Kisan Mitra Urja Yojana 2021 की शुरुआत राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत जी के द्वारा राज्य के सामान्य श्रेणी ग्रामीण के कृषि कनेक्शन उपभोक्ताओं को बिजली बिल की कीमतों में छूट प्रदान की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के लगभग 8 लाख 84 हजार किसान नागरिकों को लाभांवित किया गया है। यह बिजली बिलों में नागरिकों को भारी छूट प्रदान करने हेतु एक महत्वपूर्ण योजना है। प्रतिमाह के अनुसार बिजली उपभोक्ताओं को योजना के तहत 1000 रूपए का अनुदान दिया जाता है। मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना से जुड़ी जानकारी विस्तार पूर्वक दी गयी है।
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मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना
बिजली बिल में कृषि उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने हेतु यह योजना राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गयी है। इस योजना के तहत बिजली बिल भुगतान में लाभार्थी उपभोक्ताओं को अनुदान दिया जायेगा। अनुदान के रूप में उपभोक्ताओं को प्रतिमाह के रूप में 1 हजार रूपए तक का अनुदान दिया जायेगा। यानी की वार्षिक आधार पर कुल मिलाकर यह राशि लाभार्थी उपभोक्ताओं को 12 हजार रूपए तक प्रदान की जाएगी।
इस योजना के अंतर्गत विधुत वितरण निगम के माध्यम से द्विमासिक बिलिंग व्यवस्था के अनुसार बिलिंग जारी किया जायेगा। यदि कृषि उपभोक्ता कम बिजली का उपयोग किया जाता है और उनका बिजली का बिल 1 हजार रूपए से कम आता है तो ऐसी स्थिति में अनुदान राशि के बीच का अंतर् लाभार्थी उपभोक्ता के बैंक खाते में जमा किया जायेगा। इस प्रक्रिया के अनुसार किसान व्यक्ति बिजली की बचत करने के लिए भी प्रेरित होंगे। इस योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता के माध्यम से तभी आवेदन किया जा सकता है जब विधुत निगम में उपभोक्ता की कोई बकाया राशि न बची हो।
किसान मित्र ऊर्जा योजना हेतु योग्यता
- किसान मित्र ऊर्जा योजना के लिए केवल राजस्थान राज्य के मूल निवासी नागरिक आवेदन करने के पात्र है।
- इस योजना के अनुसार केवल कृषि उपभोक्ताओं को ही अनुदान का लाभ प्राप्त होगा।
- केंद्र एवं राज्य सरकार की कर्मचारी व्यक्ति इस योजना का लाभ नहीं ले सकते है।
- योजना से मिलने वाली अनुदान का लाभ लेने के लिए बिजली उपभोक्ता का बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना आवश्यक है।
- आवेदन करने के लिए किसान व्यक्ति के पास सभी अनिवार्य दस्तावेज होने जरुरी है।
बिजली बिल में छूट प्राप्त करने हेतु आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड से लिंक बैंक खाता विवरण
- आवासीय प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- वार्षिक आय प्रमाण पत्र
- उपभोक्ता का आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
Mukhyamantri Kisan Mitra Urja Yojana का लाभ लेने के लिए ऐसे करें आवेदन
- बिजली बिल भुगतान में अनुदान राशि का लाभ लेने के लिए कृषि उपभोक्ताओं को संबंधित विधुत विभाग में जाना होगा।
- आवेदन करने हेतु मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजनाआवेदन फॉर्म प्राप्त करें
- फॉर्म में पूछी गयी सभी महत्वपूर्ण जानकारी को दर्ज करके अपने सभी दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ अटैच करके विधुत विभाग में जमा करें।
- विभाग के संबंधित अधिकारीयों के द्वारा आवेदन पत्र की जांच की जाएगी।
- जांच सफल होने के बाद कृषि उपभोक्ता नागरिक को बिजली बिल भुगतान में अनुदान का लाभ प्रदान किया जायेगा।
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