देश के कई ऐसे गरीब लोग है जिनके परिवार के सबसे बड़े सदस्य की मौत सड़क दुर्घटना में हो जाती है। ऐसे लोगों के परिवार वालों का कोई सहारा नहीं होता और उनकी आर्थिक स्थिति और अधिक ख़राब हो जाती है इसी समस्या को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को शुरू किया गया।
यह योजना 8 मई 2015 को आरम्भ की गयी। योजना के माध्यम से कमजोर वर्ग के लोगों के भविष्य और उनके परिवार वालों की सहायता करने का एक अहम प्रयास किया गया है।
इसमें पॉलिसीधारक को साल में 12 रुपये धनराशि जमा करवानी होगी। यह बीमा किश्त बैंक अधिकारी द्वारा बीमाधारक के खाते से ऑटोडेबिट के माध्यम से काट लिए जायेंगे। जिसके तहत यदि बीमाधारक की मृत्यु सड़क दुर्घटना में होती है तो उसके बनाये नॉमिनी को 2 लाख का बीमा कवर प्रदान किया जायेगा।
बीमा कंपनी द्वारा पॉलिसी की मेचोरिटी रेट 55 साल रखी गयी है। यदि आप भी इसका आवेदन करना चाहते है तो आप योजना की आधिकारिक वेबसाइट jansuraksha.gov.in पर जाएं। यदि आप भी इस योजना का नामांकन करवाना चाहते है
तो आप बैंक जाकर इसका आवेदन कर सकते है या इसके साथ साथ आप घर बैठे अपने मोबाइल व कंप्यूटर के जरिये नेटबैंकिंग पर लॉगिन करकर भी PMSBY का एप्लीकेशन फॉर्म आसानी से भर सकते है।
इस योजना का लाभ तभी मिलेगा यदि बीमाधारक की मौत एक्सीडेंट दौरान हुई होगी या वह पूरी तरह विकलांग हो गया होगा। आज हम आपको योजना से सम्बंधित जानकारी जैसे: Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana का आवेदन कैसे करें, Suraksha Bima Yojana से मिलने वाले लाभ एवं विशेषताएं, PMSBY के उद्देश्य, योजना हेतु पात्रता, आवश्यक दस्तावेज आदि के बारे में बताने जा रहे है आप आर्टिकल को अंत तक अवश्य पढ़े।
इसी प्रकार से प्रधानमन्त्री द्वारा रोजगार प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है जिसमें शिक्षित युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे।
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प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2024
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में पॉलिसी धारक को एक्सीडेंट इंसोरेंस या दुर्घटना बीमा कराने पर किसी भी प्रकार के सड़क हादसे या अन्य हादसे के कारण हुई मृत्यु के कारण नॉमिनी को 2 लाख रुपये प्रदान किये जायेंगे और इसके साथ-साथ अगर पॉलिसीधारक पूरी तरह से अपंग हो जाता है
तो तब भी उन्हें बीमा कंपनी द्वारा 2 लाख रुपये दिए जायेंगे और यदि आंशिक रूप (एक हाथ, पैर) से दिव्यांग होता है तो उसे 1 लाख रुपये दिए जायेंगे। आवेदक इस योजना का आवेदन ऑफलाइन माध्यम से कर सकता है और इसका लाभ प्राप्त कर सकता है।
योजना नाम | प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना |
के द्वारा | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा |
योजना शुरू होने की तारीख | 8 मई 2015 |
साल | 2024 |
लाभ लेने वाले | देश के कमजोर वर्ग के नागरिक |
उद्देश्य | जीवन बीमा प्रदान करना |
श्रेणी | केंद्र सरकारी योजना |
आधिकारिक वेबसाइट | jansuraksha.gov.in |
योजना का उद्देश्य
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का उदेश्य यह है कि देश में आज भी ऐसे नागरिक है जो कमजोर वर्ग से संबंध रखते है जिनके पास बीमा कराने तक के लिए पैसे नहीं हो पाते और कभी गरीब परिवार के सड़क हादसे हादसे या अन्य हादसे में मृत्यु होती है
या वो व्यक्ति हादसे की वजह से पूर्ण रूप से विकलांग हो जाता है तो ऐसे स्थिति में वह लोग कुछ भी नहीं कर पाते और उनकी आर्थिक स्थिति पर बुरी बन जाती है। यदि वह भी बीमा कंपनी में जाकर सुरक्षा का बीमा करवाना चाहते है
तो वह Pardhanmantri Suraksha Beema Yojana के तहत सालाना 12 रुपये तक बीमा का भुगतान करवा सकते है। जिससे भविष्य में पॉलिसीधारक की दुर्घटना होती है तो बैंक नॉमिनी को बीमा कवर दिया जायेगा।
