन माध्यम से जन्मप्रमाणपत्र बनवाने की सुवधा प्रदान करना |
साल | 2023 |
पंजीकरण प्रक्रिया | ऑनलाइन व ऑफलाइन मोड |
आधिकारिक वेबसाइट | pehchan.raj.nic.in |
जन्म प्रमाणपत्र बनाने हेतु आवश्यक दस्तावेज
यदि आप अपना जन्म प्रमाण या अपने बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र बनवाने की सोच रहे हैं तो इसके लिए आपको फॉर्म भरने के साथ साथ कुछ दस्तावेजों की जरुरत भी पड़ती है। नीचे आपको आवश्यक दस्तावेज की लिस्ट दी गयी है –
- माता-पिता का आधार कार्ड
- स्थायी निवास प्रमाणपत्र
- मोबाइल नंबर
- जन्मतिथि
- पासपोर्ट साइज फोटो
- एड्रेस प्रूफ
- माता-पिता का व्यवसाय
राजस्थान जन्म प्रमाणपत्र ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
राज्य के जो भी नागरिक जन्म प्रमाणपत्र हेतु आवेदन करना चाहते है उन्हें हम इसकी प्रक्रिया के बारे में बताने जा रहे है। प्रक्रिया जानने के लिए नागरिक हमारे द्वारा लिखे गए स्टेप्स को पूरा पढ़े।
- आवेदक को सबसे पहले राजस्थान सिविल रजिस्ट्रेशन प्रणाली की आधिकारिक वेबसाइट pehchan.raj.nic.in पर जाना होगा।
- जिसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
- होम पेज पर आपको आमजन आवेदन प्रपत्र भरें के दिए ऑप्शन पर क्लिक कर दें।
- क्लिक करते ही अगले पेज पर आप दिशा निर्देशों को पढ़ कर जन्म प्रपत्र के लिए के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। जैसा की नीचे दिया हुआ है –
- अगले पेज पर आपको कैप्चा कोड को भर देना है।
- कैप्चा कोड भर लेने के बाद आपको प्रवेश करें के बटन पर क्लिक करना होगा।
- जिसके बाद अगले पेज पर आपके सामने पंजीकरण फॉर्म खुल कर आजायेगा।
- पंजीकरण फॉर्म में आपको पूछी गयी जानकारी जैसे: विधिक सूचना में जन्म दिनांक, लिंग, जन-आधार संख्या, शिशु का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, निवासी, जिला, पंचायत, माता-पिता का स्थायी पता, पिन कोड, जन्म स्थान, अस्पताल का नाम, मोबाइल नंबर, सूचना की दिनांक भरना होगा।
- और सांख्यिकी सूचना में आवेदक के माता के निवास के नगर या गांव, राज्य परिवार का धर्म एवं प्रसव के दौरान उपलब्ध करवाई गयी परिचर्या की जानकारी भरनी होगी।
- सभी जानकारियों को भरने के पश्चात आपको कैप्चा कोड को भरके इन्द्राज करें पर क्लिक करना है।
- जिसके बाद आपकी राजस्थान जन्म पत्र ऑनलाइन आवेदन प्रकिया पूरी हो जाएगी।
Rajasthan Janm Prman Patra Benefits
राजस्थान जन्म प्रमाणपत्र को बनवाने से आपको कई फायदे होंगे ;आईये जानते हैं उन फायदों के बारे में –
- यदि आप किसी कॉलेज व स्कूल में एडमिशन लेते है तो वहां आपसे कई अन्य दस्तावेजों के साथ साथ बर्थ सर्टिफिकेट को भी माँगा जाता है।
- नागरिक अपनी भूमि, प्रॉपर्टी से जुड़े दावे लड़ने के लिए भी बर्थ सर्टिफिकेट का उपयोग किया जाता है।
- बर्थ सर्टिफिकेट में नागरिक का नाम, माता-पिता का नाम, बच्चे के जन्म स्थान का नाम, लिंग, जन्मतिथि आदि की जानकारी शामिल होती है।
- कई सरकारी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए भी आपको जन्मप्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।
- जन्म प्रमाण पत्र के माध्यम से नागरिक आसानी से सरकारी सेवा का लाभ ले सकते है।
बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन डाउनलोड करने की प्रकिया
यदि आप अपना जन्म प्रमाणपत्र ऑनलाइन डाउनलोड करना चाहते है तो इसके लिए आपको नीचे हमारे द्वारा दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा आप आसानी से अपना जन्मप्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकेंगे ।
- बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए आवेदक को राजस्थान सिविल रजिस्ट्रेशन प्रणाली की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- यहाँ आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
- होम पेज पर आप डाउनलोड सर्टिफिकेट के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक कर दें।
- अगले पेज पर आपको पंजीकरण संख्या/वर्ष को भर के कैप्चा कोड को भरना होगा।
- और खोजे पर क्लिक कर देना होगा।
- क्लिक करते ही आपके सामने अगले पेज पर आपको जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त होगा।
- जिसके बाद आप आसानी से बर्थ सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते है और इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते है।
Rajasthan Birth Certificate Online Apply से जुड़े प्रश्न
राजस्थान जन्म प्रमाण पत्र की आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों माध्यम द्वारा पूरी की जा सकती है। अगर आवेदक ऑनलाइन माध्यम से बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते है तो उन्हें राजस्थान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा और यदि आवेदक ऑफलाइन माध्यम से जन्मप्रमाण पत्र बनवाते है तो उन्हें नजदीकी नगर पालिका निगम कार्यालय में जाना होगा।
नागरिक को शिशु के जन्म के 21 दिन बाद के अंदर जन्मप्रमाण पत्र बनाना होता है।
जन्म प्रमाणपत्र व्यक्ति के जीवन में एक वैलिड डॉक्यूमेंट के रूप में काम करता है। जन्म प्रमाण पत्र में व्यक्ति के जन्म से सम्बंधित सभी तरह की जानकारी उपलब्ध होती है। बर्थ सर्टिफिकेट कई जगह इस्तेमाल किया जाता है।
यदि किसी आवेदक को बर्थ सर्टिफिकेट बनाने में किसी प्रकार की समस्या आ रही होगी तो वह दिए गए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 180001806785 पर संपर्क करके अपनी समस्या का हल जान सकते है। इसके अलावा दी गयी ईमेल ID pehchan.raj@gov.in पर भी ईमेल भेज सकते है।