Chhattisgarh Vridha Pension Yojana Application की शुरुआत राज्य सरकार के द्वारा बुजुर्ग नागरिकों को आर्थिक सहायता राशि का लाभ प्रदान करने हेतु किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार की इस स्कीम के तहत 60 वर्ष की आयु से ऊपर वाले सभी नागरिकों को प्रतिमाह के रूप में पेंशन के आधार पर आर्थिक राशि प्रदान की जाएगी। वृद्ध जीवन में आय का कोई साधन उपलब्ध न होने के कारण वरिष्ठ नागरिकों को जीवन व्यतीत करने के लिए कई समस्याओं से गुजरना पड़ता है। इन सभी समस्याओं के समाधान हेतु छत्तीसगढ़ सरकार वृद्धा पेंशन योजना को लेकर आयी है। जिसमें बुजुर्ग नागरिको को उनकी आयु के आधार पर पेंशन राशि वितरण की जाएगी। CG वृद्धा पेंशन योजना हेतु नए आवेदन फॉर्म जारी किये गए है। जो लाभार्थी वरिष्ठ नागरिक इस योजना हेतु आवेदन करना चाहते है वह नीचे दी गयी विस्तृत जानकारी के अनुसार आवेदन कर सकते है।
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Chhattisgarh Old Age Pension Scheme
गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले वृद्ध नागरिकों को बुढ़ापा जीवन यापन करने हेतु 60 वर्ष से 79 वर्ष वाले वृद्धजन नागरिकों को प्रतिमाह के अनुसार 350 रूपए की पेंशन राशि प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही 79 वर्ष से ऊपर की आयु वाले सभी वृद्ध व्यक्तियों को 650 रूपए की राशि प्रदान की जा रही है। वृद्ध जीवन में आय का साधन बने रहने के लिए एवं वरिष्ठ नागरिकों को अपना जीवन व्यतीत करने हेतु अन्य नागरिकों पर निर्भर न रहना पड़े इस उद्देश्य से यह स्कीम वरिष्ठ नागरिकों के हितों के लिए शुरू की गयी है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के वृद्ध व्यक्ति पेंशन योजना के लिए आवेदन कर मिलने वाली सहायता राशि का लाभ ले सकते है।
पेंशन योजना हेतु योग्यता
- CG राज्य के स्थाई निवासी वृद्धजन व्यक्ति पेंशन योजना हेतु पात्र है।
- वृद्धा पेंशन योजना हेतु केवल वही वृद्ध व्यक्ति आवेदन कर सकते है जिनके पास आय के कोई साधन उपलब्ध नहीं है ,जो गरीबी रेखा से नींचे अपना जीवन व्यतीत कर रहे है।
- आवेदन करने के लिए वृद्ध व्यक्ति की आयु 60 वर्ष होनी चाहिए।
- आवेदक के परिवार की वार्षिक आय योजना के तहत 2 लाख रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए वृद्ध व्यक्ति के पास बैंक अकाउंट खाता एवं अन्य प्रकार के सभी दस्तावेज होने चाहिए।
छत्तीसगढ़ वृद्धा पेंशन के नए आवेदन फॉर्म शुरू, ऐसे भरें आवेदन फॉर्म
- वृद्धा पेंशन योजना आवेदन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले लाभार्थी नागरिकों को sw.cg.gov.in पोर्टल के माध्यम से आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करना होगा।
- आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद इसका प्रिंट आउट लेकर इसमें दी गयी सभी महत्वपूर्ण जानकारी को भरें।
- जैसे आवेदक व्यक्ति का नाम ,जिले का नाम ,बैंक अकाउंट से संबंधी विवरण ,पते से संबंधित जानकारी आदि।
- सभी विवरण भर लेने के बाद आवेदक व्यक्ति को फॉर्म के साथ अपने सभी दस्तावेजों की फोटो कॉपी को सलग्न करना है।
- इसके बाद नगर निगम ,नगर पालिका ,ग्राम पंचायत कार्यालय में जाकर आवेदन फॉर्म को जमा करना है।
- कार्यालय के अधिकारीयों के द्वारा आवेदन फॉर्म की जांच की जाएगी जांच सफल होने के बाद ही लाभार्थी आवेदक को पेंशन योजना का लाभ मिलेगा।
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