PMSBY से मिलने वाले लाभ एवं विषेशताएं
योजना से मिलने वाले लाभ एवं विषेशताएं इस प्रकार से है:
- यदि आवेदक के अन्य किसी खाते से भी दो बार प्रीमियम राशि कटती है तो वह बैंक जाकर इसका शुल्क वापस ले सकते है।
- बैंक व बीमा कंपनी द्वारा हर साल 1 जून को पालिसी का नवीनीकरण किया जाता है।
- बैंक द्वारा ऑटो-डेबिट के माध्यम से प्रीमियम का भुगतान किया जायेगा।
- आवेदक आसानी से योजना का आवेदन अपने मोबाइल व कंप्यूटर द्वारा ऑनलाइन से पोर्टल पर जाकर आसानी से कर सकते है।
- सरकार देश में रहने वाले ग्रामीण इलाकों में रह रहे लोगों को इस योजना को प्रदान करती है।
- ऑनलाइन माध्यम द्वारा आवेदन करने से आवेदक के पैसे और समय दोनों की बचत होगी।
- PMSBY में आवेदक को सालभर में 12 रुपये का भुगतान करना होता है।
- यदि कोई पॉलिसीधारक सुसाइड करता है तो उसे ऐसे में बीमा कवर नहीं मिलेगा।
- यह योजना एक साल यानि 1 जून से अगले साल की 31 मई तक के लिए लागू रहती है इस योजना को जारी रखने के लिए इसका नवीनीकरण होता है।
- आवेदक को एक सहमति पत्र और प्रीमियम राशि को ऑटो डेबिट के ऑप्शन में शामिल करने हेतु सहमति पत्र भी बैंक में जमा करवाना होगा।
- पॉलिसी धारक के पास अपना स्वयं का एक्टिव बचत खाता होना जरुरी है जो की आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है।
- कमजोर आय वर्ग और गरीब लोगों के लिए यह योजना लाभदायी है।
- यदि पालिसी धारक की मृत्यु होती है तो उसके 45 दिन तक क्लेम नहीं किया जा सकता। 45 दिन के पश्चात क्लेम फॉर्म भरने के पश्चात बीमा कंपनी द्वारा नॉमिनी को 2 लाख तक का बीमा कवर दिया जाता है।
पीएम सुरक्षा योजना हेतु पात्रता
अगर आप भी बीमा लेना चाहते है तो इसके लिए आपको योजना से सम्बंधित पात्रता की जानकारी होना बहुत जरुरी है, तभी आप इसका आसानी से आवेदन कर सकेंगे और इसमें मिलने वाला लाभ प्राप्त कर सकेंगे। पात्रता को जानने के लिए दिए गए पॉइंट्स को पढ़े।
- योजना का आवेदन करने के लिए आवेदक भारत देश का स्थायी निवासी होना जरुरी है।
- लाभार्थी के पास स्वयं का सेविंग बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है।
- PMSBY के तहत जिस आवेदक की उम्र 18 से लेकर 70 साल होनी चाहिए।
- आवेदक को आवेदन फॉर्म भरते समय ऑटो-डेबिट के ऑप्शन को टिक करना होगा जिससे आपके हर साल बैंक खाते से प्रीमियम का भुगतान बैंक द्वारा हो सके।
आवश्यक दस्तावेज
योजना का आवेदन फॉर्म भरने हेतु आवेदक के पास सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज होने बहुत आवश्यक है, तभी वह आसानी से योजना का आवेदन फॉर्म भर सकते है और योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है। योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज इस प्रकार से है:-
आधार कार्ड | वोटर ID कार्ड | पैन कार्ड |
बैंक पासबुक | इनकम सर्टिफिकेट | आयु प्रमाणपत्र |
रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर | पासपोर्ट साइज फोटो |
PMSBY योजना पॉलिसी टर्मिनेशन (समाप्त)
- आवेदक योजना का लाभ 70 साल की उम्र तक उठा सकता है। अगर लाभार्थी की उम्र 70 साल व उससे ज्यादा हो गयी होगी तो बीमा कंपनी द्वारा इस योजना को समाप्त कर दिया जायेगा।
- यदि आवेदक ने बैंक खाता बंद कर दिया होगा तो इस स्थिति में भी योजना खत्म हो जाएगी।
- अगर आवेदक ने प्रीमियम का भुगतान नहीं किया होगा या पर्मियम का भुगतान करने के लिए आवेदक के खाते में पर्याप्त बैलेंस नहीं होगा तो पॉलिसीधारक का अकाउंट टर्मिनेट कर दिया जायेगा।
- अगर पॉलिसीधारक की पॉलिसी किसी कारण बंद होती है तो वह 45 दिन के अंदर उसका भुगतान करके खोल सकते है।
- यदि आवेदक की आयु 55 साल हो गयी है और उसका नवीनीकरण नहीं हुआ होगा तो पॉलिसी को खत्म कर दिया जायेगा।
बैंक द्वारा भेजा जायेगा बैलेंस मेन्टेन्स करने का मैसेज
