Kisan Karj Mafi Yojana Date: किसान नागरिकों को कर्ज में राहत प्रदान करने हेतु हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा किसान कर्ज माफ़ी योजना की शुरुआत की गयी है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के किसान नागरिक कर्ज माफ़ी हेतु 31 दिसंबर 2021 तक आवेदन कर सकते है। हरियाणा सरकार की इस स्कीम के अनुसार किसान नागरिकों को ऋण राशि के ब्याज और पेनल्टी में विशेष रूप से छूट प्रदान की जा रही है। राज्य के लघु एवं सीमान्त किसान नागरिक कर्ज में छूट का लाभ प्राप्त करने हेतु अंतिम तिथि से पहले आवेदन कर सकते है। यह योजना किसानों को कर्जमुक्त करने के लिए सहयोग प्रदान करेगी।
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Kisan Karj Mafi Yojana Date
हरियाणा किसान कर्ज माफ़ी योजना के अंतर्गत राज्य के झज्जर जिले के उन सभी किसानों को राहत प्रदान की गयी है जिनका कर्ज अभी बकाया है। District Primary Cooperative Agriculture and Rural Development के द्वारा झज्जर जिले के 1461 किसान नागरिकों को 30 सितंबर 2020 से शेष ब्याज की आधी राशि एवं पैनल्टी की सभी राशि माफ़ करने की सुविधा प्रदान की गयी है। ब्याज और पैनल्टी राशि में छूट की प्राप्ति करने के लिए झज्जर जिले के किसान व्यक्ति 31 दिसंबर 2021 तक आवेदन कर सकते है।
किसान कर्ज माफ़ी योजना का लाभ ले सकते है
Haryana Kisan Karj Mafi Yojana के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट झज्जर के वह सभी किसान व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकते है जो (overdue debtor category ) यानी की अतिदेय ऋणी श्रेणी के अंतर्गत शामिल है। इस योजना से लाभांवित करने के लिए किसानों के लिए बैंक के मुख्य अधिकारी नरेश यादव जी के द्वारा यह जानकारी दी गयी है की जिन किसानों के द्वारा बैंक Default के द्वारा Default कर चुके है वह किसान व्यक्ति भी इस योजना का लाभ ले सकते है।
किसान नागरिकों पर लगभग 38 करोड़ 47 लाख रूपए का कर्ज शेष है। जानकारी के मुताबिक ऐसे किसानों को किसान कर्ज माफ़ी योजना के अंतर्गत 22 करोड़ 81 लाख रूपए तक का ऋण राशि में हुए ब्याज पर छूट प्रदान किया जायेगा। इस प्रक्रिया के अनुसार किसान नागरिक तय की गयी समय सीमा के अंदर लिए गए ऋण का भुगतान करके प्राप्त कर सकते है। यदि किसान नागरिक निर्धारित की गयी अवधि में ऋण राशि का भुगतान नहीं करते है तो वह ब्याज और पैनल्टी राशि में मिलने वाली छूट का लाभ प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे।
मिल रही ब्याज और पेनल्टी में राहत
- राज्य के किसान नागरिकों को कर्ज मुक्त करने के लिए पेनल्टी और ब्याज की आधी राशि को माफ़ कर दिया गया है। पहले किसान नागरिकों से लिए गए ऋण पर 5 प्रतिशत की दर से पेनल्टी वसूल की जाती थी जिसे अब पूर्ण रूप से हरियाणा सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया है।
- सहकारी बैंक से पांच लाख रूपए का कर्ज लेने पर किसानों को 2 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी।
- 5 से 10 लाख रूपए ऋण लेने पर 5 प्रतिशत ,10 लाख से अधिक ऋण लेने वाले किसानों को 10 प्रतिशत ब्याज राशि में छूट दिया जायेगा।
- इसी के साथ जिन किसानों पर compounding ब्याज लगाया गया है वह किसान कर्ज माफ़ी योजना के तहत पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है।
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