Chhatisgarh Viklang Pension Yojana: राज्य के उन सभी नागरिकों को पेंशन का लाभ प्रदान करने हेतु यह योजना छत्तीसगढ़ सरकार के माध्यम से शुरू की गयी है जो शारीरिक रूप से दिव्यांगजन है। विकलांग नागरिकों को इस योजना के तहत प्रतिमाह के रूप में आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। राज्य के 18 वर्ष की आयु से लेकर 79 वर्ष तक के दिव्यांगजन नागरिकों को योजना में आवेदन करने के लिए शामिल किया गया है। दिव्यांगजन नागरिकों को पेंशन योजना का लाभ प्रदान करने हेतु नए आवेदन फॉर्म जारी किये गए है। जिन लाभार्थी नागरिकों के माध्यम से योजना में आवेदन नहीं किया गया है वह आवेदन करके प्रतिमाह के रूप में मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि का लाभ प्राप्त कर सकते है।
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CG इंदिरा गाँधी विकलांग पेंशन योजना
दिव्यांगजन नागरिकों को आर्थिक सहायता राशि का लाभ प्रदान करने हेतु यह योजना वर्ष 2009 में शुरू की गयी थी इस योजना के तहत सभी विकलांग व्यक्तियों को 500 रूपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी दिव्यांगजन व्यक्ति पेंशन योजना का लाभ ले सकते है।
शारीरिक रूप से अक्षम होने के कारण विकलांग नागरिक किसी प्रकार का कोई रोजगार नहीं कर सकते है ,ऐसे में उन्हें अपने जीवन व्यतीत करने के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहना पड़ता है।ऐसे में उन सभी नागरिकों सम्मानपूर्वक जीवन जीने के लिए इंदिरा गाँधी पेंशन योजना के तहत नागरिकों को 500 रूपए की पेंशन राशि वितरित की जाती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए सभी दिव्यांगजन नागरिकों के पास विकलांग प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। साथ ही किसी राष्ट्रीय कृत बैंक में खाता होना जरुरी है।
छत्तीसगढ़ विकलांग पेंशन के नए आवेदन फॉर्म शुरू, ऐसे भरें आवेदन फॉर्म
- CG विकलांग पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए लाभार्थी नागरिकों को समाज कल्याण विभाग पोर्टल के माध्यम से इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तजन पेंशन योजना फॉर्म को डाउनलोड करना होगा। और इसका प्रिंट लेना होगा।
- इसके बाद आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी महत्वपूर्ण जानकारी को ध्यान पूर्वक भरें।
- आवेदन फॉर्म में सभी महत्वपूर्ण विवरण भरने के पश्चात पासपोर्ट साइज फोटो एवं दिव्यांगजन प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रकार के सभी दस्तावेजों को फॉर्म के साथ अटैच करें।
- इसके बाद आवेदन फॉर्म को समाज कल्याण कार्यालय में जमा कराएं।
- कार्यालय के अधिकारीयों के माध्यम से आवेदन फॉर्म एवं सभी दस्तावेजों की जांच की जाएगी।
- जांच सफल होने के बाद प्रतिमाह के रूप में आवेदक व्यक्ति के बैंक खाते में पेंशन राशि ट्रांसफर की जाएगी।
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