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत सालाना 12 रूपये का प्रीमियम बैंक द्वारा हर महीने ऑटो-डेबिट कर दिया जायेगा जिससे आप इसका लाभ पा सकते है। पॉलिसी धारक की मृत्यु के पश्चात उसके द्वारा बनाये गए सदस्य को 2 लाख रूपये तक का बीमा कवर मिलेगा।
आवेदकों को इन पॉलिसी को लेने के लिए तथा समय से बीमा किश्त का भुगतान करने के लिए बैंक द्वारा SMS और ईमेल भेजे जायेंगे।
योजना के तहत नहीं पड़ेगी मेडिकल टेस्ट की जरुरत
- जिस किसी आवेदक की उम्र 18 से 50 साल तक होगी वह नागरिक पॉलिसी ले सकते है। पॉलिसीधारक को पालिसी खरीदने के लिए किसी भी मेडिकल टेस्ट करवाने की जरुरत नहीं होगी। पॉलिसी की मेचोरिटी बीमा कंपनी द्वारा 55 साल निर्धारित की गयी है।
कैसे मिलेगा क्लेम
- बीमाधारक की मृत्यु के बाद नॉमिनी को बैंक जाकर व बीमा कार्यालय जाकर फॉर्म को भरना होगा। इसके साथ साथ उसे पॉलिसीधारक के मृत्यु का प्रमाणपत्र भी वही जमा करवाना होगा जहाँ बीमाधारक का बचत खाता होगा। बैंक अधिकारी द्वारा नॉमिनी को बीमा कवर की राशि उसके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ऑनलाइन आवेदन ऐसे करें?
योजना का आवेदन करने के लिए दिए गए स्टेप्स को ध्यानपूर्वक पढ़े।
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आवेदक को सबसे पहले जन सुरक्षा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- जिसके बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा।
- आपको होम पेज पर आप फॉर्म्स के ऑप्शन पर क्लिक कर दें।
- यहाँ आपके सामने 3 ऑप्शन खुल कर आजायेंगे।
- आपको यहाँ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पर क्लिक कर दें।
- क्लिक करते ही नए पेज पर आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म और क्लेम फॉर्म के ऑप्शन खुल जायेंगे, जिसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है।
- अब आवेदक PMSBY एप्लीकेशन फॉर्म पीडीऍफ़ को अपने अनुसार हिंदी व इंग्लिश या अन्य भाषा में डाउनलोड कर लें।
- डाउनलोड करने के पश्चात पीडीऍफ़ फॉर्म का प्रिंट निकाल ले।
- अब आवेदक फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकरी जैसे: एजेंसी का नाम, बचत खाता अकाउंट नंबर, अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर, जन्मतिथि, ईमेल ID, नॉमिनी व्यक्ति का नाम आदि को भर दें।
- इसके बाद आप फॉर्म में माँगे गए सभी आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म के साथ अटैच कर दें।
- सभी जानकारी भरने के पश्चात आपको फॉर्म को बैंक में जाकर जमा करवा देना होगा। आवेदक ध्यान रखे आपको फॉर्म वही जमा करवाना होगा जिस बैंक में आपका बचत खाता होगा।
PMSBY क्लेम फॉर्म (Claim Application Form)
- आवेदक को सबसे पहले जन सुरक्षा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- जिसके बाद आपको होम पेज पर आप फॉर्म्स के ऑप्शन पर क्लिक कर दें।
- यहाँ आपके सामने 3 ऑप्शन खुल कर आजायेंगे।
- आपको यहाँ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पर क्लिक कर दें।
- क्लिक करते ही नए पेज पर आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म और क्लेम फॉर्म के ऑप्शन खुल जायेंगे, जिसमें आपको क्लेम फॉर्म पर क्लिक करना है।
- क्लिक करते नए पेज पर आपको अपनी भाषा का चयन करके PMSBY क्लेम फॉर्म के पीडीऍफ़ पर क्लिक करें।
- जिसके बाद आपके सामने फॉर्म खुल कर आजायेगा, जिसे आप डाउनलोड कर लें और इसका प्रिंटआउट निकाल लें।
- अब आप फॉर्म में पूछी जानकारी को भर दें और फॉर्म में मांगे गए सभी दस्तावेजों अटैच कर दें। (आवेदन फॉर्म नॉमिनी द्वारा या बैंक अधिकारी द्वारा भरा जाएं)
- अब आप फॉर्म को बैंक में जमा करवा दें, जिसके बाद आपकी दस्तावेजों का सत्यापन होने के पश्चात क्लेम राशि प्रदान कर दी जाएगी।
स्टेट वाइज कांटेक्ट डिटेल्स ऐसे देखें?
