Driving License News: केंद्र सरकार के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस बनाने से संबंधी नियमों में कुछ बदलाव किये गए है। इन नियमों के अनुसार अब ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया अब और आसान हो गयी है। आम नागरिकों को इस प्रक्रिया के अनुसार अब बार-बार RTO जाने की आवश्यकता नहीं होगी। आइये जानते है सड़क परिवहन निगम के माध्यम से आम जनता को ड्राइविंग लाइसेंस बनाने से संबंधी क्या नोटिस जारी किया गया है। जारी किये गए इस नोटिस के अनुसार अब सभी नागरिकों को लाभ मिलने वाला है। 1 जुलाई 2021 से यह नियम ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया को आसान एवं बेहतर बनाने के उद्देश्य से लागू किये गये है।
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Driving License News
सड़क परिवहन निगम के द्वारा जारी किये निर्देशों के अनुसार अब ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। इस प्रक्रिया के आधार पर आम जन नागरिकों को DL बनाने के लिए बड़ी सहूलियत मिली है। इस नए नियम के अनुसार DL टेस्ट के लिए नागरिक को RTO जाने की आवश्यकता नहीं है। Ministry of Road Transport and Highways के द्वारा यह नियम 1 जुलाई 2021 से यह नियम पूर्ण रूप से लागू किये गए है। इन नए नियमों के अनुसार उन सभी लोगो को बड़ी राहत मिली है जो आरटीओ की वोटिंग लिस्ट में थे।
अब लाइसेंस के लिए RTO में नही देना होगा टेस्ट
Ministry of Road Transport and Highways के माध्यम से जारी किये गए इस नोटिस के अनुसार अब नागरिकों को RTO में नहीं जाना होगा। उन्हें DL बनाने के लिए ड्राइविंग स्कूल के तहत ही ट्रेनिंग लेकर इस परीक्षा को पास करना होगा। इसके लिए नागरिकों को किसी मान्यता प्राप्त ड्राइविंग स्कूल में अपना पंजीकरण करवाना होगा। स्कूल की तरफ से एप्लिकेंट को इसके लिए एक सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। स्कूल के तहत प्राप्त सर्टिफिकेट के अनुसार ही उनका ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जायेगा।
ड्राइविंग लाइसेसं रिन्यू अवधि
ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के द्वारा यह कहा गया है की ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूलो के आधार पर बनाए गए ड्राइविंग लाइसेंस की मान्यता केवल 5 वर्ष की अवधि के लिए होगा। 5 वर्ष की अवधि में नागरिक के द्वारा अपने ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करना होगा।
DL ट्रेनिंग स्कूलों के तहत ऍप्लिकेंट को दिए जाने वाले ड्राइविंग कोर्स की अवधि अधिकतम 29 घंटे की होगी। यह अवधि अधिकतम 4 सप्ताह की होगी। ड्राइविंग कोर्स के समय में सड़क पर चलने के लिए दूसरे लोगो से अनुसाशन एवं व्यवहार से रहने का ज्ञान भी दिया जायेगा। कोर्स को थ्योरी एवं प्रैक्टिस को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है। भारी मोटर वाहनों के लिए कोर्स की समय सीमा 38 घंटे यानी की 6 सप्ताह की होगी। इसी के साथ हल्के वाहनों के लिए 4 सप्ताह के लिए 29 घंटे होगी।
सड़क परिवहन निगम के द्वारा जारी किये गए इन नए नियमों के आधार पर आम जन नागरिकों को बड़ी सुविधा मिली है। पहले DL बनाने के लिए RTO में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए टेस्ट दिया जाता था। जिससे आमजन नागरिकों को विभिन्न समस्याओं से होकर गुजरना होता है। नए नियम लागू होने के आधार पर DL बनाने की प्रक्रिया सरल हो गयी है।
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