Mukhyamantri noni sashaktikaran yojana | राज्य सरकार नोनी सशक्तीकरण योजना: केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें सभी अपने राज्यों के नागरिकों के लिए कोई न कोई नई योजनाओं को जारी करती रहती है जिससे उन्हें किसी तरह की परेशानी ना झेलनी पड़े। ऐसी एक योजना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू की गयी है जिसका नाम है नोनी सशक्तिकरण योजना। यह योजना श्रमिक परिवार की बेटियों के लिए बनायीं गयी है। योजना के तहत श्रमिक परिवार की पहली दो बेटियों को 20-20 हजार रुपये की धनराशि एकमुश्त में प्रदान करेगी। इस योजना को शुरू करने का ऐलान छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन की। चलिए जानते है इससे जुडी अन्य जानकारियों को।
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बेटियों के खाते में करेगी 20-20 हजार रुपये ट्रांसफर
मुख्यमंत्री द्वारा गणतंत्र दिवस के दिन अपनी स्पीच में इस योजना का जिक्र किया जिसमे उन्होंने बताया कि श्रमिक परिवार की बेटियों की शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार एवं शादी के लिए मदद हेतु मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण योजना को शुरू किया जा रहा है। जो श्रमिक छत्तीसगढ़ बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड में पंजीकृत होंगे उन्ही की दो बेटियों के खाते में सरकार 20-20 हजार रुपये की राशि ट्रांसफर करेगी।
नोनी सशक्तीकरण योजना को शुरू करने का उद्देश्य
योजना को शुरू करने का उद्देश्य देश में बेटियों को महत्व दिलाना है क्यूंकि लोग बेटी होने पर उनके साथ भेद भाव करते है या बेटियों की भ्रूण हत्याएं कर देते है। लेकिन इस योजना के शुरू होने के बाद किसी भी घर में बेटी होने पर उसे मारा नहीं जायेगा न ही उसके साथ किसी तरह का भेदभाव होगा क्यूंकि सरकार ने बेटियों के हित के लिए कई सारी योजनाओं को जारी किया है ताकि वह पढ़ लिखकर अपने पैर में खड़े हो सके और उन्हें बोझ ना समझा जा सके।
जानिए क्या है mukhyamantri noni sashaktikaran yojana पात्रता
- राज्य सरकार नोनी सशक्तीकरण योजना आवेदन करने वही श्रमिक कर सकते है जो छत्तीसगढ़ राज्य के मूलनिवासी होंगे।
- श्रमिक नागरिक छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में रजिस्टर होना जरुरी है।
- बेटी के माता या पिता दोनों में से कोई एक कम से कम 1 साल लिए लेबर बोर्ड में पंजीकृत होना अनिवार्य है तभी वह इस योजना का लाभ ले सकते है।
- योजना से मिलने वाली राशि पहली दो बेटियों या अविवाहित बेटियों को दी जाएगी।
- श्रमिक की बेटी किसी अन्य डिपार्टमेंट में या OBC मंडल में पंजीकृत नहीं होनी चाहिए।
ये है आवश्यक दस्तावेज
- आवेदक का बैंक अकाउंट नंबर
- रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर
- बेटी का आधार कार्ड
- छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल का रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट
- पासपोर्ट साइज फोटो
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