छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत राज्य की उन सभी बालिकाओं को विवाह हेतु सहायता प्रदान की जाएगी जो आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी में सम्मिलित है। आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों को बेटी के विवाह के समय में सहायता प्रदान करने हेतु छत्तीसगढ़ सरकार के माध्यम से शादी के समय परिवार को 25 हजार रूपए आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया गया है। इस स्कीम के अंतर्गत प्राप्त धनराशि से लाभार्थी परिवार अपनी बेटी की शादी के समय में इस राशि का उपयोग करके विवाह कार्य को संपन कर सकते है। यदि आप भी अपनी बेटी के विवाह हेतु इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते है तो नीचे दी गयी आवेदन प्रक्रिया के तहत Chhattisgarh Mukhymantri Kanya Vivah Yojana में अपनी बालिका का रजिस्ट्रेशन कर मिलने वाली सहायता राशि का लाभ प्राप्त कर सकते है।
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शादी के लिए मिलेंगे 25000 रुपये
CG मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना हेतु बालिकाओं को 25 हजार रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह राशि सभी पात्र लाभार्थी बालिकाओं को अलग-अलग रूप में देय होगी। जिसमें बालिकाओं को 19 हजार रूपए की राशि उपहार में प्रदान की जाएगी एवं 1 हजार रूपए की नगद राशि ,और 5 हजार रूपए की राशि विवाह समारोह आयोजन में खर्च की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत बालिका को विवाह के समय में उपहार सामग्री के रूप में कपडे ,बर्तन ,सहित सभी घरेलू सामग्री भी दी जाती है।
Chhattisgarh Mukhymantri Kanya Vivah Yojana
इस स्कीम के अंतर्गत लाभार्थी कन्याओं का विवाह सामूहिक विवाह समारोह के अंतर्गत किया जायेगा। यदि आप भी योजना के तहत सामूहिक विवाह समारोह के अंतर्गत बालिका का विवाह करवाना चाहते है तो इस योजना में आवेदन कर सकते है। छत्तीसगढ़ सरकार के माध्यम शुरू की गयी इस स्कीम के तहत राज्य में सादगी पूर्ण विवाह को एक नया स्वरुप मिलेगा। साथ ही सामूहिक विवाह को बढ़ावा मिलेगा। और आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के परिवार बिना किसी आर्थिक समस्या के अपनी बेटी के विवाह को पूर्ण करने में सफल होंगे। यह स्कीम विवाह के समय में लेन-देन जैसी दहेज़ प्रथा में रोकथाम करने में अपना सहयोग प्रदान करेगी
योजना का लाभ लेने हेतु जरुरी शर्ते
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में आवेदन करने के लिए लाभार्थी परिवारों को कुछ जरुरी शर्तों का पालन करना होगा। दिए गए इन शर्तों के आधार पर ही उन्हें इस स्कीम का लाभ प्राप्त होगा।
- कन्या विवाह योजना में आवेदन करने हेतु लाभार्थी परिवार छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी नागरिक होने चाहिए।
- लाभार्थी परिवार मुख्यमंत्री खाद्यान योजना के अंतर्गत राशन कार्डधारी होने चाहिए।
- योजना हेतु यह परिवार की प्रथम कन्या का विवाह होना चाहिए।
- आर्थिक सहायता राशि लेने हेतु बालिका की उम्र 18 वर्ष एवं लड़के की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए।
छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना हेतु ऐसे करें आवेदन
CG मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना हेतु आवेदन करने के लिए लाभार्थी परिवारों को अपने क्षेत्र के परियोजना कार्यालयों के माध्यम से आवेदन करना होगा। इसके साथ ही आँगनबाड़ी केंद्रों ,महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत भी योजना में आवेदन प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है। आवेदन करने के लिए लाभार्थियों के पास आवेदन करने से संबंधित सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज होने चाहिए।
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