PM Shram Yogi Maandhan Yojana: पीएम श्रम योगी मानधन योजना को देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उन सभी नागरिकों के लिए शुरू किया है जो असंगठित (अनआर्गनाइज्ड) सेक्टर से जुड़े है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए यह योजना बहुत ही लाभदायी है। योजना के माध्यम से कम आय वाले नागरिकों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन की सुविधा प्रदान की जाएगी। अब तक इस योजना में लेबर मिनिस्ट्री के अनुसार 45 लाख से ज्यादा लोग शामिल किये जा चुके है। जिन नागरिक की आयु 18 साल से 40 साल तक होगी वही योजना का आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सकेंगे। जिसके बाद 60 साल पूरे होने के पश्चात पूरे जीवन भर नागरिक को पेंशन के तौर पर 3000 रुपये यानी सालाना 36 हजार रुपये की राशि दी जाएगी। जन धन योजना के तहत एक विशेष बात यह है कि इसमें जनधन अकाउंट होल्डर भी पेंशन के हकदार हो सकते है।
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इन नागरिकों को मिलेगा लाभ
देश के असगठित क्षेत्र के ऐसे नागरिक जो दिहाड़ी मजदूर होंगे, मेड, ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन और स्वीपर व अन्य श्रमिक होंगे इन्हे इस योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा। इन सभी श्रमिक नागरिकों की महीने की आय 15000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। योजना के तहत नागरिक को 60 साल बाद आजीवन पेंशन प्राप्त होगी जिससे वह अपना जीवन व्यापन अच्छे से व्यतीत कर सकेंगे और उन्हें बुढ़ापे में किसी का सहारा नहीं लेना पड़ेगा।
कौन नहीं है योजना के पात्र
जो नागरिक EPFO (एम्प्लोयी प्रोविडेंट फण्ड आर्गेनाईजेशन), NPS (नेशनल पेंशन स्कीम), ESIC (एम्प्लोयी स्टेट इंशोरेंस कारपोरेशन) के मेंबर होंगे या जो नागरिक इनकम टैक्स (आय कर) देता होगा वह इस योजना के पात्र नहीं होंगे।
योजना के अंतर्गत कितना करना होगा इन्वेस्ट (निवेश)
योजना के अनुसार अगर किसी भी नागरिक की उम्र 18 साल है तो नागरिक को 60 साल की उम्र तक प्रति महीने 55 रुपये की राशि जमा करनी होगी। यदि कोई 29 साल का है तो उसे 60 साल की आयु तक 100 रुपये जमा करने होंगे और यदि कोई नागरिक 40 साल का है तो उसे हर महीने 200 रुपये जमा करने होंगे। आपको बता दें जितना कंट्रीब्यूशन अकाउंट होल्डर का है उतना ही कंट्रिब्यूशन सरकार द्वारा किया जायेगा।
PM Shram Yogi Maandhan का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
योजना में पंजीकरण करने के लिए नागरिक के पास अपना आधार कार्ड, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और बचत खाता होना जरुरी है। यदि आपका जनधन अकाउंट होगा तो आप योजना में शामिल हो सकते है। इसके लिए आपको अलग से बचत खाता नहीं खोलना पड़ेगा।
ऐसे करें रजिस्ट्रेशन
- आवेदक को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का पंजीकरण करने के लिए जन सेवा केंद्र जाना है।
- आपको वह जाकर एजेंट को आधार कार्ड, सविग अकाउंट, IFSC कोड आदि की जानकारी देनी है।
- आवेदक चाहे तो नॉमिनी भी दर्ज करा सकते है।
- फॉर्म में सभी जानकारी दर्ज करने के पश्चात आपको मंथली कंट्रीब्यूशन की जानकारी मिल जाएगी।
- इसके बाद आपको शुरुआत में योगदान कैश के तौर पर देना होगा।
- जिसके बाद आपका खाता खुल जायेगा और श्रम योगी कार्ड आपको प्राप्त हो जायेगा।
योजना के कुछ नियम
यदि कोई नागरिक किसी कारण अपना कंट्रीब्यूशन नहीं कर पा रहे है तो उन्हें बाद में ब्याज के साथ बकाया राशि जमा करनी होगी। जिसके पश्चात उनका कंट्रीब्यूशन चलना शुरू हो जायेगा। यदि कोई भी यूजर योजना से जुड़ने की तिथि से 10 साल के अंदर पैसा निकालना चाहेंगे तो उन्हें केवल उनके हिस्से का कंट्रीब्यूशन बचत खाता की ब्याज दर से दिया जायेगा।
किसी भी प्रकार की परेशानी या जानकारी जानने के लिए नागरिक 1800-267-6888 नंबर पर संपर्क कर सकते है और अपनी समस्या का हल जान सकते है।
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