PPF Tax Saving: अगर आप भी PPF (पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड) में इन्वेस्ट करते है तो आपके लिए यह ख़ुशी की खबर साबित हो सकती है। जी हां, यह तो आप सभी जानते ही है. PPF में निवेश करना बहुत ही भरोसेमंद है। इसमें आपको निवेश करने पर बेहतर रिटर्न भी प्राप्त होता है और साथ ही टैक्स में छूट (PPF Tax Saving) मिलने की सुविधा भी प्राप्त होती है। पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड नागरिकों के लिए ऐसे बेहतर ऑप्शन है जिसमे उनको इन्वेस्ट, इंटरेस्ट और मेच्योरिटी अमाउंट पर टैक्स नहीं देना होगा यानी इनमे किसी तरह का टैक्स नहीं लगता। निवेशक पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड में सालाना 1.5 लाख रुपये तक निवेश करके टैक्स में छूट पा सकते है।
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PPF में निवेश की सीमा दोगुनी
निवेशकों को इसमें एश्योर्ड रिटर्न भी दिया जाता है। कई बार ऐसे होता है कि पब्लिक प्रोविडेंट फण्ड की लिमिट खत्म होने पर भी इन्वेस्टर के पास पैसे होते है जिनको उसे किसी अच्छी जगह निवेश करके लाभ प्राप्त कर सकते है। ऐसे में टैक्स एक्सपर्ट्स की माने तो अगर कोई भी इन्वेस्टर शादीशुदा है तो वह अपनी पत्नी या फिर पति के नाम से अलग से PPF अकाउंट खुलवा कर उसमे भी 1.5 लाख रुपये और इन्वेस्ट कर सकेंगे।
अगर आपको या आपकी पत्नी को किसी भी प्रकार की राशि गिफ्ट में मिलती है और उसकी वह राशि आपके इनकम में जोड़ी जाती है तो इनकम टैक्स सेक्शन 64 के अनुसार PPF के मामले में EEE के कारण आपकी वह राशि पूरी तरह टैक्स फ्री है इसमें क्लबिंग प्रोविशंस का फर्क नहीं पड़ेगा।
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जानिए क्या मिलते है फायदे PPF में निवेश करने से
अगर कोई भी निवेशक अपनी पार्टनर के नाम से PPF में खाता खोलते है तो इन्वेस्टर के इन्वेस्टमेंट की लिमिट दोगुनी हो जाएगी। बता देते है कि फिर भी निवेशक की इनकम टैक्स में मिलने वाली छूट सेक्शन 80 C के तहत 1.5 लाख रुपये ही रहेगी। परन्तु निवेशक को इसके अन्य फायदे मिल सकेंगे उनकी निवेश की लिमिट 3 लाख हो जाएगी। ट्रिपल E केटेगरी में आने से निवेशक ब्याज और मचोरिटी अमाउंट में छूट पा सकते है।
केवल शादीशुदा नागरिकों को मिलेगा फायदा
यदि जब फ्यूचर में आपके पार्टनर का अकाउंट मेच्योर होगा तब आपके PPF अकाउंट में आपके शुरू से इन्वेस्ट होने वाली इनकम को साल दर साल जोड़ा जायेगा। शादी शुदा लोग अपने PPF खाते में अपना योगदान करके इसका लाभ ले सकते है बता देते है जुलाई-सितम्बर तिमाही में पब्लिक प्रोविडेंट की ब्याज दर 7.1 परसेंट तय है।
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