- सर्वप्रथम आवेदक जनसुरक्षा योजना आधिकारिक वेबसाइट पर जायें।
- अब आपको वेबसाइट के होम पेज पर कांटेक्ट के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- जिसके बाद आपके सामने नया पेज खुल कर आजायेगा।
- अगले पेज पर आपको स्टेट वाइज टोल फ्री नंबर पीडीऍफ़ दिखाई देगा।
- आप पीडीऍफ़ डाउनलोड करके टोल फ्री नंबर्स देख सकते है और इन दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते है।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जुड़े प्रश्न/उत्तर
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत यदि पॉलिसी धारक की किसी कारण मृत्यु (एक्सीडेंटल डेथ) या एक्सीडेंट की वजह से विकलांग होने पर बीमा कंपनी द्वारा इंसोरेंस दिया जायेगा। यह एक साल का कवर होता है और हर साल आवेदक को जून के महीने में बीमा का रीन्युवल करवाना पड़ता है। जिस किसी लाभार्थी ने योजना के तहत रजिस्ट्रेशन किया होगा उन लोगो के खाते से ऑटो डेबिट के माध्यम से प्रीमियम राशि काट ली जाती है।
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक की आयु 18 से 70 साल होनी जरुरी है। तभी वह इस योजना का आवेदन कर सकते है।
PMSBY की आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन मोड द्वारा पूरी की जाएगी। आवेदक आसानी से आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर योजना का फॉर्म डाउनलोड कर सकते है और फॉर्म में पूछी गयी जानकारी भरके बैंक में जमा करवा सकते है।
जी हां, यदि पॉलिसीधारक ने बीच में किसी कारण वश इस स्कीम को छोड़ दिया होगा तो वह दोबारा इस योजना का लाभ ले सकता है उसे इसके लिए प्रीमियम का भुगतान करना होगा और कुछ निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा?
नहीं PMSBY के माध्यम से पॉलिसीधारक व्यक्ति को केवल प्रतिवर्ष के आधार में अंशदान को जमा करना होगा। यह अंशदान व्यक्ति के बैंक अकाउंट में ऑटो डेबिट के माध्यम से कर सकते है। प्रतिवर्ष के अनुसार योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु नागरिक को यह पॉलिसी रिन्यू करवानी होगी।
PMSBY योजना के तहत देश के गरीब व कमजोर वर्ग के नागरिकों को इसका लाभ दिया जायेगा।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत पॉलिसीधारक को सालाना 12 रुपये का प्रीमियम भुगतान करना होगा और यदि पॉलिसीधारक की सड़क दुर्घटना या हादसे में वह पूर्ण रूप से विकलांग होता है तो उसे 2 लाख तक का बीमा कवर दिया जायेगा।
PMSBY हेल्पलाइन नंबर
यदि आपको योजना से सम्बंधित कोई भी जानकारी जाननी होगी या किसी भी प्रकार की शिकायत है तो आप दिए गए हेल्पलाइन नंबर्स : 1800-180-1111, 1800-110-001 पर संपर्क करके जानकारी ले सकते है।