अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना: समाज में आज भी बहुत से स्थानों पर छुआछूत और जाति बंधन प्रचलन में है। समय के साथ हो रहे बदलावों के बीच सरकार द्वारा भी अब इस ओर कदम बढ़ाये जा रहे हैं। इस के लिए सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पिछड़े वर्गों को आगे लाने और समाज में जाति के आधार पर फैली असमानता को खत्म करने का प्रयास करती रहती है। बता दें की ऐसी ही एक योजना है – अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना। इस योजना के माध्यम से अंतरजातीय विवाह करने पर नवविवाहित जोड़े को 2.50 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
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अब शादी करने पर मिलेगा 2.50 लाख रुपए
सरकार द्वारा शुरू की गयी अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए शुरू की गयी है। जिस से राज्य में जातिवाद की समस्या ख़त्म की जा सके। जो भी व्यक्ति अंतर्जातीय विवाह करेगा उसे सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। बता दें की इस के लिए इंटरकास्ट मैरिज करने वाले जोड़े को शादी के एक साल के अंदर आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन करना होगा। ये योजना डॉक्टर अंबेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटीग्रेशन थ्रू इंटर कास्ट मैरिज के नाम से भी जनि जाती है।
योजना के अंतर्गत मिलने वाली धनराशि उन्हें शादी के बाद प्राप्त होगी जिस के लिए 10 रुपये के नॉन जुडिशल स्टाम्प पेपर पर एक प्री स्टाम्प रिसीप्ट जमा करना होगा। जिसके बाद प्रोत्साहन राशि में से 1.5 लाख रूपए उनके जॉइंट खाते में आ जाएंगे। और बची हुई 1 लाख की शेष राशि को फिक्स्ड डिपाजिट कर दिया जाएगा। जो कि उन्हें 3 साल बाद ब्याज सहित प्रदान कर दी जाएगी।
कौन कौन ले सकता है लाभ
- इस योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए जोड़े में से एक व्यक्ति सामान्य जाति से और दूसरा दलित समुदाय से होना चाहिए।
- शादीशुदा जोडे के विवाह हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंतर्गत रजिस्टर्ड होना चाहिए।
- नवविवाहित जोड़े में से दोनों का ही ये पहला विवाह होना चाहिए।
- जोड़े में से लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष होना आवश्यक है।
- शादी के एक साल के अंदर ही उन्हें इस योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन करना होगा।
ये हैं आवश्यक दस्तावेज
- दोनों का आधार कार्ड
- शादी का एक एफिडेविट
- मैरिज सर्टिफिकेट
- शादी का फोटो
- शादी का कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
ऐसे करें आवेदन
- आधिकारिक वेबसाइट ambedkarfoundation.nic.in पर जाएँ
- होम पेज पर ऑनलाइन फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- आवेदन पत्र खुलेगा जिसे आप को डाउनलोड करके प्रिंट निकालना होगा।
- आवेदन पत्र में पूछी गयी सभी जानकरियां भरें और सभी जरुरी दस्तावेज संलग्न करें।
- इसके बाद आवेदन पत्र को जिलाधिकारी या जिला कलेक्टर , डिप्टी कमिश्नर या बिहार के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट द्वारा अग्रेषित किया जाएगा।
- इस तरह से आप की आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
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