7th Pay Commission Composite Transfer Grant: केंद्र सरकार द्वारा रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला करते हुए उन्हें दिए जाने वाले समग्र स्थानांतरण अनुदान (CTG) के नियम में बदलाव किया गया है, इन नियमों में किए गए संशोधन से देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। दरअसल केंद्र सरकार की और से रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी के अंतिम स्टेशन या इससे 20 किलोमीटर या इससे अधिक दूरी पर बसने वाले कर्मचारियों की सिटीजी की सीमा को खत्म करने का फैसला लिया गया है। चलिए जानते हैं की 7th Pay Commission Composite Transfer Grant नियम क्या है और इससे रिटायर हो रहे कर्मचारियों को क्या लाभ मिलेगा।
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7th Pay Commission: 7 वें वेतन आयोग कम्पोजिट ट्रांसफर ग्रांट (CTG)
देश के रिटायर होने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार द्वारा समग्र स्थानांतरण अनुदान पर अंतिम स्टेशन या इससे 20 किलोमीटर सीमा से अधिक दूरी में बसने पर ही मिलने वाले 80% सिजीटी में संसोधन किया गया है। जहाँ पहले रिटायरमेंट के बाद 20 किलोमाटर से कम दूरी पर बसने वाले कर्मचारियों को केंद्र सरकार की और से केवल एक तिहाई CGT का भुगतान किया जाता था, वही अब इसे संशोधित करके इसकी 20 किलोमीटर सीमा को खत्म करने का निर्णय लिए जाने के बाद कर्मचारी एक तिहाई के बदले पूर्ण सिजीटी (यानी पिछले महीने के मूल वेतन का 80%) अनुदान प्राप्त कर सकेंगे।
7 वें वेतन आयोग: व्यय विभाग द्वारा जारी किया गया नोटिफिकेशन
केंद्र सरकारी कर्मचारियों के लिए सिजीटी के मामले में संशोधन के लिए वित्तीय मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले व्यय विभाग द्वारा 6 जनवरी 2022 को जारी नोटिफिकेशन में यह बताया गया की रिटायरमेंट होने वाले कर्मचारियों के अंतिम स्टेशन या अन्य स्थान पर बसने पर पूरे 80% CGT के लिए 20 किलोमाटर की लिमिट को खत्म करने का फैसला लिया गया है,लेकिन इस अनुदान का दावा करने के लिए कर्मचारी को अपने निवास का वास्तविक परिवर्तन शामिल करना होगा।
7th Pay Commission अन्य स्थान पर बसने पर इन्हे मिलेगा 100% भुगतान
रिटायरमेंट के बाद पिछले महीने के मूल वेतन का 100% भुगतान अंडमान और निकोबार, और लक्षद्वीप के द्वीप क्षेत्रों या अन्य स्थानों में बसने वाले कर्मचारियों के लिए किया जाता है, यह भुगतान पहले भी रिटायर्ड कर्मचारी को 100% ही दिया जाता है जिसमे सरकार द्वारा कोई बदलाव नहीं किया गया है।
7th Pay Commission CGT के लिए ऐसे कर सकते हैं आवेदन पूर्ण
समग्र स्थानांतरण अनुदान पर सातवें वेतन आयोग के अनुसार केंद्रीय सरकार की तरफ से सभी केंद्रीय कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद अंतिम स्टेशन या अन्य स्थान पर स्थानांतरण के लिए पूर्ण सिजीटी स्वीकार्य होगा यानी पिछले महीने के मूल वेतन का 80% भुगतान कर्मचारियों को किया जाएगा, जिसके लिए उन्हें सिटीजी का दावा करने के लिए निर्धारित प्रारूप में निवास परिवर्तन के संबंध में एक सव घोषणा प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक होगा, जिसके बाद ही वह पूर्व अनुदान के लिए पात्र माने जाएँगे।
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