कट गया है चालान तो ऐसे करें ऑनलाइन पेमेंट: जैसे की आप सभी लोगो को पता है की वाहन चलाने से संबंधी ट्रैफिक नियमों का पालन करना आवश्यक है। यदि आपके द्वारा इन ट्रैफिक नियमों का उलंघन किया जाता है तो इसके लिए आपको जुर्माना भरना पड़ता है। ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले व्यक्ति का गाडी का चालान काटा जाता है जिसके लिए उन्हें नियमों का उलंघन करने के लिए चालान पेमेंट राशि का भुगतान करना होता है। लेकिन अगर आप चालान पेमेंट भुगतान ऑफलाइन की प्रक्रिया से बचना चाहते है तो आप ऑनलाइन माध्यम से भी चालान पेमेंट का भुगतान कर सकते है। तो आइये जानते है challan online payment से संबंधित जानकारी को विस्तार रूप से की कैसे घर बैठे इसका भुगतान किया जा सकता है।
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Challan Payment Online
यदि आपका ट्रैफिक नियमों का उलंघन करने पर गाडी का चालान कट गया है तो आप अपने चालान राशि का भुगतान ऑनलाइन प्रणाली के अंतर्गत घर बैठे कर सकते है। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर अब आपको पेनल्टी का भुगतान करने के लिए पुलिस स्टेशन में जाने की आवश्यकता नहीं होगी इसके लिए आपको परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के अंतर्गत चालान पेनल्टी का भुगतान करना होगा।
ई-चालान से ऐसे करें पेमेंट
- echallan से पेमेंट करने के लिए परिवहन विभाग की echallan.parivahan.gov.in की आधिकारिक वेबसाइट में विजिट करें।
- वेबसाइट में विजिट करने के पश्चात होम पेज में चालान पेमेंट भरने के लिए अपना चालान नंबर ,व्हीकल नंबर ,डीएल नंबर आदि दर्ज करें।
- इसके बाद दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज करके ‘गेट डिटेल्स’ के ऑप्शन में क्लिक करें।
- अगले पेज में ई-चालान के बारे में सभी जानकारी चेक कर सकते है।
- सभी जानकारी चेक करने के बाद पेमेंट कॉलम के तहत ‘Pay Now’ पर क्लिक करें।
- पेमेंट करने के लिए बैंकिंग ,क्रेडिट कार्ड ,डेबिट कार्ड आदि के तहत चालान राशि का भुगतान करें।
- पेमेंट प्रक्रिया पूरी होने के बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर सन्देश प्राप्त होगा।
- इस तरह से आप घर बैठे ई-चालान के अंतर्गत पेमेंट राशि का भुगतान कर सकते है।
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