दोस्तों जैसा कि हम सब जानते है, कि दिव्यांग व्यक्ति को जीवनयापन करने के लिए कितनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्हीं में से एक समस्या उनके विवाह से सम्बंधित है। अब दिव्यांग व्यक्ति की समस्या का हाल करने के लिए बिहार सरकार ने बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना को शुरू किया है। इस योजना के माध्यम से राज्य के प्रत्येक दिव्यांग महिला और पुरुष को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
इस योजना के अंतर्गत बिहार राज्य के 40% दिव्यांग महिला और पुरुष इस योजना का लाभ उठा सकते है। यदि आप भी बिहार राज्य के निवासी है और दिव्यांग हो तो आप भी इस योजना का लाभ ले सकते है। तो आज हम आपको अपने आर्टिकल के माध्यम से बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना क्या है और योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन फॉर्म कैसे प्राप्त करें?
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आर्टिकल से जुड़ी सभी जानकारी को लेने के लिए हमारे आर्टिकल को विस्तारपूर्वक अंत तक पढ़े।
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बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना
Bihar Divyang Vivah Protsahan योजना का आरंभ बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा हुआ है। बिहार राज्य में जितने भी दिव्यांग व्यक्ति है, उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इसके अलावा बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत राज्य के दिव्यांग महिला और पुरुष का कल्याण करने के लिए 1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
इस धनराशि की मदद से दिव्यांग व्यक्ति को अपनी शादी का ख़र्चा उठाने में सहायता मिल जाएगी। Bihar Divyang Vivah Protsahan योजना के माध्यम से सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि को दिव्यांग नागरिक के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जायेगा।
Highlights key of Bihar Divyang Vivah Protsahan yojana
आर्टिकल का नाम | बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना आवेदन फॉर्म |
योजना का आरंभ | मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा |
लाभार्थी | बिहार राज्य के दिव्यांग नागरिक |
लाभ | 1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता |
उद्देस्य | दिव्यांग नागरिक का विवाह करने के लिए |
राज्य | बिहार राज्य |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन |
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बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना का उद्देस्य
हम सब ने देखा है, कि दिव्यांग व्यक्ति को विवाह करने में अनेक समस्या आती है, ऐसे में उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए बिहार सरकार ने Bihar Divyang Vivah Protsahan yojana की शुरुआत कर उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए इस अहम कदम को उठाया है। इस योजना के माध्यम से राज्य के दिव्यांग नागरिक को आर्थिक सहायता देने के लिए 1 लाख रुपये की धनराशि प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ केवल वही लोग ले सकते है, जो कि 40% से अधिक दिव्यांग है। दिव्यांग व्यक्ति का मनोबल व उनका विश्वास बढ़ाने के लिए इस योजना को शुरू किया है।
Bihar Divyang Vivah Protsahan yojana का लाभ
इस योजना में दिव्लांग व्यक्ति आवेदन करके अनेक लाभ को प्राप्त कर सकता है, जो की इस प्रकार से है –
- बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना से प्राप्त धनराशि की सहायता से राज्य के दिव्यांग नागरिको को विवाह करने के लिए आर्थिक सहायता मिलेगी।
- राज्य के दिव्यांग महिला और पुरुष को इस योजना के माध्यम से 1 लाख रुपये दिए जायेगे।
- बिहार सरकार द्वारा प्राप्त धनराशि को सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में DBT के माध्यम से भेज दिए जायेगे।
- Bihar Divyang Vivah Protsahan yojana के अंतर्गत लाभार्थी को विवाह के 2 वर्ष के अंदर ही धनराशि प्रदान की जाएगी।
- इस योजना का मुख्य उद्देस्य दिव्यांग व्यक्ति को आर्थिक सहायता देकर उनको आत्मनिर्भर बनाना व उनका विकास करना है।
- इस योजना के तहत दिव्यांग व्यक्ति को 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना में आवेदन करने के लिए पात्रता
- Bihar Divyang Vivah Protsahan yojana का लाभ प्राप्त करने के लिए व्यक्ति का बिहार राज्य का निवासी होना अनिवार्य है।
- इस योजना के अंतर्गत केवल दिव्यांग व्यक्ति ही आवेदन कर सकते है।
- इस योजना में आवेदन करने के लिए व्यक्ति का 40% से अधिक दिव्यांग होना अनिवार्य है।
- दिव्यांग महिला और पुरुष का अपने नाम का बैंक अकाउंट होना चाहिए।
- यदि दिव्यांग व्यक्ति की दूसरी व तीसरी शादी है, तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- यदि पति-पत्नी दोनों ही दिव्यांग है और इस योजना का लाभ उठाना चाहते है, तो उनके पास जॉइन्ट बैंक अकाउंट होना चाहिए।
- Bihar Divyang Vivah Protsahan yojana का लाभ लेने के लिए लाभार्थी का अन्य विवाह योजना में नाम नहीं होना चाहिए। यदि नाम है तो वह इस योजना के पात्र नहीं है।
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Bihar Divyang Vivah Protsahan yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज
- पति-पत्नी का आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- शादी का कार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- विकलांगता प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- निवास प्रमाण पत्र
- शादी के समय की फोटो
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए ऐसे करें आवेदन
इस योजना का लाभ लेने के लिए व्यक्ति को ऑफलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया इस प्रकार से है –
- सर्वप्रथम आपको Bihar Divyang Vivah Protsahan yojana में आवेदन करने के लिए अपने जिले के ज़िला सामाजिक सुरक्षा कोषांग के ऑफ़िस में जाना होगा।
- कार्यालय में जाकर आपको बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त होना है।
- आवेदन फॉर्म प्राप्त करने के बाद फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी को ध्यान से पढ़ना है। पढ़ने के बाद उस फॉर्म को भर देना है।
- सभी जानकारी को सही से भर देने के बाद फॉर्म में मांगे गए सभी दस्तावेजों को फॉर्म के साथ अटैच कर लेना है।
- ऐसा करने के बाद आवेदन फॉर्म और दस्तावेजों को सामाजिक सुरक्षा कोषांग के अधिकारी को दे देना है।
- इसके बाद अधिकारियों द्वारा आपके फॉर्म की जांच की जाएगी।
- आवेदन फॉर्म verify होने के बाद सब कुछ सही रहा है, तो राज्य सरकार द्वारा व्यक्ति के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए जायेगे।
- इस प्रक्रिया के माध्यम से दिव्यांग नागरिक को इस योजना का लाभ मिले पायेगा।
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Bihar Divyang Vivah Protsahan yojana FAQs
बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना का प्रारम्भ किसने किया है?
इस योजना का प्रारम्भ बिहार राज्य के मुख्यमंत्री श्री नीतिश कुमार जी ने किया है।
Bihar Divyang Vivah Protsahan yojana का लाभ किसको प्राप्त होगा?
इस योजना का लाभ केवल बिहार राज्य के वह नागरिक ले सकते है जो 40% से अधिक दिव्यांग है। वही इस योजना में आवेदन करने के पात्र है।
बिहार दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के माध्यम से दिव्यांग व्यक्ति को कितनी राशि प्रदान की जाएगी?
इस योजना के माध्यम से राज्य से दिव्यांग व्यक्ति को विवाह करने के लिए सरकार द्वारा 1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
Bihar Divyang Vivah Protsahan yojana का मुख्य उद्देस्य क्या है?
सभी दिव्यांग व्यक्ति को अपनी शारीरिक समस्या के कारण अनेक कठिनाईयो का सामना करना पड़ता है। वैसे ही उन्हें अपनी विवाह सम्बंधित भी समस्या आती है। इसलिए अब वह इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा दी जानें वाली आर्थिक सहायता से अपनी शादी को सम्पन कर पायेगा।